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सांविधानिक विधि

गुजरात राज्य बनाम एच.बी. कपाड़िया एजुकेशन ट्रस्ट एवं अन्य (2023)

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 29-Nov-2024

परिचय

यह भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 30 से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है।

  • यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया।

तथ्य  

  • प्रतिवादी संख्या 1, एक जैन अल्पसंख्यक संस्थान, "द न्यू हाई स्कूल" नामक एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल चलाता था। श्री एच.एच. कपाड़िया स्कूल के प्रधानाचार्य थे।
  • 22 जुलाई, 1999 को श्री कपाड़िया 58 वर्ष के हो गए।
  • संस्था ने ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) से प्रधानाचार्य के रूप में उनका कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाने की अनुमति मांगी और इस शर्त के साथ अनुमति प्राप्त की कि उनका वेतन संस्था द्वारा दिया जाएगा।
  • संस्था ने 16 अप्रैल, 2001 को एक पत्र के माध्यम से श्री कपाड़िया के लिये 60 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये एक और विस्तार का अनुरोध किया।
  • इस अनुरोध को ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा 18 जून, 2001 को अस्वीकार कर दिया गया।
  • DEO के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई।
  • एकल पीठ ने संस्था के पक्ष में निर्णय दिया और कहा:
    • न्यायालय ने माना कि DEO के कार्यों ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) (अल्पसंख्यक अधिकार) का उल्लंघन किया है।
    • न्यायालय ने संस्था को श्री कपाड़िया को 60 वर्ष से अधिक समय तक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त रखने की अनुमति दी।
    • न्यायालय ने सरकार को श्री कपाड़िया को वर्ष 2001-2012 की अवधि के लिये वेतन के लिये अनुदान देने का निर्देश दिया।
  • एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।
  • इस प्रकार, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष था।

शामिल मुद्दा

  • क्या अनुदान सहायता संहिता के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 2 - स्कूल के प्रधानाचार्य के वेतन के लिये प्रतिवादियों को सहायता प्रदान नहीं करने के अपीलकर्त्ताओं के निर्णय को मनमाना या भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 30 (1) का उल्लंघन कहा जा सकता है?

टिप्पणी

  • न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित कानून इस मुद्दे को सुलझाने में सहायक होंगे:
    • COI का अनुच्छेद 30।
    • गुजरात माध्यमिक शिक्षा अधिनियम।
    • गुजरात अधिसूचना के तहत प्रकाशित अनुदान सहायता संहिता के तहत बनाए गए विनियम।
  • यहाँ प्रासंगिक विनियम इस प्रकार हैं:
    • उक्त विनियमनों का विनियमन 42 इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिये अनुदान सहायता संहिता (1964) को रद्द कर देता है।
    • विनियमन 43 अल्पसंख्यक संस्थाओं को विनियमन 36 की प्रयोज्यता से छूट देता है, जो सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित है।
  • अल्पसंख्यक संस्थाओं में सेवानिवृत्ति से संबंधित कानून इस प्रकार है:
    • अल्पसंख्यक संस्थाएँ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में विनियमन 36 से बाध्य नहीं हैं।
    • हालाँकि, अनुदान सहायता संहिता वहाँ लागू होती है जहाँ विनियमन निष्क्रिय होते हैं। अनुदान सहायता संहिता के अंतर्गत:
      • शिक्षक आमतौर पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
      • 60 वर्ष तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है।
  • न्यायालय ने कहा कि सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक स्कूल 58 या 60 वर्ष की आयु से अधिक के कर्मचारियों को वेतन के लिये सहायता की उम्मीद करते हुए नियुक्त नहीं कर सकते।
  • इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अनुदान सहायता संहिता सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले सभी माध्यमिक विद्यालयों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वे अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित हों या अन्यथा, तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये विद्यालयों को संहिता का अनुपालन करना होगा।
  • न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:
    • टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2003): अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुदान के लिये गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के समान ही शर्तें लागू होती हैं।
    • उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अभय नंदन इंटर कॉलेज (2021): सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच भेद किये बिना अनुदान शर्तों का पालन करना चाहिये।
  • न्यायालय ने अंततः निम्नलिखित निर्णय दिया:
    • प्रतिवादी संस्था (जैन अल्पसंख्यक) अनुदान सहायता संहिता से बंधी हुई थी और अनुदान सहायता की अपेक्षा करते हुए 60 वर्ष की आयु के बाद अपने प्रधानाचार्य को जारी नहीं रख सकती थी।
    • उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलती की कि प्रतिवादी संस्था को प्रधानाचार्य को 60 वर्ष से अधिक समय तक अपने पास रखने का अधिकार है, तथा उसने वर्ष 2001-2012 के बकाया भुगतान का आदेश भी दिया।
    • उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया तथा अपीलकर्त्ता (राज्य सरकार) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

निष्कर्ष

  • न्यायालय ने कहा कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुदान सहायता संहिता की शर्तों का पालन करना चाहिये, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु सीमा भी शामिल है, क्योंकि ये नियम सभी सहायता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होते हैं।
  • उच्चतम न्यायालय ने सही कहा कि इस तरह का अनुपालन संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।