होम / एडिटोरियल
सिविल कानून
निर्माण पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट
« »07-Oct-2024
स्रोत: द हिंदू
परिचय
भारत के रियल एस्टेट एवं कराधान परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले एक ऐतिहासिक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने GST ढाँचे के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने के लिये निश्चित मानदंड स्थापित किये हैं। यह निर्णय किराए पर देने या पट्टे पर देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण लागत पर ITC का दावा करने के लिये रियल एस्टेट कंपनियों की पात्रता का वर्णन करता है। "कार्यक्षमता" एवं "आवश्यकता" का दोहरा परीक्षण प्रारंभ करके, न्यायालय ने कर क्रेडिट पात्रता निर्धारित करने के लिये एक अधिक संरचित दृष्टिकोण बनाया है, जो संभावित रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र एवं उससे परे कई व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है।
मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि व न्यायालय की टिप्पणी क्या है?
पृष्ठभूमि:
- यह मामला मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य से संबंधित है, जिन्होंने किराएदारों को किराए पर देने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया था।
- याचिकाकर्त्ताओं ने मॉल के निर्माण के लिये सीमेंट, स्टील, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एवं आर्किटेक्चरल सेवाओं सहित वस्तुओं व सेवाओं की खरीद में खर्च किया।
- इन खरीदों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम और ओडिशा वस्तु एवं सेवा कर (OGST) अधिनियम के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान किया गया था।
- याचिकाकर्त्ताओं ने मॉल को किराए पर देने से अर्जित किराये की आय से उत्पन्न अपनी GST देयता की भरपाई के लिये इन खरीदों पर भुगतान किये गए GST के लिये 34,40,18,028 रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने की मांग की।
- कर अधिकारियों ने CGST एवं OGST अधिनियमों की धारा 17(5)(d) का उदाहरण देते हुए याचिकाकर्त्ताओं को यह ITC देने से अस्वीकार कर दिया।
- धारा 17(5)(d) संयंत्र एवं मशीनरी को छोड़कर करदाता के अपने खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये ITC को प्रतिबंधित करती है।
- न्यायालय के समक्ष प्राथमिक विधिक मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्त्ता CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) एवं इसके ओडिशा समकक्ष के प्रावधानों के अंतर्गत किराये के उद्देश्य से शॉपिंग मॉल के निर्माण में प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये भुगतान किये गए GST पर ITC का दावा करने के अधिकारी थे।
- यह मामला बिक्री के बजाय किराये पर देने के लिये बनाई गई संपत्तियों के संदर्भ में धारा 17(5)(d) की व्याख्या एवं आवेदन के विषय में प्रश्न करता है।
- इस मामले में संभावित दोहरे कराधान एवं GST व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों, विशेष रूप से कराधान में कैस्केडिंग प्रभावों से बचने के विषय में विचार भी निहित हैं।
न्यायालयी अवलोकन:
- न्यायालय ने कहा कि CGST अधिनियम का उद्देश्य इनपुट, सेवाओं एवं पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देकर विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना है।
- न्यायालय ने कहा कि इस मामले में ITC से मना करने से दोहरा कराधान होगा, क्योंकि मॉल के निर्माण के लिये उपयोग किये गए इनपुट एवं उससे प्राप्त किराये की आय दोनों पर GST का भुगतान किया गया था।
- न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिये कि क्या किसी भवन को CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) के अंतर्गत "संयंत्र" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कार्यक्षमता परीक्षण लागू किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि यदि किसी भवन का निर्माण किराए पर देने या पट्टे पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति की गतिविधि को पूरा करने के लिये आवश्यक है, तो भवन को संभावित रूप से संयंत्र माना जा सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि क्या मॉल, गोदाम या होटल या सिनेमा थियेटर के अतिरिक्त किसी अन्य भवन को प्लांट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसे केस-दर-केस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) को लागू करना आवश्यक नहीं है, ताकि यह उन मामलों पर लागू न हो जहाँ अचल संपत्ति को किराए पर देने के उद्देश्य से बनाया गया हो।
CGST अधिनियम क्या है?
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है, जिसे देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को उपयोगी बनाने के लिये लागू किया गया था।
- CGST अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर GST लगाने और संग्रह को नियंत्रित करता है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर जैसे कई पिछले केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है।
- यह करदाताओं के पंजीकरण, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन, इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र और GST प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिये रूपरेखा प्रदान करता है।
- CGST अधिनियम राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) अधिनियम तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अधिनियम के साथ मिलकर कार्य करता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।
इनपुट टैक्सेबल क्रेडिट क्या है?
- परिभाषा:
- इनपुट टैक्स क्रेडिट वह क्रेडिट है जिसका दावा कोई व्यवसाय, व्यवसाय के दौरान उपयोग की गई वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए GST के लिये कर सकता है।
- उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य व्यवसायों को उनकी कर देयता को कम करने की अनुमति देकर आपूर्ति श्रृंखला में करों (कर के ऊपर पुनः कर) के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना है।
- प्रक्रिया:
- जब कोई व्यवसाय अपने इनपुट (खरीद) पर GST का भुगतान करता है, तो वह इस राशि का उपयोग अपने आउटपुट (बिक्री) पर देय GST की भरपाई के लिये कर सकता है।
- अर्हता:
- ITC का दावा करने के लिये, इनपुट वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये तथा व्यवसाय के पास पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से वैध कर चालान होना चाहिये।
- लाभ:
- ITC व्यवसायों एवं अंतिम उपभोक्ताओं पर समग्र कर भार को कम करने में सहायता करता है, जिससे अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा मिलता है।
- प्रतिबंध:
- GST विधि के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोग के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या विशिष्ट वस्तुओं के लिये ITC का दावा करने पर कुछ प्रतिबंध हैं।
CGST की धारा 17 क्या है?
