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वाणिज्यिक विधि

श्री लाल महल लिमिटेड बनाम प्रोगेटो ग्रेनो स्पा (2013)

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 13-Nov-2024

परिचय

  • यह विदेशी पंचाटों की प्रवर्तनीयता से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है। 
  • यह निर्णय न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाया गया।

तथ्य

  • 12 मई, 1994 को शिवनाथ राय हरनारायण (भारत) कंपनी (विक्रेता) और इटलग्रानी स्पा, नेपल्स, इटली (क्रेता) के बीच 20,000 मीट्रिक टन भारतीय ड्यूरम गेहूँ की बिक्री के लिये 162 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से संविदा हुई थी।
  • मुख्य संविदा शर्तों में एस.जी.एस. इंडिया द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन शामिल था, जिसे अंतिम एवं निर्णायक प्रमाणन एजेंसी के रूप में निर्धारित किया गया था।
  • गेहूँ को विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करना था, जैसे नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा कम-से-कम 80% काँच जैसी सामग्री होनी चाहिये।
  • संविदा में निरीक्षण एजेंसी के रूप में एस.जी.एस. इंडिया द्वारा प्रमाणन की शर्त रखी गई थी।
  • विक्रेताओं ने अगस्त 1994 में गेहूँ भेजा, जिसे एस.जी.एस. इंडिया द्वारा संविदा की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में प्रमाणित किया गया।
  • बाद में क्रेताओं ने दावा किया कि एस.जी.एस. जिनेवा ने पाया कि गेहूँ नरम गेहूँ है, न कि ड्यूरम गेहूँ, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया था, तथा उन्होंने विक्रेताओं पर संविदा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
  • क्रेताओं ने GAFTA (अनाज और चारा व्यापार संघ) के समक्ष माध्यस्थम् के लिये आवेदन दायर किया।
  • 4 दिसंबर, 1997 को, GAFTA अधिकरण ने क्रेताओं के पक्ष में निर्णय दिया, यह निष्कर्ष निकाला कि गेहूँ संविदा संबंधी विनिर्देशों को पूरा नहीं करता था। अधिकरण ने मूल्य अंतर, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति और ब्याज के लिये $1,023,750 का भुगतान करने का आदेश दिया।
  • विक्रेताओं ने GAFTA के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके माध्यस्थम् को रोकने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि कोई वैध माध्यस्थम् समझौता नहीं था। इस याचिका को खारिज कर दिया गया, साथ ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया।
  • विक्रेताओं ने GAFTA के निर्णयों के विरुद्ध अपील बोर्ड में अपील की, जिसने मूल निर्णयों को बरकरार रखा तथा कहा कि उपलब्ध कराया गया गेहूँ नरम गेहूँ था।
  • विक्रेताओं ने अपील पंचाट संख्या 3782 को लंदन के उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 21 दिसंबर, 1998 को उनकी अपील खारिज कर दी। विक्रेताओं ने अपील पंचाट संख्या 3783 को चुनौती नहीं दी, जिससे दोनों पंचाट अंतिम हो गए।
  • क्रेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन पंचाटों को लागू करने की मांग की। विक्रेताओं ने आपत्ति जताई और दावा किया कि ये पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं और संविदा, विशेष रूप से एस.जी.एस. इंडिया द्वारा दिये गए प्रमाणन का खंडन करते हैं।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि ये पंचाट लागू करने योग्य हैं और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह अपील बोर्ड या GAFTA द्वारा पहले से निर्धारित तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं रखता।
  • श्री लाल महल लिमिटेड के प्रतिनिधि विक्रेताओं ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पंचाटों का कार्यान्वयन संविदा की शर्तों और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।

शामिल मुद्दा

  • क्या प्रतिवादी के पक्ष में दिये गए निर्णय (सं. 3782 और सं. 3783) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (A एंड C अधिनियम) की धारा 48 के अंतर्गत लागू किये जाने की संभावना है?

टिप्पणियाँ

  • यह महत्त्वपूर्ण है कि विदेशी पंचाट अधिनियम की धारा 7 (1) (b) (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पंचाट का कार्यान्वयन सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा, तो उस विदेशी पंचाट को लागू नहीं किया जाएगा।
  • रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (1994) के निर्णय के पश्चात, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 48(2)(b) के संदर्भ में "भारत की सार्वजनिक नीति" की व्याख्या संकीर्ण रूप में की जानी चाहिये। यदि कोई विदेशी पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है तथा यह रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (1994) में वर्णित तीन श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, तो उसके प्रवर्तन को अस्वीकार किया जाएगा।
  • धारा 48(2)(b) के संदर्भ में 'भारत की सार्वजनिक नीति' सिद्धांत का प्रयोग घरेलू मध्यस्थता पंचाट से संबंधित समान अभिव्यक्ति के उपयोग की तुलना में अधिक सीमित है।
  • न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि विदेशी निर्णय को धारा 48 (2) (b) के अंतर्गत तभी लागू करने से मना किया जाएगा जब ऐसा प्रवर्तन (i) भारतीय कानून की मूल नीति या (ii) भारत के हितों या (iii) न्याय या नैतिकता के विरुद्ध हो।
  • न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 48 के अंतर्गत जाँच का क्षेत्र विदेशी पंचाट की वैधता के आधार पर पुनरावलोकन की अनुमति नहीं देता है।
  • न्यायालय ने वर्तमान तथ्यों के आधार पर टिप्पणी की कि वर्तमान निर्णय ऐसा नहीं है जिसे रद्द किया जा सके, क्योंकि यह उन आधारों के अंतर्गत नहीं आता है जिनके आधार पर किसी विदेशी पंचाट को रद्द किया जा सके।
  • इसलिये, न्यायालय ने इस मामले में विदेशी पंचाट को रद्द करने से इनकार कर दिया।

निष्कर्ष 

  • निर्णय में विदेशी पंचाट को रद्द करने से संबंधित कानून पर चर्चा की गई है।
  • विदेशी पंचाट को रद्द करने का आधार यह है कि यह निम्नलिखित के विपरीत पाया जाता है:
  • भारतीय कानून की मौलिक नीति
  • भारत के हित
  • न्याय या नैतिकता


[मूल निर्णय]