जस कोजेंस
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अंतर्राष्ट्रीय कानून

जस कोजेंस

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 24-Jul-2024

परिचय:

जस कोजेंस को लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य मानदंड के रूप में भी जाना जाता है।

  • यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक मौलिक एवं सर्वोपरि सिद्धांत है।
  • यह प्रकृति में निरपेक्ष है, जिसका अर्थ है कि किसी भी ऐसे कार्य के लिये कोई बचाव नहीं हो सकता है जो जस कोजेंस द्वारा निषिद्ध है।

जस कोजेंस:

  • अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ सिद्धांत हैं जिनका सभी राज्यों को पालन करना चाहिये। उनका पालन न करने से उस विधिक प्रणाली का मूल तत्त्व प्रभावित हो सकता है जिससे वे संबंधित हैं।
  • इन नियमों को संधियों के माध्यम से नहीं बदला जा सकता।
  • यह मूलतः उन मानदंडों का संकलन है जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निर्धारित करते हैं तथा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मौलिक हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं और इन मानदंडों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध अपराध माना जाता है।
  • जस कोजेंस का तात्पर्य नरसंहार, गुलामी, दास व्यापार, यातना या किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध से है।

संधियों के विधान पर वियना कन्वेंशन, 1969 और जस कोजेंस:

  • संधियों के विधान पर वियना कन्वेंशन, 1969 का अनुच्छेद 53:
    • अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि यदि कोई संधि अपने समापन के समय सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी पूर्वनिर्धारित मानदंड के साथ टकराव करती है तो वह संधि शून्य हो जाती है।
    • यह अनुच्छेद वर्तमान कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिये एक पूर्वनिर्धारित मानदंड प्रदान करता है कि:
      • यह एक ऐसा मानदंड है जिसे समग्र रूप से राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है और मान्यता दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है, और
      • जिसे केवल उसी प्रकृति के सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि मानदंड द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
  • संधियों के विधान पर वियना कन्वेंशन, 1969 का अनुच्छेद 64:
    • अनुच्छेद 64 में यह प्रावधान है कि यदि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई नया अनिवार्य मानदंड उत्पन्न होता है, तो कोई भी मौजूदा संधि जो उस मानदंड के विरोध में है, अमान्य हो जाती है तथा समाप्त हो जाती है।
  • अनुच्छेद 72 संधि विधान पर वियना कन्वेंशन, 1969 का पैरा 2:
    • अनुच्छेद 72 के पैरा 2 में यह प्रावधान है कि किसी संधि के मामले में जो अनुच्छेद 64 के तहत शून्य हो जाती है और समाप्त हो जाती है, संधि की समाप्ति:
      • संधि को निष्पादित करने के लिये पक्षों को किसी भी दायित्व से मुक्त करता है;
      • संधि की समाप्ति, पूर्व संधि के निष्पादन के माध्यम से बनाए गए पक्षों के किसी भी अधिकार, दायित्व या विधिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, बशर्ते कि उन अधिकारों, दायित्वों या स्थितियों को उसके उपरांत केवल इस सीमा तक बनाए रखा जा सकता है कि उनकी उपस्थिति स्वयं में लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के नए अनिवार्य मानदंड के साथ संघर्ष में नहीं है।
  • वियना कन्वेंशन के उपरोक्त प्रावधानों में यह प्रावधान है कि किसी संधि के वैध होने के लिये यह आवश्यक है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप हो, जो कि जस कोजेंस की प्रकृति के होते हैं।

जस कोजेंस क्या हैं?

