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अंतर्राष्ट्रीय नियम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रसार के लिये रूपरेखा

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 17-Jan-2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

परिचय

जो बाइडन प्रशासन ने हालिया "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन के लिये रूपरेखा" पर AI हार्डवेयर निर्यात, विशेष रूप से GPU पर महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। यह विनियामक ढाँचा विभिन्न देशों के लिये त्रिस्तरीय प्रणाली निर्मित करता है, जिसमें भारत को टियर 2 में रखा गया है। जबकि भारत के पास सामान्य मान्य अंतिम उपयोगकर्त्ता श्रेणी के अंतर्गत विशेष प्रावधान हैं, इसे GPU आयात पर कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ेगा, जो भारत के AI मिशन के लिये 10,000 GPU खरीदने की इसकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रसार की रूपरेखा क्या है?

  • समयसीमा एवं कार्यान्वयन:
    • 13 जनवरी 2025 को BIS द्वारा प्रकाशित।
    • अपेक्षित संघीय रजिस्टर प्रकाशन: 15 जनवरी 2025।
    • अनुपालन की समय सीमा: 15 मई 2025 (प्रकाशन के 120 दिन बाद)।
  • मुख्य त्रिस्तरीय रणनीति:
    • उन्नत कंप्यूटिंग IC एवं उच्च-स्तरीय AI मॉडल भार के लिये वैश्विक लाइसेंसिंग आवश्यकताएँ।
    • कम जोखिम वाले गंतव्यों, उपयोगकर्त्ताओं एवं IC मात्राओं के लिये लाइसेंसिंग अपवाद।
    • अमेरिका के बाहर उच्च जोखिम वाले गंतव्यों के लिये सुरक्षा स्थितियाँ।
  • प्रमुख फ्रेमवर्क कार्यान्वयन घटक:
    • उन्नत क्लोज्ड वेट AI मॉडल में AI मॉडल भार के लिये नए नियंत्रण का प्रावधान (ECCN 4E091)।
      • सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भार वाले ओपन वेट वाले मॉडल इससे मुक्त हैं।
    • ECCNs 3A090.a, 4A090.a, और संबंधित वस्तुओं के लिये लाइसेंस आवश्यकताओं का विस्तार किया गया।
    • लाइसेंस अपवाद उन्नत कंप्यूटिंग अधिकृत (ACA) के लिये व्यापक देश का दायरा।
  • नये लाइसेंस अपवाद:
    • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन (AIA)
    • उन्नत कंप्यूट मैन्युफैक्चरिंग (ACM)
    • कम प्रोसेसिंग प्रदर्शन (LPP)
  • अतिरिक्त परिवर्तन:
    • AI मॉडल भार के लिये नया रेड फ्लैग मार्गदर्शन।
    • डेटा सेंटर मान्य अंतिम-उपयोगकर्त्ता प्राधिकरण को सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय श्रेणियों में विभाजित करना।
    • अपडेट लाइसेंस अपवाद अधिसूचित उन्नत कंप्यूटिंग (NAC) अधिसूचना प्रक्रियाएँ।
    • उन्नत कंप्यूटिंग के लिये विस्तारित गंतव्य क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम।
    • ECCN 4E091 के अंतर्गत AI मॉडल भार के लिये नया प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम।
    • इस ढाँचे का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति के हितों की रक्षा करते हुए AI प्रौद्योगिकी के लाभों को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना है।

कंप्यूटिंग शक्ति के लिये अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के आधार पर देशों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

