होम / भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता
आपराधिक कानून
भारतीय न्याय संहिता, 2023 में बालकों के विरुद्ध अपराध के लिये प्रावधान
« »22-Aug-2024
परिचय:
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अध्याय V में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान किया गया है।
- BNS की धारा 93 से 99 में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान हैं, जो बच्चों के शोषण से संबंधित अपराधों के साथ-साथ उनके परित्याग एवं लोप से संबंधित प्रावधानों को संरेखित करते हैं।
बच्चों का परित्याग एवं लोप:
बच्चों की अनावृत्ति एवं परित्याग:
- प्रावधान:
- BNS की धारा 93 के अनुसार, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे की देखभाल करने वाले माता-पिता या व्यक्ति द्वारा बच्चे को पूरी तरह से त्यागने के आशय से उसे किसी स्थान पर परित्याग एवं लोप का अपराध माना जाता है।
- अनिवार्य:
- पिता या माता/बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति
- 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा
- बच्चे का परित्याग या लोप का कार्य
- आशय
- दण्ड का प्रावधान:
- सात वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड या दोनों।
- स्पष्टीकरण:
- हालाँकि प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह हत्या या आपराधिक मानव वध जैसे अधिक गंभीर अपराधों के लिये अपराधी के अभियोजन में बाधा नहीं होती है।
- IPC में प्रावधान:
- पहले यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 317 में प्रावधानित था।
बच्चे की मृत शरीर का गुप्त निपटान करके जन्म की सूचना को छिपाना:
- प्रावधान:
- BNS की धारा 94, मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म की सूचना छिपाने के अपराध को प्रावधानित करती है।
- आवश्यकता:
- अपराधी किसी बच्चे के शव को गुप्त रूप से दफनाता है या अन्यथा उसका निपटान करता है।
- बच्चा जन्म से पहले, जन्म के बाद या जन्म के दौरान मर सकता है।
- अपराधी जानबूझकर ऐसे बच्चे के जन्म को छुपाता है या छिपाने का प्रयास करता है।
- दण्ड का प्रावधान:
- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे बच्चे के जन्म को छुपाता है या छिपाने का प्रयास करता है तो इस अपराध के लिये दो वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- IPC में प्रावधान:
- यह धारा पहले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 318 में प्रावधानित थी।
बच्चों का शोषण
किसी अपराध को कारित करने के लिये बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या उसमें शामिल करना
- प्रावधान:
- BNS की धारा 95 किसी अपराध को करने के लिये किसी बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या संलग्न करने के कृत्य को अपराध मानती है।
- दण्ड का प्रावधान:
- इस अपराध के लिये कम से कम तीन वर्ष का कारावास एवं दस वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदण्ड है।
- यदि अपराध किया गया हो तो उस व्यक्ति को भी उस अपराध के लिये निर्धारित दण्ड से दण्डित किया जाएगा, मानो वह अपराध उस व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो।
- स्पष्टीकरण:
- बच्चे को काम पर रखना
- नौकरी देना
- यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिये उसे शामिल करना या उसका उपयोग करना
- इस धारा के अर्थ में शामिल है।
- IPC में प्रावधान:
- यह धारा पहले भारतीय दण्ड संहिता में प्रावधानित नहीं थी।
Procuration of Child
- प्रावधान:
- BNS की धारा 96 में बच्चे की खरीद का अपराध स्थापित किया गया है।
- आवश्यक तत्त्व:
- किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति
- किसी बच्चे को किसी भी स्थान से जाने या कोई कार्य करने के लिये प्रेरित करना
- इस आशय या ज्ञान के साथ कि बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करने के लिये विवश या दिग्भ्रमित किया जा सकता है
- दण्ड का प्रावधान:
- कारावास जो दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, तथा अर्थदण्ड।
