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अंतर्राष्ट्रीय कानून

अभियोग का तरीका तथा क्षेत्रीय संप्रभुता की हानि

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 02-Sep-2024

परिचय:

  • राज्य वह मौलिक अवधारणा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित है।
  • राज्य का बिना भू-भाग के कोई अस्तित्व नहीं है।
  • राज्य का अस्तित्व उसके भू-भाग एवं संप्रभुता से निर्धारित होता है।

भू भाग क्या है?

  • यह एक भौगोलिक अवधारणा है।
  • भूमि, नदियाँ, झीलें, छतें, द्वीप, आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय जल, प्रादेशिक स्थान एवं वायु स्थान सभी इसमें शामिल हैं।
  • चार प्रकार की व्यवस्थाएँ जो किसी क्षेत्र पर लागू हो सकती हैं:
    • रेस नलियस: अधिग्रहित क्षेत्र, लेकिन क्षेत्रीय संप्रभुता प्रदान नहीं की गई है।
    • रेस कम्युनिस: ऐसा क्षेत्र जो किसी राज्य द्वारा शासित नहीं हो सकता है, जैसे कि उच्च समुद्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
    • टेरा नलियस: ऐसा राज्य, जिसकी अपनी अलग स्थिति है तथा जो कभी किसी अन्य राज्य से संबंधित नहीं रहा।
    • क्षेत्रीय संप्रभुता:
      • राज्य को अपने क्षेत्र में किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है।
      • यह राज्य को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है।
      • विधिक सूत्र के अनुसार क्विडक्विड एस्ट इन टेरिटोरियो एस्ट एटियम डे टेरिटोरियो राज्य की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति एवं संपत्ति, इसकी संपत्ति है।

संप्रभुता क्या है?

  • संप्रभुता किसी शासकीय निकाय का स्वयं पर पूर्ण अधिकार एवं शक्ति है, जिसमें बाह्य स्रोतों या निकायों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
  • हालाँकि व्यावहारिक रूप से, कोई भी देश अन्य देशों से अलग-थलग रहकर संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक निर्धारित सेट के अंतर्गत अन्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।
  • हस्तक्षेप एवं राज्य संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, “राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकारी आंतरिक रूप से नागरिकों के प्रति और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी होते हैं”।
  • इसलिये, यह कहना उचित है कि किसी अधिकारी का संप्रभुता का अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है।

राज्य की संप्रभुता प्राप्ति एवं हानि के तरीके क्या हैं?

  • क्षेत्रीय संप्रभुता का आरोप:
    • क्षेत्रीय संप्रभुता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं:
  • कब्ज़ा:
    • यह एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई राज्य किसी ऐसे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है जो किसी अन्य राज्य का नहीं होता।
    • यह आम तौर पर नया खोजा गया क्षेत्र होता है या पूर्ववर्ती राज्य द्वारा छोड़ा गया हो सकता है।
    •  यह किसी क्षेत्र पर झंडा फहराकर या औपचारिक घोषणा करके किया जा सकता है।
    • बाद में, कब्ज़े वाले क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण को कब्ज़े का गठन करने के लिये आवश्यक बना दिया गया।
  • विलय:
    • जब विजय अधीनता में बदल जाती है।
    • विजय का अर्थ है युद्ध में सैन्य बल द्वारा दुश्मन के क्षेत्र पर कब्ज़ा करना।
    • विजय प्राप्त करने के बाद, विजित क्षेत्र पर औपचारिक रूप से उपाधि का अधिकार होना चाहिये।
    • संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 4 के अनुसार यह विधिविरुद्ध हो गया है, जो राज्यों को बलपूर्वक क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने से रोकता है।
    • हाल के दिनों में, विलय के लिये भविष्य की संधि की आवश्यकता है।
  • अभिवृद्धि:
    • जब कोई नई भूमि आम तौर पर प्राकृतिक कारणों से बनती है तथा किसी राज्य के भूभाग से जुड़ जाती है, तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं।
    • यदि परिवर्तन मामूली एवं क्रमिक है तो सीमा को स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन यदि परिवर्तन तीव्र एवं अत्यधिक है तो सीमा मूल नदी तल के साथ ही बनी रहेगी।
    • इस अधिग्रहण के लिये अधिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा किसी औपचारिक कार्यवाही या दावे की आवश्यकता नहीं होती है।
  • अधिवेशन:
    • यह एक राज्य से दूसरे राज्य को संप्रभुता का अंतरण है।
    • यह दो राज्यों के मध्य एक औपचारिक करार के द्वारा होता है।
    • यह किसी राज्य के एक हिस्से या पूरे क्षेत्र के लिये किया जा सकता है।
    • जब पूरा राज्य किसी दूसरे राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो यह अधिग्रहण करने वाले राज्य का विलयन होता है।
    • अधिग्रहण स्वैच्छिक रूप से खरीद, विनिमय, उपहार, स्वैच्छिक विलय या विलयन द्वारा किया जाता है।
  • विधि:
    • यह किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को लंबे समय तक शांतिपूर्वक वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग करके प्राप्त करने का एक तरीका है।
    • यह कब्ज़े से अलग है। यह किसी दूसरे राज्य द्वारा पहले से कब्ज़े में लिये गए क्षेत्र का अधिग्रहण है।
    • समय की अवधि पर्याप्त होनी चाहिये, तथा संप्रभुता का निरंतर वास्तविक प्रयोग आवश्यक है।
    • अधिग्रहण करने वाले राज्य का कब्ज़ा सार्वजनिक होना चाहिये, अर्थात् अन्य सभी संविदा करने वाले राज्यों को इसकी सूचना होनी चाहिये।
    • यह कार्य पूर्ववर्ती राज्य की सहमति से किया जाना चाहिये।

