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सांविधानिक विधि
संसदीय विशेषाधिकार एवं विधायी शिष्टाचार का ह्रास
«03-Jan-2025
स्रोत: द हिंदू
परिचय
संसदीय कार्यवाही एवं विशेषाधिकार भारत के विधायी कार्यप्रणाली का आधार हैं, जो सदस्यों को सार्थक बहस एवं विचार-विमर्श में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 एवं 194 में निहित ये विशेषाधिकार सदन के अंदर सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए विधायी कार्य के गरिमापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिये बनाए गए हैं। हालाँकि, हाल के शीतकालीन सत्र में इन विशेषाधिकारों का अभूतपूर्व दुरुपयोग देखा गया है, जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के सदस्यों ने असंसदीय व्यवहार के माध्यम से कार्यवाही को बाधित किया, जिससे विधायी विचार-विमर्श की पवित्रता को कमज़ोर किया गया।
ऐतिहासिक नेताओं ने संसदीय बहस में राजनीतिक शिष्टाचार का उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया?
विगत घटनाएँ:
- वर्ष 2007 की गोलमेज चर्चा जिसमें श्याम बेनेगल एवं लेखक ने स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के साथ चर्चा की, जहाँ उन्हें पता चला कि व्यवधानों को विपक्ष के "लोकतांत्रिक अधिकार" के रूप में देखा जाता है।
- राजनीतिक शिष्टाचार के ऐतिहासिक उदाहरण:
- युवा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जवाहरलाल नेहरू का विनम्र व्यवहार।
- राजीव गांधी द्वारा अमेरिका में वाजपेयी के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना।
- पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा भारत के प्रतिनिधि के रूप में वाजपेयी को जिनेवा भेजना।
- विगत संसदीय उत्कृष्टता:
- राम मनोहर लोहिया, नाथ पई, जॉर्ज फर्नांडीस, मधु लिमये, पीलू मोदी एवं मीनू मसानी जैसे उल्लेखनीय सांसद जो अपनी बहस कौशल के लिये जाने जाते थे।
- नेहरू एवं इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के साथ उनकी मौखिक बहस।
वर्तमान घटनाएँ:
- हाल ही में शीतकालीन सत्र में विपक्ष एवं सत्ता पक्ष दोनों ने व्यवधान डाला।
- सदन की सीढ़ियों पर सांसदों द्वारा किया गया द्वंदपूर्ण प्रदर्शन, जिसके कारण मारपीट एवं चोट लगने के आरोप लगे।
- लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही:
- विपक्षी सदस्यों का निलंबन।
- वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पारित करते हुए लोकसभा को विपक्ष से "निष्कासित" करना।
- कार्यवाही की वर्तमान स्थिति:
- चर्चाओं की तुलना में अधिक स्थगन।
- पिछले नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की सीमित उपस्थिति।
- सरकार संसद का उपयोग मुख्य रूप से घोषणाओं एवं रबर-स्टैम्पिंग निर्णयों के लिये "नोटिसबोर्ड" के रूप में कर रही है।
- सरकार एवं विपक्ष के बीच विश्वास का टूटना।
- सांसदों का संसदीय बहस की तुलना में टेलीविजन पर दिखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।
संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं?
- संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों और उनकी समितियों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्ति एवं छूट हैं।
- ये सदस्यों के लिये हस्तक्षेप या धमकी के बिना कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक हैं।
- स्रोतों में शामिल हैं: संविधान, संसदीय परंपराएँ, विधि, दोनों सदनों के नियम एवं न्यायिक निर्वचन।
- मुख्य उद्देश्य: संसद के अनुशासित एवं निर्बाध कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना।
- पूर्ण अधिकार नहीं - सीमाओं एवं उत्तरदायी उपयोग के अधीन।
संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 105: संसद के विशेषाधिकार प्रदान करता है
- संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- संसद में अभिकथनों/मतों के लिये न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति।
- अनुच्छेद 122: कार्यवाही की वैधता पर न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 194: राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिये विशेषाधिकार।
- अनुच्छेद 212: राज्य विधानमंडल की कार्यवाही का संरक्षण।
- नोट: संसद का भाग होने के बावजूद राष्ट्रपति को विशेषाधिकार नहीं मिलते।
संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण क्या है?
