होम / सिविल प्रक्रिया संहिता
सिविल कानून
निर्देश
« »06-Dec-2023
परिचय:
एक सिविल मुकदमे में, अपील के अलावा, पीड़ित पक्ष के लिये कुछ उपाय उपलब्ध होते हैं। निर्देश (Reference) ऐसा ही एक उपाय है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure- CPC) की धारा–113 इससे संबंधित है।
CPC की धारा–113
- यह धारा उच्च न्यायालय के निर्देश से संबंधित है। यह प्रकट करती है कि -
- ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, कोई भी न्यायालय किसी मामले को बता सकता है और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिये संदर्भित कर सकता है तथा उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे:
- बशर्ते कि जहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन में निहित किसी प्रावधान की वैधता के बारे में प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामले के निपटान के लिये आवश्यक है तथा यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन या प्रावधान अमान्य या निष्क्रिय है, लेकिन उच्च न्यायालय, जिसके लिये वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, न्यायालय अपनी राय और कारणों को निर्धारित करते हुए एक मामला बताएगा तथा इसे उच्च न्यायालय की राय के लिये संदर्भित करेगा।
- स्पष्टीकरण- इस खंड में, “विनियमन” (Regulation) का अर्थ बंगाल, बॉम्बे या मद्रास संहिता या विनियमन का कोई भी विनियमन है जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act) या किसी राज्य के सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
धारा–113, CPC का उद्देश्य
- अधीनस्थ न्यायालय को गैर-अपील योग्य मामलों में, कानून के प्रश्न पर अग्रिम रूप से उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा इस प्रकार किसी त्रुटि के होने से बचना, जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता था।
- यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी विधायी प्रावधान की वैधता की व्याख्या और निर्णय राज्य के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये।
रेफरिंग कोर्ट की शक्ति और कर्तव्य:
- रेफरिंग कोर्ट को मामले के तथ्यों का विवरण तैयार करना चाहिये, कानून का प्रश्न तैयार करना चाहिये जिस पर राय मांगी गई है और उस पर अपनी राय देनी चाहिये।
- मामले में निर्णय पारित करने से पहले निर्देश दिया जाना चाहिये।
- रेफरिंग कोर्ट या तो कार्यवाही पर रोक लगा सकता है या उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर डिक्री पारित कर सकता है।
- उच्च न्यायालय, पक्षों को सुनने के बाद तथ्य तय करता है, अपने फैसले की एक प्रति उस न्यायालय को भेजता है जिसने निर्देश दिया था।
- उच्च न्यायालय निर्देश पर मामले को संशोधन या परिवर्तन के लिये वापस कर सकता है, किसी भी डिक्री/आदेश को रद्द कर सकता है जिसे रेफरिंग कोर्ट ने पारित किया है या बनाया है और ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
- जब उच्च न्यायालय किसी संदर्भ को सुनता है, तो यह अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है, लेकिन उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार परामर्शात्मक होता है।
- निर्देश से निपटने और निर्णय लेने में उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रश्न तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई नया पहलू सामने आता है तो उच्च न्यायालय उस पर विचार कर सकता है।
- उच्च न्यायालय निर्देश का उत्तर देने से इंकार भी कर सकता है या उसे रद्द भी कर सकता है।
- कोई न्यायाधिकरण कोई निर्देश नहीं दे सकता।
संदर्भ के लिये शर्तें
- CPC का आदेश 46 एक अधीनस्थ न्यायालय को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर निर्देश देने में सक्षम बनाने के लिये संतुष्ट होने वाली शर्तों को निर्धारित करता है। निर्देश की अनुमति देने वाली शर्तें हैं:
- किसी भी मुकदमे, अपील या निष्पादन में कानून का प्रश्न उठता है जिससे कोई अपील नहीं होती है।
- ऐसे प्रश्न पर वाज़िब संदेह है।
- न्यायालय मामले के तथ्यों और उस बिंदु का विवरण तैयार करता है जिस पर संदेह माना जाता है।
- न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की।