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बौद्धिक संपदा अधिकार

टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स रामकुमार ज्वैलर्स (2012)

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 06-Mar-2025

परिचय

  • यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अधिकारों के विषय में चर्चा करता है। 
  • यह निर्णय न्यायमूर्ति मनमोहन की एकल पीठ द्वारा दिया गया।

तथ्य

  • टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वादी) ने कॉपीराइट अतिलंघन, व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग, पासिंग ऑफ, हर्जाना आदि को रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वाद दायर किया है।
  • टाइटन एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1987 में टाटा समूह और टिडको के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी, जो घड़ियों, दीवाल घड़ियों और आभूषणों के निर्माण में संलग्न है।
  • टाइटन आभूषणों के लिये TANISHQ ब्रांड का मालिक है तथा इसने अपने हीरे के आभूषण संग्रह के लिये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया है।
  • टाइटन और अमिताभ बच्चन के बीच 17 मार्च, 2011 को हुए एक करार के अंतर्गत उनकी सेवाओं से संबंधित सभी बौद्धिक संपदा अधिकार टाइटन को अंतरित कर दिये गए।
  • टाइटन का "ट्रू डायमंड्स" विज्ञापन अभियान जिसमें बच्चन परिवार को दिखाया गया था, व्यापक था, जिसमें उपभोक्ताओं को हीरे की गुणवत्ता के 4C के विषय में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
  • टाइटन का आरोप है कि रामकुमार ज्वैलर्स (प्रतिवादी) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होर्डिंग्स लगाए, जिसमें बच्चन परिवार को दिखाए गए टाइटन के विज्ञापनों की हूबहू नकल की गई।
  • टाइटन का दावा है कि यह उनके कॉपीराइट का अतिलंघन करता है और लोगों को गुमराह करके यह विश्वास दिलाता है कि रामकुमार ज्वैलर्स का संबंध TANISHQ से है।
  • प्रतिवादी ने होर्डिंग लगाने से मना किया और दावा किया कि यह अज्ञात व्यक्तियों या प्रतिस्पर्धियों का कार्य है जो परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं।
  • प्रतिवादी का दावा है कि उन्होंने इस कथित शरारत के विषय में 5 सितंबर, 2011 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
  • न्यायालय की सुनवाई में, प्रतिवादी ने कहा कि उन्हें वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते टाइटन क्षति और लागत के अपने दावों को छोड़ दे। 

शामिल मुद्दे  

  • क्या व्यक्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये?

टिप्पणी 

  • न्यायालय ने पाया कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (सीए) की धारा 17 (बी) के अनुसार वादी उक्त विज्ञापन में कॉपीराइट का प्रथम स्वामी है। 
  • न्यायालय ने आगे पाया कि वादी के पास श्री अमिताभ बच्चन और श्रीमती जया बच्चन से तनिष्क डायमंड आभूषणों के विज्ञापन के लिये एक विशेष लाइसेंस है, जिसका शीर्षक "सेवाओं के लिये संविदा" है, जो एक निश्चित अवधि के लिये है। 
  • इस प्रकार, वादी इस संविदा के अंतर्गत कल्पित, निर्मित, अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम में प्रस्तुत और/या उत्पादित सभी कार्यों/सामग्री के कॉपीराइट का स्वामी है। 
  • किसी सेलिब्रिटी के प्रचार का अधिकार
    • हेलन लैबोरेटरीज बनाम टॉप्स च्यूइंग गम (1953) के मामले में न्यायालय ने माना कि:
      • किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर के प्रचार मूल्य का अधिकार है, अर्थात अपनी तस्वीर को प्रकाशित करने का विशेष विशेषाधिकार देने का अधिकार, तथा ऐसा अनुदान वैध रूप से सकल रूप में किया जा सकता है, यानी किसी व्यवसाय या किसी अन्य वस्तु के अंतरण के बिना। 
      • इस अधिकार को प्रचार का अधिकार कहा जा सकता है।
    • न्यायालय ने सेलिब्रिटी को एक प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। 
    • सेलिब्रिटी वह व्यक्ति होता है जिसके विषय में बहुत से लोग चर्चा करते हैं या जानते हैं। 
    • न्यायालय ने माना कि मानव पहचान के व्यावसायिक उपयोग का अधिकार प्रचार का अधिकार है।
  • न्यायालय ने माना कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उसकी अनुमति के बिना विज्ञापन में किया जाता है, तो शिकायत यह नहीं है कि किसी को भी उनकी पहचान का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिये, बल्कि यह है कि उनकी पहचान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाए, इसे नियंत्रित करने का अधिकार प्रसिद्ध व्यक्ति के पास होना चाहिये। 
  • न्यायालय ने माना कि प्रचार के अधिकार के मामलों में दायित्व के लिये तीन मूलभूत तत्त्व हैं:
    • वैधता: वादी के पास मानव की पहचान में लागू करने योग्य अधिकार है।
    • पहचान: सेलिब्रिटी को प्रतिवादी के अनाधिकृत उपयोग से पहचाना जाना चाहिये।
    • जब सेलिब्रिटी पहचान योग्य हो तो झूठ, भ्रम या धोखे का कोई साक्ष्य आवश्यक नहीं है।
  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि प्रचार का अधिकार पारंपरिक भ्रामक विज्ञापन विधि से परे है। 
  • पहचान सिद्ध करने के तरीके:
    • प्रसिद्ध हस्तियों के लिये, प्रतिवादी के उपयोग और वादी की पहचान विशेषताओं की सरल तुलना के माध्यम से "बिना सहायता वाली पहचान" पर्याप्त हो सकती है। 
    • यह चेहरा तुलना वर्तमान मामले में प्रासंगिक है क्योंकि प्रतिवादी के होर्डिंग्स में बच्चन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो टाइटन के तनिष्क विज्ञापन की सटीक प्रतिकृति है।
  • महत्त्वपूर्ण पहचान सिद्ध करने के अन्य तरीके:
    • प्रतिवादी के उपयोग में कई तत्त्वों का साक्ष्य जो सामूहिक रूप से वादी की ओर इशारा करते हैं।
    • प्रतिवादी द्वारा वादी की पहचान पर व्यापार करने के आशय का प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिससे पहचान का अनुमान लगाया जा सकता है।
  • इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की।

निष्कर्ष 

  • यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो यह अभिनिर्धारित करता है कि सेलिब्रिटी क्या है और सेलिब्रिटी के प्रचार का अधिकार क्या है।