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आपराधिक कानून

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का निर्णय

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 04-Feb-2025

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस 

परिचय  

वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2025 को पाँच दोषियों को दी गई मृत्युदण्ड के संबंध में सुनवाई पूरी कर ली। यह घटनाक्रम विशेष न्यायालय द्वारा प्रारंभिक सजा दिये जाने के नौ वर्ष से अधिक समय बाद हुआ है। यह मामला, जो मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था, में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की मौत की पुष्टि की याचिकाओं और अभियुक्तों द्वारा उनकी सजा के विरुद्ध अपील दोनों की जाँच की। यह कार्यवाही इस विनाशकारी हमले में अपनी जान गंवाने वाले 189 पीड़ितों और 824 अन्य लोगों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में क्या निर्णय हुआ?

  • 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में पश्चिमी उपनगरीय रेलवे के सात डिब्बों में कई बम ब्लास्ट हुए। 
  • इन हमलों में 189 लोगों की मौत हुई और 824 लोग घायल हुए। 
  • महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने जाँच की। 
  • आठ वर्ष की सुनवाई के बाद विशेष मकोका न्यायालय ने 2015 में अपना निर्णय दिया। 
  • बम लगाने के आरोप में पाँच दोषियों को मृत्युदण्ड सुनाई गई। 
  • सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा मिली। नौ वर्ष जेल में बिताने के बाद एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। 
  • मृत्युदण्ड पाने वाले दोषियों में कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल थे।

मृत्युदण्ड की पुष्टि की सुनवाई में विलंब का क्या कारण है?

  • दोषियों को भेजे गए शुरुआती नोटिस में लंबित मृत्यु पुष्टि याचिकाओं का उल्लेख नहीं किया गया। 
  • कई न्यायाधीशों को स्वयं को अलग करना पड़ा या उनका स्थानांतरण कर दिया गया। 
  • न्यायाधीशों की आसन्न सेवानिवृत्ति के कारण कई पीठें सुनवाई पूरी नहीं कर सकीं। 
  • राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति में विलंब किया। 
  • पीठों पर अधिक बोझ के कारण कई बार स्थगन हुआ। 
  • न्यायाधीशों को अलग-अलग पीठों में स्थानांतरित करने से और विलंब हुआ। 
  • मामले की त्वरित सुनवाई के लिये जुलाई 2024 में एक विशेष पीठ के गठन की आवश्यकता थी।

मृत्युदण्ड के लिये उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य क्यों है?

  • मृत्युदण्ड "दुर्लभतम मामलों" के लिये आरक्षित है।
  • CrPC की धारा 366 के अनुसार मृत्युदण्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये।
  • उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना किसी भी मृत्युदण्ड को निष्पादित नहीं किया जा सकता।
  • उच्च न्यायालयों को पुष्टि याचिकाओं पर शीघ्रता से विचार करना चाहिये।
  • यह आवश्यकता नए BNSS, 2023 (धारा 407) के अधीन जारी है।
  • यह प्रक्रिया मृत्युदण्ड की अतिरिक्त न्यायिक जाँच सुनिश्चित करती है।
  • यह दोषपूर्ण निष्पादन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

मृत्युदण्ड मामले में विशेष पीठ की समीक्षा की स्थिति क्या है?

  • न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर एवं श्याम सी. चांडक की विशेष पीठ गठित की गई।
  • छह महीने में 75 से अधिक बैठकें की गईं।
  • 92 अभियोजन पक्ष के साक्षियों एवं 50 से अधिक बचाव पक्ष के साक्षियों की जाँच की गई।
  • 169 खंडों में फैले साक्ष्यों की समीक्षा की गई।
  • मृत्युदण्ड के निर्णय में लगभग 2,000 पृष्ठ शामिल थे।
  • बचाव पक्ष ने दावा किया कि यातना के माध्यम से संस्वीकृति प्राप्त की गई।
  • राज्य ने "दुर्लभतम" श्रेणी का उदाहरण देते हुए मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिये तर्क दिया।
  • अंतिम निर्णय लंबित है, उच्चतम न्यायालय में अपील का विकल्प खुला है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 407 में क्या प्रावधान है? 

  • उपधारा (1): जब सत्र न्यायालय मृत्युदण्ड देता है, तो कार्यवाही तत्काल उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी, तथा जब तक उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती, तब तक दण्डादेश निष्पादित नहीं किया जाएगा। 
  • उपधारा (2): दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय दोषी व्यक्ति को वारंट के अधीन जेल अभिरक्षा में सौंप देगा।

निष्कर्ष 

इन सुनवाईयों का समापन भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण आतंकी हमलों में से एक मामले में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। हालाँकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी रही है, लेकिन यह मृत्युदण्ड से जुड़े मामलों में आवश्यक सावधानीपूर्वक विचार को दर्शाता है। आगामी निर्णय न केवल दोषियों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि पीड़ितों के परिवारों को भी अंतिम न्याय के लिये लगभग दो दशकों तक इंतजार करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मामला आतंकवाद से संबंधित मुकदमों की जटिलता एवं मृत्युदण्ड के मामलों में गहन न्यायिक समीक्षा के महत्त्व को दर्शाता है।