क्षेत्रीय संप्रभुता की हानि:

  • जब कोई राज्य अधिग्रहण में चर्चित किसी भी तरीके से अपना क्षेत्र खो देता है।
  • परित्याग करने वाले राज्य द्वारा स्वयं को और अपने प्रभावी नियंत्रण को समाप्त करने का आशय आवश्यक है।
  • विद्रोह, राज्य क्षेत्र को खोने का एक तरीका है जो राज्य अधिग्रहण के किसी भी तरीके से उभयनिष्ट नहीं है।

संप्रभु क्षेत्र के अधिग्रहण और हानि के मामले क्या हैं?

  • पश्चिमी सहारा मामला (1975): यह अवलोकन किया गया कि राज्य संप्रभुता का अस्तित्व पर्याप्त पैमाने पर राज्य की गतिविधि है जो निर्णायक रूप से अधिकार का प्रयोग दर्शाता है।
  • पूर्वी ग्रीनलैंड पर नॉर्वे-डेनमार्क विवाद [डेनमार्क बनाम नॉर्वे (1933)]: स्थायी न्यायालय (PCIJ) के अनुसार संबंधित क्षेत्र पर राज्य के नियंत्रण की उपस्थिति एवं अधिग्रहण की मंशा कब्ज़े के लिये प्रभावी होनी चाहिये।
  • मिंक्वियर्स एन. डी. एक्रेहोस मामला [फ्राँस बनाम यूनाइटेड किंगडम (1975)]: इस मामले में यह माना गया कि कब्ज़े के लिये प्रभावी नियंत्रण अधिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा निरंतर होना चाहिये।
  • सुगंधा रॉय बनाम भारत संघ (1971): यह माना गया कि अधिग्रहण में राज्य की संप्रभुता निर्विवाद रूप से दूसरे राज्य को हस्तांतरित हो जाती है।
  • मलेशिया बनाम सिंगापुर (2008): सिंगापुर 1980 तक मलेशिया के पेड्रे ब्रांका/पलाऊ बटू पुतेह पर वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग करता था, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सिंगापुर द्वारा अधिग्रहण किया गया।
  • सीमांत भूमि विवाद [बेल्जियम बनाम नीदरलैंड (1959)]: PCIJ द्वारा यह माना गया है कि स्थानीय नीदरलैंड अधिकारियों द्वारा किये गए मात्र नियमित एवं प्रशासनिक कार्य बेल्जियम के विधिक आधिपत्य को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, जो एक सम्मेलन के अंतर्गत विधिवत् संपन्न हुआ है, यह निर्धारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1867 में रूस से अलास्का खरीदा।
  • वर्ष 1871 में फ्राँस द्वारा जर्मनी के अलसैस-लोरेन क्षेत्र पर कब्ज़ा।
  • भारत द्वारा गोवा पर कब्ज़ा।
  • पूर्वी पाकिस्तान में क्रांति ने बांग्लादेश को जन्म दिया (संप्रभु क्षेत्र की हानि)।

निष्कर्ष:

ऐसी कई प्रक्रियाएँ हैं जिनके माध्यम से राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधिक संधि द्वारा अधिग्रहण की अनुमति देता है जो अधिग्रहण का एकमात्र विधि तरीका है। राज्य पर लागू विधि प्राथमिक विधि हैं जो अधिग्रहण की वैधता एवं अवैधता को निर्धारित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति क्षेत्र से संबंधित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का परिणाम है।