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सांविधानिक विधि

राज्यसभा के सभापति/उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

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 12-Dec-2024

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

परिचय

भारत के संसदीय लोकतंत्र के जटिल परिदृश्य में एक दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण घटना सामने आई है। विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। यह कार्रवाई न केवल संसदीय निगरानी के संवैधानिक तंत्र को चुनौती देती है, बल्कि राजनीतिक गतिशीलता और संवैधानिक प्रावधानों के जटिल अंतर्संबंध को भी उजागर करती है।

उपराष्ट्रपति को हटाने पर आधारित वर्तमान विवाद क्या है?

  • विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
  • यह प्रस्ताव 10 दिसंबर, 2024 को पेश किया गया था।
  • बजट सत्र के दौरान इस पर पहले विचार नहीं किया गया था।

उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • उपराष्ट्रपति को हटाना (अनुच्छेद 67)
    • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
    • उसे एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
    • उसे हटाने के लिये राज्यसभा और लोकसभा को शामिल करते हुए दो-चरणीय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
  • हटाने की प्रक्रिया
    • प्रस्ताव को राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
    • इसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा "सहमति" मिलनी चाहिये।
    • प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले कम-से-कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है।

प्रस्ताव के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

  • संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा।
  • 14 दिन से भी कम समय बचा है, जिससे प्रक्रियागत अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है।
  • मौजूदा संसदीय अंकगणित के कारण प्रस्ताव के विफल होने की संभावना है।

ऐतिहासिक संदर्भ और संवैधानिक बहस क्या है?

  • संविधान सभा की चर्चाएँ
    • एच.वी. कामथ ने संविधान के अनुच्छेद 67 में अस्पष्ट भाषा के बारे में चिंता जताई।
    • समाधान समझौते के लिये स्पष्ट भाषा का प्रस्ताव रखा।
    • डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया।
  • अनूठे पहलू
    • राष्ट्रपति के महाभियोग की तुलना में अलग निष्कासन प्रक्रिया होती है।
    • उपराष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में होती है।
    • निष्कासन प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष के निष्कासन प्रक्रिया के समान ही होती है।

प्रमुख टिप्पणियाँ क्या हैं?

  • इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी उपराष्ट्रपति को कभी नहीं हटाया गया है।
  • यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा एक प्रतीकात्मक विरोध प्रतीत होता है।
  • राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में पक्षपात का आरोप।

प्रक्रियात्मक अनिश्चितताएँ क्या हैं?

  • यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा प्रस्ताव को अगले सत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।
  • ऐसे प्रस्ताव को संभालने के लिये कोई स्पष्ट मिसाल नहीं है।
  • समय की कमी से प्रस्ताव की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरा है, लेकिन मौजूदा संसदीय अंकगणित को देखते हुए इसके सफल होने की संभावना नहीं है। हालाँकि यह प्रस्ताव वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यह भारत में उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने के लिये नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म संवैधानिक ढाँचे को उजागर करता है।