  • जस कोजेंस (jus cogens) के चरित्र वाले मानदंड व्यावहारिक रूप से केवल सामान्य प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानदंड द्वारा ही बनाए जा सकते हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय विधि में तीन प्रकार के जस कोजेंस नियम मौजूद हैं।
    • प्रथम, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में हैं।
    • दूसरे, वे जो मानवीय उद्देश्यों के लिये बनाए गए हैं।
    • तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग या धमकी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा प्रस्तुत विधान।
  • हालाँकि 'अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित', 'मानवीय उद्देश्यों' और 'चार्टर के सिद्धांतों' जैसी अभिव्यक्तियों की सटीक परिभाषा के अभाव में, उपरोक्त आधार पर यह निर्धारित करना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में जस कोजेंस नियम क्या हैं।
  • यह कहना मुश्किल है कि जस कोजेंस के मानदण्ड क्या हैं। यह अवधारणा देशीय विधि की सार्वजनिक नीति के साथ अपनी समानता रखती है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन-से नियम जस कोजेंस के चरित्र को निर्धारित करते हैं।

जस कोजेंस से संबंधित निर्णयज विधियाँ क्या हैं?

  • बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम सर्बिया और मोंटेनेग्रो [2007]:
    • सर्बिया पर बोस्निया और हर्जेगोविना की मुस्लिम जनसंख्या को समाप्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण नरसंहार अपराध की रोकथाम तथा दण्ड संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ और इस प्रकार नरसंहार कन्वेंशन के एक अनुच्छेद को लागू किया गया।
    • इस मामले में न्यायमूर्ति लॉटरपैच ने जस कोजेंस को एक ऐसी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जो प्रथागत विधि और संधि दोनों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्राकृतिक विधि तथा मानवता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।
    • उन्होंने जस कोजेंस को विधि के सामान्य सिद्धांतों के साथ भी जोड़ा और कहा कि इसके मूल के बावजूद, जस कोजेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आवश्यक विधि के सभी आधारभूत सिद्धांतों को समाविष्ट करता है अतः पदानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ है।
    • इस मामले में सर्वसम्मति से यह माना गया कि इस नरसंहार में सर्बिया न तो सीधे तौर पर शामिल था और न ही इसमें उसकी कोई सहभागिता थी परंतु इस नरसंहार को रोकने में सर्बिया की विफलता, नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन का कारण थी जबकि नरसंहार सम्मेलन, जस कोजेंस का एक भाग था।
  • निकारागुआ गणराज्य बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1984):
    • अमेरिका ने निकारागुआ के विरुद्ध गतिविधियों की योजना बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का निर्णय किया। अमेरिका ने निकारागुआ में सशस्त्र हस्तक्षेप का नेतृत्व किया और निकारागुआ के विरुद्ध सैन्य तथा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया।
    • न्यायालय ने माना कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने निकारागुआ पर सीधे आक्रमण करके किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग न करने के अपने परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधिक दायित्व का उल्लंघन किया।
  • पाब्लो नाजेरा केस (1928):
    • यह उन प्रारंभिक मामलों में से एक था, जिसमें न्यायालय ने जस कोजेंस की अवधारणा को मान्यता दी।
    • यहाँ मुद्दा फ्राँस और मैक्सिको के बीच पाब्लो नाजेरा नामक मध्यस्थता पंचाट के विषय में था।
    • संबंधित मामले का प्रश्न संधियों के पंजीकरण तथा संधि का पंजीकरण न होने की स्थिति में अमान्यता की स्वीकृति से संबंधित था।
    • मेक्सिको ने प्रारंभिक आपत्ति के रूप में फ्रेंको-मेक्सिको समझौते में फ्राँस द्वारा पंजीकरण न कराने का मुद्दा उठाया था।
    • मध्यस्थता आयोग के अध्यक्ष ने इस दायित्व को गैर-अपमानजनक बताया तथा इसे उचित ठहराने के लिये जस कोजेंस के सिद्धांत का उपयोग किया।

निष्कर्ष:

अंतर्राष्ट्रीय विधि में जस कोजेंस का नियम मौजूद है, परंतु जहाँ तक इसकी विषय-वस्तु का प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि जस कोजेंस का अस्तित्व ही नहीं है। जस कोजेंस के सिद्धांत ने आशान्वित किया है कि विधि के मानकों को विकसित करने से घरेलू मामलों में न्याय प्राप्त होगा और राष्ट्रों के बीच न्याय, शांति तथा सहयोग के लिये बेहतर दृष्टिकोण विकसित होगा।