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वाणिज्यिक विधि
केरल राज्य बनाम लक्ष्मी वसंत आदि (2022)
«18-Nov-2024
परिचय
- यह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 30 (5) की प्रयोज्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है।
- यह निर्णय न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया।
तथ्य
- निजी प्रतिवादी उस समय अवयस्क थे जब उन्हें भागीदारी फर्म में भागीदार बनाया गया था।
- 1 जनवरी, 1976 को भागीदारी फर्म का पुनर्गठन किया गया तथा उपरोक्त दो अवयस्क भागीदारों को भागीदार के रूप में हटा दिया गया।
- संबंधित विभाग को सेवानिवृत्ति के बारे में जानकारी थी।
- इसके बाद जब उक्त अवयस्क वयस्क हो गए तो विभाग ने भागीदारी फर्म के साथ-साथ प्रतिवादियों के विरुद्ध भी बिक्री कर की मांग प्रस्तुत की।
- यह मामला संबंधित एकल पीठ के समक्ष था, जिसने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया तथा निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध मांग को खारिज कर दिया।
- दायर अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं।
- इसलिये, मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।
शामिल मुद्दा
क्या निजी प्रतिवादी भागीदारी फर्म में भागीदार होने के कारण कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं?
टिप्पणी
- न्यायालय ने कहा कि वर्तमान तथ्यों में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (IPA) की धारा 30 (5) लागू नहीं होगी।
- IPA की धारा 30(5) की प्रयोज्यता के प्रयोजन के लिये:
- एक अवयस्क को भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिये था।
- वयस्क होने के समय उसे भागीदार बने रहना चाहिये था।
- ऐसे निरंतर भागीदार को IPA की धारा 30(5) के अनुसार छह महीने का नोटिस देना आवश्यक होगा।
- यदि ऐसे भागीदार ने धारा 30(5) के अनुसार नोटिस नहीं दिया है तो उसे भागीदार माना जाएगा और धारा 30(7) के अनुसार दायित्व लागू होंगे।
- इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि धारा 30 (5) उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ अवयस्क वयस्क होने के समय भागीदार नहीं था।
- इसलिये, ऐसा अवयस्क भागीदारी के किसी भी पिछले बकाये के लिये उत्तरदायी नहीं होगा, जब वह भागीदारी होने के कारण भागीदार था।
- इसलिये, न्यायालय ने माना कि बिक्री कर की मांग को खारिज करने और अलग रखने में उच्च न्यायालय और संबंधित एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी।
निष्कर्ष
- इस निर्णय में भागीदारी फर्म में अवयस्क भागीदारों के दायित्व पर चर्चा की गई है।
- इसमें यह महत्त्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है कि यदि अवयस्क वयस्क होने से पहले भागीदार नहीं रह जाता है तो वह भागीदारी फर्म के बकाये के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।