- आंशिक व्यावसायिक उपयोग:
- जब वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से व्यवसाय के लिये तथा आंशिक रूप से अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये गए हिस्से तक ही सीमित होता है।
- कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्तियाँ:
- आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्तियों (शून्य-रेटेड सहित) एवं आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिये , ITC को कर योग्य आपूर्तियों के हिस्से तक ही सीमित रखा गया है।
- छूट प्राप्त आपूर्ति परिभाषा:
- रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति, प्रतिभूति लेनदेन, भूमि बिक्री एवं भवन बिक्री (अपवादों के अधीन) शामिल हैं।
- अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर (पैराग्राफ 5 को छोड़कर)।
- बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान:
- उपधारा (2) का अनुपालन करने या पात्र ITC का 50% मासिक लाभ उठाने का विकल्प है।
- 50% प्रतिबंध एक ही पैन वाले पंजीकृत व्यक्तियों के बीच आपूर्ति पर भुगतान किये गए कर पर लागू नहीं होता है।
- अवरुद्ध क्रेडिट (ITC उपलब्ध नहीं):
- मोटर वाहन (विशिष्ट व्यावसायिक उपयोगों के लिये अपवादों के साथ)।
- जहाज एवं विमान (विशिष्ट व्यावसायिक उपयोगों के लिये अपवादों के साथ)।
- मोटर वाहनों, जहाजों या विमानों का सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत एवं रखरखाव (अपवादों के साथ)।
- खाद्य एवं पेय पदार्थ, आउटडोर खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉस्मेटिक सर्जरी (अपवादों के साथ)।
- क्लब, स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्रों की सदस्यता।
- कर्मचारियों को यात्रा लाभ (अपवादों के साथ)।
- अचल संपत्ति निर्माण के लिये कार्य संविदा सेवाएँ (ऐसी सेवाओं की आगे की आपूर्ति को छोड़कर)।
- स्वयं के खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण के लिये माल/सेवाएँ।
- वे माल/सेवाएँ जिन पर संयोजन योजना (धारा 10) के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है।
- किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल/सेवाएँ (आयातित माल को छोड़कर)।
- व्यक्तिगत उपभोग के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ/सेवाएँ।
- खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार के रूप में वस्तुएँ।
- धारा 74, 129 एवं 130 के अंतर्गत चुकाया गया कोई भी कर।
- शासकीय प्राधिकार:
- सरकार उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत ऋण निर्धारण का तरीका निर्धारित कर सकती है।
- "संयंत्र एवं मशीनरी" की परिभाषा:
- इसमें नींव एवं संरचनात्मक रूप से भूमि पर स्थापित मशीन, उपकरण एवं भारी मशीनरी शामिल हैं।
- इसमें फैक्ट्री परिसर के बाहर की भूमि, भवन, नागरिक संरचनाएँ, दूरसंचार टावर एवं पाइपलाइन शामिल नहीं हैं।
CGST की धारा 17(5)(d) क्या है?
- CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) में कहा गया है कि निम्नलिखित के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा:
- "(d) किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति (संयंत्र या मशीनरी के अतिरिक्त) के निर्माण के लिये अपने स्वयं के खाते पर प्राप्त की गई वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों, जिसमें तब भी शामिल है जब ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों का उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है।"
- सामान्य नियम: यह प्रावधान अचल संपत्ति के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकता है।
- अपवाद: अवरोध "प्लांट या मशीनरी" पर लागू नहीं होता है।
- दायरा: यह तब भी लागू होता है जब निर्माण का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
- "अपने स्वयं के खाते पर": यह वाक्यांश बताता है कि यह प्रावधान तब लागू होता है जब कर योग्य व्यक्ति स्वयं के लिये निर्माण कर रहा हो, न कि दूसरों को निर्माण सेवाएँ प्रदान करते समय।
- "निर्माण" की परिभाषा: इस खंड की व्याख्या निर्माण को पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत को शामिल करने के लिये परिभाषित करती है।
- "प्लांट एवं मशीनरी" परिभाषा: धारा 17 के स्पष्टीकरण के अनुसार, इस शब्द का अर्थ है नींव या संरचनात्मक रूप से भूमि पर स्थापित किये गए मशीन, उपकरण और भारी मशीनरी जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने के लिये किया जाता है। इसमें ऐसी नींव एवं संरचनात्मक उपकरण शामिल हैं, लेकिन इसमें भूमि, भवन या कोई अन्य नागरिक संरचना, दूरसंचार टावर एवं फैक्ट्री परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइन शामिल नहीं हैं।
निष्कर्ष
उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भारतीय कर न्यायशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण क्षण माना जाता है, जो GST व्यवस्था में स्पष्टता एवं जटिलता दोनों लाता है। यह अनिवार्य करके कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद व्यवसाय संचालन के लिये "सीधे आवश्यक" होनी चाहिये तथा प्रदर्शन या आउटपुट के लिये "कार्यात्मक रूप से अभिन्न" होनी चाहिये, न्यायालय ने ITC दावों के लिये एक अधिक कठोर मानक स्थापित किया है। इस निर्णय के रियल एस्टेट कंपनियों के लिये दूरगामी प्रभाव होने की संभावना है, जो संभावित रूप से उनकी वित्तीय योजना एवं परिचालन रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यवसायों को अपने कर नियोजन दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है कि उनके वाणिज्यिक संपत्ति विकास इन नए दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। जबकि इस निर्णय का उद्देश्य कर क्रेडिट के दुरुपयोग को रोकना है, यह कंपनियों पर इन नए परिभाषित मापदंडों के ढाँचे के अंदर अपने ITC दावों को सही सिद्ध करने का अधिक भार भी अध्यारोपित करता है।