व्यक्तिगत विशेषाधिकार:
- संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- संसदीय कार्यवाही के लिये न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति।
- सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति (सत्र से 40 दिन पहले और बाद में)।
- संसदीय सत्रों के दौरान ज्यूरी सेवा से छूट।
सामूहिक विशेषाधिकार:
- सदस्य की गिरफ्तारी/अभिरक्षा के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
- कार्यवाही प्रकाशन की सुरक्षा।
- अजनबियों को बाहर रखने का अधिकार।
- विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिये दण्डित करने का अधिकार।
- आंतरिक कार्यवाही पर नियंत्रण।
- अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन परिसर के अंदर गिरफ्तारी से छूट।
संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में प्रमुख मामले क्या हैं?
हालिया महत्त्वपूर्ण मामले:
- पी. वी. नरसिम्हा राव मामला (2024):
- 1998 के निर्णय को पलट दिया।
- अवधारित किया गया कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संरक्षित नहीं है।
- विशेषाधिकार संरक्षण पर भ्रष्टाचार विरोधी उपाय।
पूर्व के महत्त्वपूर्ण मामले:
- के आनंदन नांबियार मामला (1951):
- सांसदों को आम नागरिकों से ऊपर कोई विशेष दर्जा नहीं है।
- सामान्य गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा नियमों के अधीन।
- केरल राज्य बनाम के. अजीत (2021):
- विशेषाधिकार कॉमन लॉ के अंतर्गत उन्मुक्ति योग्य नहीं हैं।
- आपराधिक विधि सांसदों पर भी समान रूप से लागू होता है।
चुनौतियाँ एवं मुद्दे क्या हैं?
- कार्यक्षेत्र निर्धारण: विशेषाधिकार संरक्षण बनाम जवाबदेही के बीच संतुलन।
- संभावित दुरुपयोग: विशेषाधिकार शोषण का जोखिम।
- पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ: अपारदर्शी प्रवर्तन तंत्र।
- संवैधानिक सिद्धांतों के साथ टकराव: विधि के समक्ष समता बनाम विशेषाधिकार।
- उपयुक्त निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता।
अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान:
- यूनाइटेड किंगडम:
- वेस्टमिंस्टर में संसद को भी इसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को विनियमित करने का अधिकार शामिल है।
- ये विशेषाधिकार विधि , कॉमन लॉ और पूर्वनिर्णय के संयोजन के माध्यम से निर्धारित किये जाते हैं।
- कनाडा:
- कनाडा की संसद ने भी अपने सदस्यों के लिये विशेषाधिकार निर्धारित किये हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से उन्मुक्ति और विशेषाधिकार के उल्लंघन पर दण्ड देने का अधिकार शामिल है।
- ये विशेषाधिकार संविधान अधिनियम, 1867 और कनाडा की संसद अधिनियम में उल्लिखित हैं।
- ऑस्ट्रेलिया:
- ऑस्ट्रेलिया की संसद भी इसी तरह के सिद्धांतों का पालन करती है, जिसके विशेषाधिकार उसके संविधान में निहित हैं। सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता, गिरफ़्तारी से उन्मुक्ति और अपनी कार्यवाही को स्वयं विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।
- न्यूज़ीलैंड:
- संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम 2014 एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है।
निष्कर्ष
संसदीय शिष्टाचार के क्षरण एवं विशेषाधिकारों के दुरुपयोग ने विधायिका के विचार-विमर्श करने वाले निकाय के रूप में प्राथमिक कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जबकि संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य रचनात्मक बहस को सुविधाजनक बनाना और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है, व्यवधानों एवं स्थगनों के माध्यम से उनका वर्तमान शोषण विधायी कार्यप्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को खतरे में डालता है। संसदीय विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और विधायी गरिमा को बनाए रखने के बीच संतुलन को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के बजाय उन्हें सशक्त करने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करते हैं।