  • टियर 1 (ऐसे देश जिन पर लगभग कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं है):
    • शामिल देश- ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान एवं यूनाइटेड किंगडम।
    • ये 18 देश अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं।
    • वे सीधी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ असीमित कंप्यूटिंग शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
  • टियर 2 (कुछ प्रतिबंधों के साथ अधिसूचित देश):
    • इसमें भारत समेत दुनिया भर के ज़्यादातर देश शामिल हैं।
    • इन देशों को अमेरिकी कंपनियों से कंप्यूटिंग पावर आयात करने की सीमा का सामना करना पड़ता है।
    • वर्ष 2027 तक उनके पास लगभग 50,000 उन्नत AI चिप्स की खेप होने की संभावना है।
    • अगर देश अमेरिका के साथ समझौता करता है तो यह सीमा दोगुनी हो सकती है।
    • कंप्यूटिंग पावर को विश्वसनीय एवं सुरक्षित वातावरण में होस्ट किया जाना चाहिये।
  • टियर 3 (लगभग पूर्ण निषेध सूची वाले देश):
    • इसमें रूस, चीन, लीबिया, उत्तर कोरिया शामिल हैं।
    • इन देशों को अमेरिकी प्रौद्योगिकी का निर्यात लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

भारत एवं चीन के लिये विशेष प्रावधान क्या हैं?

  • सामान्य मान्य अंतिम उपयोगकर्त्ता नामक एक विशेष प्रावधान केवल भारत एवं चीन पर लागू होता है, जहाँ:
    • इस प्राधिकरण वाली भारतीय कंपनियाँ निर्यात की गई वस्तुओं का उपयोग नागरिक एवं सैन्य उद्देश्यों (परमाणु उपयोग को छोड़कर) के लिये कर सकती हैं।
    • इस प्राधिकरण वाली चीनी कंपनियाँ केवल नागरिक उपयोग के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकती हैं।

जो बाइडन प्रशासन के AI निर्यात विनियमों के विषय में एनवीडिया की चिंताएँ क्या हैं?

  • समय एवं प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ:
    • एनवीडिया का मानना ​​है कि जो बाइडन प्रशासन ने अपने अंतिम दिनों में ये नियम जल्दबाजी में बनाए।
    • उनका दावा है कि 200 से ज़्यादा पन्नों के ये नियम बिना उचित समीक्षा के गुप्त रूप से बनाए गए थे।
  • अत्यधिक नियंत्रण:
    • एनवीडिया का मानना ​​है कि ये नियम सरकार को निम्नलिखित पर बहुत अधिक नियंत्रण देते हैं:
      • सेमीकंडक्टर कैसे डिजाइन किये जाते हैं
      • कंप्यूटर कैसे बनाए जाते हैं
      • सिस्टम कैसे विकसित किये जाते हैं
      • सॉफ्टवेयर का दुनिया भर में विपणन कैसे किया जाता है
    • ट्रम्प प्रशासन से तुलना:
      • एनवीडिया ने ट्रम्प के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा:
      • अमेरिका में AI की सफलता के लिये आधार तैयार किया
      • कंपनियों को स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने दिया
      • अत्यधिक विनियमन के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की
  • अमेरिकी नेतृत्व पर प्रभाव:
    • एनवीडिया का तर्क है कि ये नये नियम:
      • वैश्विक स्तर पर अमेरिका की प्रतिस्पर्धी स्थिति को कमजोर करना
      • नवाचार को नुकसान पहुँचाना
      • अमेरिकी तकनीकी लाभ को कम करना
      • अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा करना
  • समग्र स्थिति:
    • एनवीडिया इन नियमों को हानिकारक अतिक्रमण के रूप में देखता है जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी नेतृत्व को बचाने के बजाय उसे हानि पहुँचेगा।
    • उनका सुझाव है कि ये नियम समस्याओं को हल करने की बजाय और अधिक समस्याएँ उत्पन्न करेंगे।

निष्कर्ष

इन निर्यात नियमों का क्रियान्वयन एवं प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि ये जो बाइडन प्रशासन के अंतिम दिनों में आए हैं, और इनका क्रियान्वयन आने वाले ट्रम्प प्रशासन के अधीन है। प्रमुख GPU निर्माता एनवीडिया ने इन विनियमों की कड़ी आलोचना की है, उनका तर्क है कि ये AI एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी नेतृत्व को कमजोर कर सकते हैं। इन नियमों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को तकनीकी नवाचार एवं AI विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ संतुलित करने के विषय में बहस छेड़ दी है।