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बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

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 30-Aug-2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

परिचय:

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक नया विधेयक पारित किया है जो महिलाओं के लिये विवाह की आयु के नियमों में परिवर्तन करता है। बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 नामक इस विधेयक में महिलाओं की विधिक रूप से विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। यह विधेयक मौजूदा विधान, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करता है, जिसे वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बनाया था। राज्य विधानसभा ने ध्वनि मत से इस परिवर्तन को स्वीकृति दे दी।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्या है?

परिचय:

  • बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भारत की संसद का एक विधायी अधिनियम है जो:
  • अधिनियम की धारा 2(b) में परिभाषित बाल विवाह के आयोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान है, जिसमें विवाह संपन्न कराने वाले पक्षों में से कोई एक बालक हो।
  • बाल विवाह की घटनाओं को रोकने और उन पर वाद चलाने के लिये धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति सहित विधिक तंत्र स्थापित करता है।
  • धारा 9, 10 और 11 के अनुसार, बाल विवाह संपन्न कराने, संचालित करने, निर्देशित करने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के लिये कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड सहित दण्डात्मक उपाय निर्धारित किये गए हैं।
  • इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, न्यायिक प्राधिकारियों, विशेषकर ज़िला न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों को बाल विवाह से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें ऐसे विवाहों पर रोक लगाने के लिये निषेधाज्ञा जारी करना भी शामिल है।

विधिक प्रावधान:

  • परिभाषाएँ (धारा 2):
    • "बालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो, यदि पुरुष है तो, 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तथा यदि महिला है तो, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
    • "बाल विवाह" से तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसमें दोनों पक्षों में से कोई एक बालक हो।
  • बाल विवाह की शून्यकरणीयता (धारा 3):
    • प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जो विवाह के समय बालक था।
    • बाल विवाह को रद्द करने के लिये ज़िला न्यायालय में याचिका केवल उस पक्ष द्वारा दायर की जा सकती है जो विवाह के समय बालक था।
    • ऐसी याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, परंतु याचिका दायर करने वाले बालक के वयस्क होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले ही की जानी चाहिये।
  • महिला संविदाकारी पक्ष के लिये भरण-पोषण एवं निवास (धारा 4):
    • ज़िला न्यायालय पुरुष पक्ष (या उसके माता-पिता/अभिभावक, यदि वह अवयस्क है) को महिला पक्ष को उसके पुनर्विवाह होने तक भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है।
    • न्यायालय महिला पक्ष के पुनर्विवाह तक उसके निवास के संबंध में भी उपयुक्त आदेश दे सकता है।
  • बच्चों की धर्मजता (धारा 6):
    • बाल विवाह के निरस्तीकरण के पश्चात, डिक्री पारित होने से पूर्व ऐसे विवाह से उत्पन्न या गर्भित प्रत्येक बच्चा धर्मज माना जाएगा।
  • दण्ड (धारा 9-11):
    • वयस्क पुरुष द्वारा बाल विवाह करने पर (धारा 9): 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और/या एक लाख रुपए तक का अर्थदण्ड।
    • बाल विवाह कराने पर (धारा 10): 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और एक लाख रुपए तक का अर्थदण्ड।
    • बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने पर (धारा 11): 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और एक लाख रुपए तक का अर्थदण्ड।
  • शून्य विवाह (धारा 12):
    • किसी अवयस्क बालक का विवाह तब शून्यकरणीय हो जाता है, जब बालक को विधिक संरक्षकत्व की देख-रेख से कहीं और ले जाया जाता है या बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया जाता है या बलपूर्वक या धोखे से कहीं जाने के लिये विवश किया जाता है या विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है और उससे विवाह कराया जाता है।
  • अपराधों का संज्ञान एवं प्रकृति (धारा 15):
    • इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर-ज़मानती होंगे।
  • बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (धारा 16):
    • राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिनके कर्त्तव्यों में बाल विवाह को रोकना, साक्ष्य एकत्र करना, जागरूकता उत्पन्न करना और समुदाय को संवेदनशील बनाना शामिल होगा।

बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 ने PCM अधिनियम में क्या संशोधन प्रस्तुत किया है?

बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, विधेयक ने बाल विवाह प्रतिषेध (PCM) अधिनियम में कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

  • "बच्चे" की परिभाषा:
    • यह विधेयक PCM, अधिनियम की धारा 2(a) में संशोधन करता है, जो "बालक" को परिभाषित करती है। नई परिभाषा में कहा गया है कि "बालक" वह "पुरुष या महिला है जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है"।
    • इस परिवर्तन से बालक की परिभाषा में पुरुष और महिला के बीच का भेद समाप्त हो गया है तथा दोनों के लिये आयु-सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
  • "बाल विवाह" की परिभाषा:
    • यह विधेयक PCM अधिनियम की धारा 2(b) में संशोधन करता है, जो "बाल विवाह" को परिभाषित करता है। जबकि मूल परिभाषा में विवाह का उल्लेख है, जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बालक है, इस विधेयक में एक खंड जोड़ा गया है जो इसे अधिभावी प्रभाव देता है।
    • नए खंड में कहा गया है कि यह परिभाषा "किसी अन्य विधान में निहित इसके विपरीत या असंगत किसी भी बात के बावजूद लागू होगी...जिसमें पक्षों को नियंत्रित करने वाली कोई प्रथा, प्रयोग या प्रथा भी शामिल है"।
  • अधिभावी प्रभाव:
    • विधेयक में एक प्रावधान प्रस्तुत किया गया है जो इसे ऐसे किसी भी अन्य विधान, रीति, प्रयोग या प्रथा पर अधिभावी प्रभाव प्रदान करता है जो इसके प्रावधानों से असंगत हो।
    • इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि नई आयु संबंधी आवश्यकता हिमाचल प्रदेश में सार्वभौमिक रूप से लागू होगी, चाहे व्यक्तिगत विधान या सांस्कृतिक प्रथाएँ कुछ भी हों।
  • विलोपन के लिये समय अवधि:
    • यह विधेयक PCM अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है, जो "विवाह के समय बालक रहे अनुबंधकर्त्ता पक्ष" को विवाह को रद्द करने के लिये याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
    • मूल अधिनियम में इस याचिका को वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर दायर करने की अनुमति दी गई थी।
    • विधेयक इस अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर देता है, जिससे महिला और पुरुष दोनों को 23 वर्ष की आयु से पहले विवाह को रद्द करने के लिये याचिका दायर करने की अनुमति मिल जाती है।
  • महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु:
    • यद्यपि विधिक संशोधनों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, परंतु विधेयक का समग्र प्रभाव महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है, जिससे वह पुरुषों के लिये प्रदत्त आयु सीमा के समान हो जाएगी।

केंद्रीय विधान में इस विधेयक के संशोधन कैसे लागू होंगे?

  • समवर्ती सूची की शक्तियाँ:
    • विवाह का विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
    • इससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस विषय पर विधान पारित करने की अनुमति मिल जाती है।
  • केंद्रीय विधान के साथ संभावित टकराव:
    • हिमाचल प्रदेश विधेयक महिलाओं की विवाह आयु में संशोधन करता है, जिससे यह केंद्रीय PCM अधिनियम के साथ असंगत हो जाता है।
    • संविधान के अनुच्छेद 254(1) में कहा गया है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य का विधान किसी केंद्रीय विधान के साथ "विरोधाभासी" (असंगत) है, तो राज्य विधान का प्रतिकूल भाग शून्य हो जाएगा।
  • अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत अपवाद प्रक्रिया:
    • असंगतता के बावजूद राज्य विधान को प्रभावी बनाने के लिये, उसे एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा:
      • विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाना चाहिये।
      • राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी।
  • हिमाचल प्रदेश विधेयक के लिये कदम:
    • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (शिव प्रताप शुक्ला) को विधेयक को राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) के विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहिये।
    • इसके उपरांत राष्ट्रपति मुर्मू को यह निर्णय लेना होगा कि वे विधेयक को अपनी स्वीकृति देंगी या नहीं।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत ही हिमाचल प्रदेश विधेयक में संशोधन लागू हो सकेंगे और केंद्रीय PCM अधिनियम से भिन्न होने के बावजूद इन्हें वैध माना जाएगा।

निष्कर्ष:

बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जो महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करता है, एक केंद्रीय विधान में संशोधन करता है। इस राज्य संशोधन को प्रभावी होने के लिये, इसे एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया से गुज़रना होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखना होगा और राष्ट्रपति को इसे स्वीकृति देनी होगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत ही विधेयक के प्रावधान हिमाचल प्रदेश में वैध और लागू हो सकते हैं, भले ही ये प्रावधान केंद्रीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के साथ असंगत हों।