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आपराधिक कानून
विकिपीडिया और एएनआई मानहानि का मामला
«02-Dec-2024
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
परिचय
भारतीय समाचार एजेंसी, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने हाल ही में विकिमीडिया फाउंडेशन इंक के विरुद्ध मानहानि का वाद दायर किया। परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने विकिमीडिया को प्रशासकों का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया। विकिमीडिया ने इसके विरुद्ध खंडपीठ में अपील दायर की, जिसके तहत संगठन को सीलबंद कवर में जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कहा गया।
विवाद क्या है?
- विकिपीडिया:
- यह एक समुदाय संचालित विश्वकोश है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होता है।
- विकिमीडिया फाउंडेशन इन्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है जो मंच को चलाने के लिये तकनीकी अवसंरचना प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपादकों को समुदाय द्वारा विकसित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नए पृष्ठ बनाते समय बाधाओं का सामना न करना पड़े।
- कुछ पृष्ठों के लिये केवल ‘प्रबंधक’ ही परिवर्तन कर सकते हैं।
- कोई भी संपादक जिसके पास पर्याप्त रूप से पुराना खाता है और उसके नाम पर न्यूनतम संख्या में संपादन हैं, वह प्रशासक बनने के लिये आवेदन कर सकता है और समुदाय के सदस्य उसे चुनते हैं।
- एक संस्था के रूप में विकिमीडिया इन चुनावों की प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
- एएनआई द्वारा दायर मानहानि का वाद:
- वाद के अनुसार विकिपीडिया पृष्ठ पर दिये गए कुछ बयान मानहानिकारक हैं।
- समाचार एजेंसी की आलोचना इस बात के लिये की गई है कि वह वर्तमान सरकार के लिये दुष्प्रचार का साधन बन रही है।
- एएनआई का मामला यह है कि प्रतिवादियों (विकिमीडिया उनमें से एक है) ने झूठे, अपमानजनक बयान प्रकाशित करके वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे वादी की छवि खराब हुई है।
- इसके अलावा, एएनआई से जुड़े संपादकों को पेज में बदलाव करने से रोकने के लिये कथित विकिपीडिया की सेटिंग्स भी बदल दी गई हैं।
- एएनआई का मामला यह है कि विकिमीडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के सुरक्षित प्रावधानों के तहत दायित्वों का उल्लंघन किया है।
सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान क्या हैं?
- सुरक्षित बंदरगाह प्रावधानों में यह प्रावधान है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्त्ता द्वारा उत्पन्न विषय-वस्तु के लिये कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि वे चिह्नित आपत्तिजनक विषय-वस्तु को हटाने या संबोधित करने के लिये कार्य करते हैं, इस प्रकार मुक्त भाषण का समर्थन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्लेटफॉर्म पूर्वव्यापी विषय-वस्तु नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार नहीं हैं।
- इस प्रकार, ये प्रावधान अपवाद के साथ उपयोगकर्त्ताओं के डेटा को होस्ट करने वाली कंपनियों की रक्षा करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT एक्ट) की धारा 79 सुरक्षित बंदरगाह के सिद्धांत को मूर्त रूप देती है।
- IT अधिनियम की धारा 79 (1) में प्रावधान है कि कोई मध्यस्थ उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- हालाँकि यह उपधारा (2) और (3) के अधीन है।
- साथ ही, यह एक सर्वोपरि खंड है।
- धारा 79 (2) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत सुरक्षा उपलब्ध होगी यदि:
- मध्यस्थ की भूमिका तीसरे पक्ष द्वारा साझा की गई सूचना के लिए संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमित है।
- सूचना प्रेषित की जाती है, अस्थायी रूप से संग्रहीत की जाती है, या होस्ट की जाती है।
- मध्यस्थ प्रसारण आरंभ नहीं करता है।
- मध्यस्थ प्रसारण के प्राप्तकर्त्ता का चयन नहीं करता है।
- मध्यस्थ प्रेषित की जा रही सूचना का चयन या संशोधन नहीं करता है।
- मध्यस्थ को अधिनियम के तहत कर्तव्यों का पालन करने में उचित परिश्रम करना चाहिये।
- मध्यस्थ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- धारा 79 (3) उप-धारा (1) की गैर-लागू होने की शर्तें निर्धारित करती है:
- मध्यस्थ ने धमकी, वचन या अन्य तरीकों से साजिश रचकर, उकसाकर, सहायता करके या इसके कमीशन को प्रेरित करके गैरकानूनी कार्य में भाग लिया है।
- मध्यस्थ को सूचित किया जाता है (वास्तविक ज्ञान या सरकार या उसकी एजेंसी से अधिसूचना के माध्यम से) कि उसके सिस्टम का उपयोग गैरकानूनी कार्य के लिये किया जा रहा है।
- मध्यस्थ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किये बिना आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने में विफल रहता है।
- IT अधिनियम की धारा 79 (1) में प्रावधान है कि कोई मध्यस्थ उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
सीलबंद कवर न्यायशास्त्र क्या है?
- सीलबंद कवर न्यायशास्त्र (SCJ) एक कानूनी अवधारणा है, जो किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष संवेदनशील या गोपनीय सूचना को एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत करने की प्रथा को संदर्भित करता है, जिसे केवल मामले के प्रभारी न्यायाधीश या न्यायाधीशों द्वारा ही खोला और समीक्षा की जाती है।
- हालाँकि सीलबंद कवर के विचार को परिभाषित करने के लिये कोई विशिष्ट कानून नहीं है, फिर भी उच्चतम न्यायालय को इसका उपयोग करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश XIII के नियम 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 से प्राप्त होती है।
- न्यायालय मोटे तौर पर दो परिस्थितियों में सीलबंद कवर में सूचना मांग सकता है:
- जब सूचना किसी चल रही जाँच से संबंधित हो,
- जब इसमें व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी शामिल हो जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन या विश्वास का हनन हो सकता है।
- वर्तमान मामले में न्यायालय की खंडपीठ ने सहमति आदेश के माध्यम से विकिमीडिया को कथित ‘प्रशासकों’ की ग्राहक जानकारी सीलबंद कवर में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- मंच के 'प्रशासकों' की पहचान के बारे में जानकारी का खुलासा मंच की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है और इसके परिणामस्वरूप भविष्य के संपादकों का मंच पर विश्वास कम हो सकता है।
निष्कर्ष
सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसा माहौल प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वे बिना किसी डर के कार्य कर सकें। सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान इन कंपनियों को सहजता और सुरक्षा का एहसास देते हैं। हालाँकि, सोशल मीडिया कंपनियों को दी जाने वाली सुरक्षा और उन व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक बढ़िया संतुलन होना चाहिये जिनकी जानकारी का उपयोग किया जा रहा है। यह विवाद मामले को सुलझाएगा और देश के IT न्यायशास्त्र में एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगा।