होम / सिविल प्रक्रिया संहिता
सिविल कानून
वादपत्र
« »20-Dec-2023
परिचय:
अभिव्यक्ति वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे दावे का बयान कहा जा सकता है, एक दस्तावेज़ जिसकी प्रस्तुति पर मुकदमा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य उन आधारों को बताना है जिन पर वादी द्वारा न्यायालय की सहायता मांगी जाती है।
- CPC के आदेश VII में वादपत्र के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।
वादपत्र के संबंध में नियम:
- आदेश IV के नियम 1 में कहा गया है कि एक वादपत्र को दूसरी प्रति में न्यायालय या ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
- प्रत्येक वादपत्र CPC के आदेश VI और VII में निहित नियमों का पालन करेगा।
- एक मुकदमा तब संस्थित किया जाता है जब वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है, न कि तब जबमुकदमा पंजीकृत किया जाता है।
एक वादपत्र में शामिल किये जाने वाले विवरण:
- आदेश VII का नियम 1 वादपत्र में शामिल किये जाने वाले विवरणों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
- वादपत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे: -
(a) उस न्यायालय का नाम जिसमें मुकदमा लाया गया है।
(b) वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान।
(c) जहाँ तक अभिनिश्चित किये जा सकें, प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान।
(d) जहाँ वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत-चित्त व्यक्ति है वहाँ उस भाव का कथन।
(e) वे तथ्य जिनसे वाद-हेतुक गठित है और वह कब उत्पन्न हुआ?
(f) यह दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को अधिकारिता है।
(g) वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है।
(h) जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है वहाँ ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम तथा
(i) अधिकारिता के और न्यायालय-फीस के प्रयोजनों के लिये वाद की विषय-वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है।
वादपत्र में दी जाने वाली राहत
- आदेश VII के नियम 7 के अनुसार, प्रत्येक वादपत्र में विशेष रूप से उस राहत का उल्लेख किया जाएगा जिसका वादी या तो मात्र नाम या वैकल्पिक रूप से दावा करता है, और सामान्य या अन्य राहत मांगना आवश्यक नहीं होगा जो हमेशा दी जा सकती है जैसा कि न्यायालय उचित समझे, उसी हद तक जैसे कि उसे मांगा गया था।
- आदेश VII के नियम 8 के अनुसार, जहाँ वादी अलग-अलग और विशिष्ट आधारों पर स्थापित कई अलग-अलग दावों या कार्रवाई के कारणों के संबंध में राहत चाहता है, उसे जहाँ तक संभव हो अलग और स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
वाद स्वीकार करने की प्रक्रिया:
- आदेश VII के नियम 9 के अनुसार, जहाँ न्यायालय आदेश देता है कि आदेश V के नियम 9 में दिये गए तरीके से प्रतिवादियों को समन भेजा जाए, यह वादी को आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रतिवादी पर समन की सेवा के लिये अपेक्षित शुल्क के साथ सादे कागज़ पर वादपत्र की उतनी प्रतियाँ प्रस्तुत करने का निर्देश देगा जितने प्रतिवादी हैं।
वादपत्र की वापसी:
नियम 10 वादपत्र की वापसी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
(1) नियम 10A के प्रावधानों के अधीन, वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किये जाने के लिये लौटा दिया जाएगा, जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिये था।
स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिकी को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा।
(2) वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया- न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किये जाने की और लौटाए जाने की तिथि, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।
वादपत्र की अस्वीकृति
नियम 11 वादपत्र की अस्वीकृति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
वादपत्र निम्नलिखित मामलों में अस्वीकृत कर दिया जाएगा: -
(a) जहाँ वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है।
(b) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
(c) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याँकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
(d) जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(e) जहाँ यह दो प्रतियों में दायर नहीं किया जाता है।
(f) जहाँ वादी नियन 9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में असफल रहता है।
बशर्ते कि मूल्यांकन में सुधार या अपेक्षित स्टाम्प-पेपर की आपूर्ति के लिये न्यायालय द्वारा निर्धारित समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय, दर्ज किये जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो जाए कि वादी को असाधारण प्रकृति के किसी भी कारण से मूल्यांकन को सही करने या अपेक्षित स्टांप-पेपर की आपूर्ति करने से रोका गया था, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर और ऐसा समय बढ़ाने से इनकार करने से वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा।
वादपत्र अस्वीकार करने की प्रक्रिया
- आदेश VII के नियम 12 के अनुसार, जहाँ एक वाद खारिज़ कर दिया जाता है, न्यायाधीश ऐसे आदेश के कारणों के साथ उस आशय का एक आदेश दर्ज करेगा।
निर्णयज विधि:
- मेयर एच.के. लिमिटेड बनाम मालिक और पार्टियाँ, वेसल एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (2006) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC के आदेश VII के नियम 11 में निर्दिष्ट वाद की अस्वीकृति के आधार संपूर्ण नहीं हैं।
- सोपान सुखदेव साबले बनाम सहायक चैरिटी आयुक्त (2004) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी वाद को आंशिक रूप से खारिज़ नहीं किया जा सकता है और आंशिक रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे समग्र रूप से खारिज़ किया जाना चाहिए।