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सांविधानिक विधि
भारत के संविधान के अधीन अधीनस्थ न्यायालय
«30-Jan-2025
परिचय
- भारत के संविधान, 1950 का भाग VI भारत में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद उल्लिखित है।
- अधीनस्थ न्यायालय भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है, जो लाखों नागरिकों के लिये न्याय तक पहुँच का प्राथमिक बिंदु हैं।
- भारतीय संविधान के अध्याय VI के अधीन अनुच्छेद 233 से 237 इन न्यायालयों के लिये मूलभूत ढाँचा स्थापित करते हैं, तथा उनकी उचित कार्यप्रणाली, स्वतंत्रता और प्रशासन सुनिश्चित करते हैं।
- इन प्रावधानों को संविधान निर्माताओं द्वारा एक सशक्त न्यायिक पदानुक्रम बनाने के लिये सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था जो देश के हर कोने में विधि के शासन का विस्तार करेगा।
- उच्च न्यायालयों की देखरेख में कार्यरत अधीनस्थ न्यायपालिका सभी के लिये न्याय के सांविधानिक वचन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ये अनुच्छेद न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, उनके प्रशासनिक नियंत्रण और अधीनस्थ न्यायपालिका की समग्र संरचना का विस्तार से वर्णन करते हैं, तथा भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे को प्रतिबिंबित करते हैं।
भारतीय संविधान के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों पर आधारित विधिक उपबंध
अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- नियुक्ति प्राधिकारी और पात्रता:
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- राज्यपाल को राज्य पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करना चाहिये।
- सभी नियुक्तियों के लिये उच्च न्यायालय से परामर्श अनिवार्य है।
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- योग्यता आवश्यकताएँ:
- जो व्यक्ति पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, उसे कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या प्लीडर होना चाहिये।
- उनकी नियुक्ति के लिये उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई होनी चाहिये।
अनुच्छेद 233a: कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किये गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
- नियुक्तियों और स्थानांतरणों का संरक्षण:
- संरक्षित नियुक्तियों का विस्तार:
- मौजूदा न्यायिक सेवा सदस्यों की नियुक्तियाँ।
- 7+ वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ताओं/प्लीडरों की नियुक्तियाँ।
- संरक्षित नियुक्तियों का विस्तार:
- संरक्षित प्रशासनिक कार्य:
- जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति।
- जिला न्यायाधीश पद पर पदोन्नति।
- जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरण।
- अस्थायी विस्तार:
- संविधान (बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1966 से पूर्व की गई कार्यवाही।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 या 235 का अनुपालन न करना अमान्यता का आधार नहीं है।
- संरक्षित न्यायिक कार्य:
- अधिकारिता का प्रयोग।
- निर्णय और डिक्री।
- पारित किये गए दण्डादेश और आदेश।
- अन्य न्यायिक कार्य और कार्यवाही।
- वैधता संरक्षण:
- अनियमित रूप से नियुक्त जिला न्यायाधीशों द्वारा की गई कार्यवाही।
- अनियमित रूप से नियुक्त जिला न्यायाधीशों के समक्ष की गई कार्यवाही।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 या 235 का अनुपालन न करने के कारण अमान्यता से सुरक्षा।
- समय अवधि:
- संविधान (बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1966 से पहले के कृत्यों की व्याप्ति।
अनुच्छेद 234: न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
- नियुक्ति प्रक्रिया:
- किसी राज्य की न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों से भिन्न) में नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाएंगी।
- इस प्रक्रिया में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित के परामर्श से बनाए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिये:
- राज्य लोक सेवा आयोग।
- राज्य पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय।
- आवेदन का विस्तार:
- यह अनुच्छेद जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के सभी न्यायिक पदों की बात करता है।
- भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक सेवा के लिये योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित होना चाहिये।
अनुच्छेद 235: अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
- प्रशासनिक नियंत्रण:
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
- इसमें सम्मिलित हैं:
- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति।
- छुट्टी देना।
- स्थानांतरण।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही।
- नियंत्रण का विस्तार:
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों और अधिकरणों तक विस्तारित।
- न्यायिक और प्रशासनिक दोनों मामलों की बात करता है।
- कार्यकारी हस्तक्षेप से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 236: निर्वचन
- यह अनुच्छेद भाग VI के अध्याय VI में प्रयुक्त शब्दों की मुख्य परिभाषाएँ उपबंधित करता है:
- जिला न्यायाधीश परिभाषा
- इसमें सम्मिलित हैं:
- शहर के सिविल न्यायालय के न्यायाधीश
- अपर जिला न्यायाधीश
- संयुक्त जिला न्यायाधीश
- सहायक जिला न्यायाधीश
- लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- सेशन न्यायाधीश
- अपर सेशन न्यायाधीश
- सहायक सेशन न्यायाधीश
- न्यायिक सेवा परिभाषा
- ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अनन्यत: ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर सिविल न्यायिक पदों भरा जाना आशयित है।
अनुच्छेद 237: उपबंधों का लागू होना
- उपबंधों का विस्तार:
- राज्यपाल आवश्यक संशोधनों के साथ इस अध्याय के उपबंधों को निम्नलिखित पर लागू कर सकता हैं:
- मजिस्ट्रेटों का कोई वर्ग या वर्गों।
- राज्य में कोई अन्य सिविल न्यायालय।
- सिविल न्यायिक कार्य करने के लिये नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति।
- राज्यपाल आवश्यक संशोधनों के साथ इस अध्याय के उपबंधों को निम्नलिखित पर लागू कर सकता हैं:
- उपांतरण की शक्ति:
- इन उपबंधों को विभिन्न न्यायिक पदों पर लागू करने में लचीलापन प्रदान करता है।
- न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर एक समान मानक सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष
ये उपबंध सुनिश्चित करते हैं कि अधीनस्थ न्यायपालिका पेशेवर रूप से सक्षम, प्रशासनिक रूप से कुशल और कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। नियुक्ति प्रक्रियाओं, प्रशासनिक नियंत्रण एवं सेवा शर्तों का सावधानीपूर्वक चित्रण संविधान निर्माताओं के सभी स्तरों पर एक सशक्त और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इन सांविधानिक उपबंधों की सफलता भारत भर में हजारों अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज में स्पष्ट है जो नागरिकों और न्यायिक प्रणाली के बीच संपर्क के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। जबकि लंबित मामलों और मूलभूत ढाँचे के संदर्भ में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया सांविधानिक ढाँचा बदलते समय के लिये मजबूत और अनुकूल साबित हुआ है।