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आपराधिक कानून

जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1972)

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 05-Mar-2025

परिचय

 यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो मृत्युदण्ड की संवैधानिकता पर चर्चा करता है।

  • यह निर्णय न्यायमूर्ति डी.जी. पालेकर, न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एन. रे, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ और न्यायमूर्ति एम. हमीदुल्ला बेग की एकल पीठ द्वारा दिया गया।

तथ्य   

  • मामले की पृष्ठभूमि:
    • जगबीर सिंह (अपीलकर्त्ता के चचेरे भाई) के पिता शिवराज सिंह की हत्या इस अपराध से कई वर्ष पहले कर दी गई थी। 
    • छोटे सिंह पर शिवराज सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था।
  • विद्वेष एवं प्रतिद्वंद्विता:
    • शिवराज सिंह की हत्या के कारण छोटे सिंह एवं अपीलकर्त्ता के साथ-साथ जगबीर सिंह के बीच दुश्मनी प्रारंभ हो गई। 
    • शिवराज सिंह की हत्या के समय अपीलकर्त्ता एवं जगबीर सिंह दोनों अप्राप्तवय थे, लेकिन वर्तमान मामले के समय तक वे प्राप्तवय हो चुके थे।
  • हत्या की ओर ले जाने वाली घटना:
    • 9 सितम्बर, 1969 को एक पक्ष के जगमोहन सिंह (अपीलकर्त्ता) और जगबीर सिंह तथा दूसरे पक्ष के छोटे सिंह के बीच सिंचाई अधिकार को लेकर विवाद हुआ। 
    • उस समय विवाद सुलझ गया था और आगे कोई घटना नहीं घटी।
  • छोटे सिंह की हत्या:
    • 10 सितंबर, 1969 को शाम करीब 5 बजे अपीलकर्त्ता एवं जगबीर सिंह क्रमशः एक देसी पिस्तौल और एक लाठी लेकर बाजरे के खेत में छिप गए। 
    • जब ​​छोटे सिंह वहाँ से गुजरे तो अपीलकर्त्ता ने उन्हें रुकने और मामले को हमेशा के लिये सुलझाने के लिये कहा। 
    • छोटे सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपीलकर्त्ता ने उनका पीछा किया और उनकी पीठ में गोली मार दी। 
    • छोटे सिंह कुछ दूर भागने के बाद वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।
  • विधिक कार्यवाही एवं सज़ा:
    • सत्र न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपीलकर्त्ता को मृत्युदण्ड की सजा दी।
    • उच्च न्यायालय ने मृत्युदण्ड को यथावत रखते हुए कहा कि इसमें कोई अपवादजनक परिस्थितियाँ नहीं थीं।
    • सजा में हस्तक्षेप करने के विषय में निर्णय लेने के लिये उच्चतम न्यायालय में अपील की गई।
    • सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्त्ता को दी गई मृत्युदण्ड की सजा, जिसे उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी, को विशेष अनुमति के अंतर्गत अपील में चुनौती दी गई। 

शामिल मुद्दे  

  • क्या उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदण्ड की चुनौती यथावत रखी जा सकती है?

टिप्पणी 

  • इस मामले में न्यायालय के समक्ष मृत्युदण्ड की संवैधानिकता के विषय में प्रश्न प्रस्तुत किया गया था। 
  • न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माताओं को विधि के अंतर्गत मृत्युदण्ड की अनुमति के विषय में सूचना थी। 
  • इन उपबंधों में भारतीय संविधान, 1950 (COI) का अनुच्छेद 72 (1) (c) शामिल है, जो राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिये दोषी माने गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या क्षमा देने या निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है, "उन सभी मामलों में जहाँ सजा मृत्युदण्ड है"।
  • मृत्युदण्ड के उन्मूलन पर बहस:
    • विभिन्न अध्ययन मृत्युदण्ड के विरुद्ध तर्क देते हैं, लेकिन वे अक्सर व्यक्तिगत प्रेरणाओं पर विचार किये बिना हत्याओं को सामान्यीकृत कर देते हैं। 
    • कुछ हत्याएँ असाधारण रूप से क्रूर होती हैं या सामाजिक स्थिरता को खतरा पहुँचाती हैं, जिसके लिये निवारक और सामाजिक निंदा के रूप में मृत्युदण्ड की आवश्यकता होती है।
  • मृत्युदण्ड को समाप्त करने के प्रयासों पर विधायी इतिहास:
    • मृत्युदण्ड को समाप्त करने के लिये विधेयक और प्रस्ताव लोकसभा (1956) और राज्यसभा (1958, 1961, 1962) में प्रस्तुत किये गए, लेकिन उन्हें या तो खारिज कर दिया गया या वापस ले लिया गया। 
    • इससे पता चलता है कि सांसदों और जनप्रतिनिधियों ने उन्मूलन का समर्थन नहीं किया।
  • दोषपूर्ण निष्पादन के विरुद्ध न्यायिक सुरक्षा:
    • हत्या के आरोपी व्यक्ति को कई न्यायिक समीक्षाओं से गुजरना पड़ता है:
      • सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई।
      • उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की अनिवार्य पुष्टि।
      • कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में आगे अपील।
      • राष्ट्रपति और राज्यपाल सहित उच्च स्तरों पर समीक्षा और दया याचिका के विकल्प।
      • ये सुरक्षा उपाय जल्दबाजी या मनमाने ढंग से किये जाने वाले निष्पादन को रोकते हैं।
  • सज़ा दिये जाने में न्यायिक विवेक का प्रावधान:
    • भारतीय दण्ड संहिता, 1980 (IPC) में प्रावधानित हत्या (धारा 302) और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने (धारा 121) के मामलों में न्यायाधीशों को मृत्युदण्ड और आजीवन कारावास के बीच विवेकाधिकार की अनुमति देता है। 
    • न्यायाधीशों को उचित सजा निर्धारित करने के लिये गंभीर और लघुकरण की परिस्थितियों का मूल्यांकन करना चाहिये।
  • IPC में हत्या का वर्गीकरण:
    • IPC निम्नलिखित में भेद स्थापित करती है:
      • हत्या के तुल्य आपराधिक मानव वध (धारा 302 के अधीन दण्डनीय गंभीर मामले) 
      • हत्या के तुल्य नहीं, आपराधिक मानव वध (धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आने वाले मामले, जिनमें कम सजा का प्रावधान है)
    • हत्या को और अधिक पुनर्परिभाषित करने के लिये कोई व्यावहारिक सूत्र मौजूद नहीं है, तथा न्यायिक विवेक अब भी आवश्यक है।
  • अनुच्छेद 14 के अंतर्गत न्यायिक विवेक एवं समानता:
    • सज़ा देने का विवेक अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग-अलग होते हैं। 
    • उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायिक विवेक मनमाना भेदभाव नहीं है। 

निष्कर्ष 

  • भारत की विशाल सामाजिक विविधता, नैतिकता और शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विधि प्रवर्तन आवश्यकताओं को देखते हुए, मृत्युदण्ड को समाप्त करना संभव नहीं है। 
  • विधिक प्रणाली प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जबकि न्यायाधीशों को मामले की सूक्ष्मता के आधार पर मृत्यु या आजीवन कारावास लगाने के लिये आवश्यक विवेक प्रदान करती है।