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सिविल कानून

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 21

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 25-Oct-2023

परिचय

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 21 अधिकारिता पर आपत्तियों से संबंधित है।

  • इस धारा का उद्देश्य ईमानदार मुवक्किलों को संरक्षित करना और वादी के उत्पीड़न को रोकना है, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सद्भाव के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है, जो बाद में क्षेत्राधिकार की कमी के लिये निर्धारित होती है।

CPC की धारा 21

  • CPC की धारा 21 में कहा गया है कि -
    (1) किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमे के स्थान के बारे में कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति सबसे पहले प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ली गई हो और उन सभी मामलों में जहाँ मुद्दों का निपटारा ऐसे निपटान पर या उससे पहले सुलझाया गया हो, या जब तक कि न्याय की विफलता न हुई हो।
    (2) किसी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं के संदर्भ में किसी न्यायालय की सक्षमता पर कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी आपत्ति सबसे पहले प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं ली गई हो, और, ऐसे सभी मामले जहाँ ऐसे  के समय या उससे पहले मुद्दों का निपटान किया जाता है, या जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्यायिक विफलता न हुई हो।
    (3) किसी भी अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संदर्भ में निष्पादन न्यायालय की सक्षमता के बारे में कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी आपत्ति सर्वप्रथम निष्पादन न्यायालय में नहीं की गई हो, या जब तक कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो।
  • इस धारा के तहत, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर कोई आपत्ति तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी न हो जाएँ:
    • आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई हो।
    • प्रथमतः इसे उन मामलों में जहाँ मुद्दों का निपटान किया जाता है, मुद्दों के निपटान के समय या उससे पहले लिया गया हो।
    • इसके परिणामस्वरूप न्यायिक विफलता हुई है।
  • पथुम्मा बनाम कुंतलन कुट्टी (1981) मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि ये तीनों परिस्थितियाँ सह-अस्तित्व में होनी चाहिये
  • इस धारा के सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू होते हैं।

CPC की धारा 21 का महत्त्व

  • यह धारा पक्षकारों को अधिकार क्षेत्र के संबंध में असंगत स्थिति हासिल करने से रोकती है, न्यायिक संसाधनों को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य करती है।
  • समय पर आपत्तियों की आवश्यकता होने से, यह अनुभाग अनावश्यक विलंब से बचने में सहायता करता है और विवादों के कुशल समाधान को बढ़ावा देता है।
  • यह विधिक कार्यवाही में न्यायिक और समता के सिद्धांतों के अनुरूप है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि पक्षकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का लाभ न उठाएँ और बाद में इसे चुनौती देने का प्रयास न करें, जिससे कानूनी प्रणाली की अखंडता बनी रहे।
  • उक्त प्रावधान की असाधारण परिस्थितियों वाली मान्यता न्यायालय को लचीलापन प्रदान करती है, जो उन अद्वितीय परिस्थितियों को संबोधित करने के लिये आवश्यक है, जहाँ नियमों का सख्ती से पालन करने से अन्याय हो सकता है।

निर्णयज विधि

  • ONGC बनाम उत्पल कुमार बसु (1994) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीपीसी में धारा 21 रखने के पीछे का कारण सच्चे मुवक्किलों का संरक्षण करना और उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाना है।
  • पथुम्मा बनाम कुंतलन कुट्टी (1981) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीपीसी की धारा 21 अपीलीय न्यायालय में मुकदमा दायर करने के स्थान के बारे में आपत्तियों को नहीं रोकती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर मुकदमा तय नहीं किया है।