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आपराधिक कानून

संगठित अपराध

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 07-Oct-2024

परिचय

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अध्याय VI में संगठित अपराधों के विषय में प्रावधान दिये गए हैं।

  • विवेचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार अपराधियों की अनुपस्थिति में भी अभियोजन का वाद चलाया जा सकता है।
  • अपराधी को उसकी संपत्ति जब्त करके दण्डित किया जाएगा।

संगठित अपराध क्या हैं?

  • इसका अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्तिगत कारण से या विद्रोह को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक लाभ या अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी अपराध या विधि विरुद्ध गतिविधि।
  • अपराध में हिंसा, धमकी, भय या बल का प्रयोग शामिल है।
  • BNS के अंतर्गत संगठित अपराध के लिये एक विशिष्ट प्रावधान है, जो कि BNS के अंतर्गत धारा 111 में प्रावधानित है।

संगठित अपराध के आवश्यक तत्त्व क्या हैं?

  • विधि विरुद्ध गतिविधि निरंतर होनी चाहिये।
  • अपराध करने का उद्देश्य होना चाहिये।
  • अपराध किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये।
  • अपराध हिंसा, धमकी, भय, दबाव या किसी अन्य विधि विरुद्ध तरीके से किया जाना चाहिये।
  • अपराध का उद्देश्य विधि विरुद्ध लाभ प्राप्त करना होना चाहिये।

लगातार जारी विधि विरुद्ध गतिविधि

  • इसका अर्थ है विधि द्वारा निषिद्ध कोई गतिविधि जो एक संज्ञेय अपराध है और जिसके लिये तीन वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के अंदर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं तथा उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है, और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है।

संगठित अपराध के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं?

  • अपहरण
  • डकैती
  • साइबर अपराध
  • वाहन चोरी
  • बलात वसूली
  • जमीन हड़पना
  • कॉन्ट्रेक्ट हत्या
  • अवैध सामान या सेवाएँ
  • वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिये मानव तस्करी
  • ड्रग्स या हथियार
  • आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराध

  • इसमें आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, करेंसी नोटों, बैंक नोटों एवं सरकारी टिकटों की जालसाजी, हवाला लेनदेन, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिये कोई योजना चलाना या किसी भी रूप में मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिये  किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य संस्थान या संगठन को धोखा देने के उद्देश्य से किसी भी तरह से कोई कृत्य कारित करना शामिल है।

BNS  की धारा 111 क्या है?

  • उपधारा (1) संगठित अपराध को इस प्रकार परिभाषित करती है:
    • अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, बलात वसूली, भूमि हड़पना, ठेके पर हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों, अवैध वस्तुओं या सेवाओं और हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिये मानव तस्करी रैकेट सहित विधि विरुद्ध गतिविधि के कृत्यों को संगठित अपराध माना जाएगा।
    • यह किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह की ओर से, अकेले या संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूहों के प्रयास से किया जाना चाहिये।
    • यह हिंसा, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियों या अन्य विधि विरुद्ध साधनों का उपयोग करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय लाभ सहित भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये किया जाना चाहिये।
  • उपधारा (2) में संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड का उल्लेख है:
    • यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा तथा वह दस लाख रुपये से कम का अर्थदण्ड भी दे सकता है।
    • किसी अन्य मामले में, उसे पाँच वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है तथा वह पाँच लाख रुपये से कम का अर्थदण्ड भी दे सकता है।
  • उपधारा (3) में संगठित अपराध में सहायता करने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड का प्रावधान है:
    • जो कोई संगठित अपराध के लिये दुष्प्रेरण कारित करता है, प्रयास करता है, षडयंत्र रचता है या जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है, या संगठित अपराध की तैयारी से संबंधित किसी कार्य में अन्यथा संलग्न होता है, उसे कम से कम पाँच वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, तथा कम से कम पाँच लाख रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाएगा।
  • उपधारा (4) में संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की सज़ा इस प्रकार बताई गई है:
    • कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है, उसे कम से कम पाँच वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, तथा उसे कम से कम पाँच लाख रुपये का अर्थदण्ड भी देना होगा।
  • उपधारा (5) में इस प्रावधान के अंतर्गत अपराधी की जानकारी छिपाने वाले के लिये दण्ड का उल्लेख किया गया है:
    • जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, उसे कम से कम तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, तथा कम से कम पाँच लाख रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाएगा।
    • यह अपराधी के पति या पत्नी पर लागू नहीं होगा।
  • उपधारा (6) में अपराध की आय रखने वाले व्यक्ति के लिये दण्ड का उल्लेख किया गया है:
    • जो कोई किसी संगठित अपराध के किये जाने से प्राप्त या संगठित अपराध की आय से प्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, उसे कम से कम तीन वर्ष के कारावास से, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दण्ड दिया जाएगा तथा कम से कम दो लाख रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाएगा।
  • उपधारा (7) में ऐसे किसी व्यक्ति के लिये दण्ड का उल्लेख है जो अपराधी की ओर से अपराध की आय को अपने पास रखता है:
    • यदि किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास ऐसी चल या अचल संपत्ति है, जिसका वह संतोषजनक ब्यौरा नहीं दे सकता, तो उसे कम से कम तीन वर्ष के कारावास से, जिसे दस वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित किया जाएगा तथा वह कम से कम एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जाएगा।

संगठित अपराधों को शामिल करने वाले अन्य विधान से हैं?

  • महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका):
    • यह इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण विधायी प्रावधान है जिसे 1999 में अधिनियमित किया गया था। मकोका संगठित अपराध के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिये कड़े उपाय प्रावधान करता है।
  • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA):
    • PMLA एक और विधान है जिसका उद्देश्य संगठित अपराध के वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को ट्रैक करने एवं जब्त करने पर केंद्रित है तथा मनी लॉन्ड्रिंग के लिये व्यक्तियों को जवाबदेह बनाता है।
  • स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS):
    • NDPS में तस्करों के संगठित गिरोहों से संबंधित दण्ड भी शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत में संगठित अपराधों की समस्याएँ हैं, इसलिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 आपराधिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति से निपटने के लिये एक विचारशील एवं सक्रिय प्रयास है। यह विधेयक न केवल पुरानी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को अद्यतन करता है, बल्कि संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिये  कानूनों के एक सशक्त समूह के रूप में स्वयं को स्थापित करता है, जिससे भारतीय लोगों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित होती है।