- IPC में प्रावधान:
- IPC के अधीन बच्चे की खरीद के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। IPC में निहित प्रावधान IPC की धारा 366A के अधीन अप्राप्तवय लड़की की खरीद के संबंध में था।
चोरी के लिये 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या व्यपहरण
- प्रावधान:
- BNS की धारा 97, दस वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का अपहरण या व्यपहरण करने के कृत्य को अपराध मानती है, जिसका उद्देश्य उस बच्चे की चल संपत्ति को छलपूर्वक हड़पना हो।
- दण्ड का प्रावधान:
- इस अपराध की सज़ा सात वर्ष तक की कारावास और अर्थदण्ड है।
- IPC में प्रावधान:
- यह प्रावधान पहले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 369 में प्रावधानित था।
वेश्यावृत्ति के लिये बच्चों को बेचना या खरीदना
- प्रावधान:
- BNS की धाराएँ 98 एवं 99 वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या किसी अन्य विधि विरुद्ध और अनैतिक उद्देश्य के लिये बच्चे को बेचने व खरीदने के अपराधों से संबंधित हैं।
- धारा 98:
- यह अधिनियम किसी बच्चे को बेचने, किराये पर देने या अन्यथा ऐसे आशय या सूचना के साथ निपटाने के कृत्य को दस वर्ष तक के कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित करता है।
- स्पष्टीकरण:
- स्पष्टीकरण 1: जब अठारह वर्ष से कम आयु की कोई महिला
- बेचा गया
- किराए पर दिया गया
- या किसी वेश्या को अन्यथा निपटाया गया
- या किसी ऐसे व्यक्ति को जो वेश्यालय चलाता या उसका प्रबंधन करता है
- ऐसी महिला का इस प्रकार निपटान करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि उसने उसे इस आशय से निपटाया है कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के लिये किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण 2: यह इस धारा के अंतर्गत “अवैध संभोग” के निर्वचन के लिये प्रावधान करता है:
- ऐसे व्यक्तियों के बीच यौन संबंध जो विवाह या मिलन या बंधन से बना नहीं हैं,
- जो यद्यपि विवाह नहीं है, लेकिन जिस समुदाय से वे संबंधित हैं, उसके पर्सनल लॉ या रीति-रिवाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, या
- जहाँ वे अलग-अलग समुदायों से संबंधित हैं, ऐसे दोनों समुदायों के बीच यौन संबंध, उनके बीच अर्ध-वैवाहिक संबंध को संस्थित करते हैं।
- स्पष्टीकरण 1: जब अठारह वर्ष से कम आयु की कोई महिला
- IPC में प्रावधान:
- BNS की धारा 98 का प्रावधान IPC की धारा 372 में उल्लिखित था।
- धारा 99:
- यह अधिनियम किसी बच्चे को खरीदने, किराये पर लेने या अन्यथा ऐसे आशय या सूचना के साथ उस पर कब्जा प्राप्त करने के कृत्य को कम से कम सात वर्ष के कारावास से, जो चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा अर्थदण्ड से दण्डित करता है।
- स्पष्टीकरण:
- धारा 99 के स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि कोई वेश्या या वेश्यालय चलाने या उसका प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु की महिला को खरीदता है, किराये पर लेता है या अन्यथा उस पर कब्जा प्राप्त करता है, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी महिला पर स्वामित्त्व इस आशय से प्राप्त किया है कि उसका उपयोग वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिये किया जाएगा।
- धारा 99 के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि “अवैध संभोग” का वही अर्थ है जो BNS की धारा 98 में है।
- IPC में प्रवाधान:
- BNS की धारा 99 का प्रावधान पहले IPC की धारा 373 में प्रावधानित था।
निष्कर्ष
यह ध्यान देने योग्य बात है कि BNS ने IPC को प्रतिस्थापित किया है। पहले IPC में बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में प्रावधान थे। हालाँकि, ये प्रावधान पूरे IPC में एकत्रित नहीं थे। इसके विषय में कोई अलग अध्याय नहीं था। BNS में विधिवेत्ताओं ने बालकों के विरुद्ध सभी अपराधों को रेखांकित करते हुए एक अलग अध्याय समर्पित किया है।