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आपराधिक कानून

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

 21-Mar-2025

परिचय 

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय III (धारा 5 से धारा 8) में स्थानीय परिवाद समिति के गठन के प्रावधानों का उल्लेख है। 

  • ये समितियाँ उन परिकल्पनाओं में लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों को संबोधित करने के लिये बनाई गई हैं जहाँ दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समितियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं, या ऐसे मामलों में जहाँ परिवाद स्वयं नियोक्ताओं के विरुद्ध हैं। 

स्थानीय परिवाद समिति के गठन के लिये विधिक प्रावधान 

धारा 5: जिला अधिकारी की अधिसूचना 

  • समुचित सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती है: 
    • जिला मजिस्ट्रेट 
    • अपर जिला मजिस्ट्रेट 
    • कलेक्टर 
    • उप कलेक्टर 
  • ये जिला अधिकारी अपने-अपने जिलों के लिये इस अधिनियम के अधीन  शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करते हैं। 

धारा 6: स्थानीय समिति का गठन और अधिकारिता 

  • प्रत्येक जिला अधिकारी अपने जिले में एक "स्थानीय समिति" का गठन करेगा। 
  • स्थानीय समिति को निम्नलिखित से लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण होते हैं: 
    • दस से कम कर्मचारियों वाले स्थापनों (जहाँ आंतरिक समितियाँ नहीं बनाई जा सकतीं)। 
    • ऐसे मामले जहाँ परिवाद नियोक्ता के विरुद्ध हों। 
  • जिला अधिकारी निम्नलिखित क्षेत्रों में नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे: 
    • ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र: प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में 
    • शहरी क्षेत्र: प्रत्येक वार्ड या नगर पालिका में 
  • नोडल अधिकारी निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होंगे: 
    • परिवाद ग्रहण करना। 
    • परिवादों को सात दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय समिति को भेजना 
  • प्रत्येक स्थानीय समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहाँ उसका गठन किया गया है। 

धारा 7: स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें 

स्थानीय परिवाद समिति में जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: 

  • अध्यक्ष: 
    • सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक प्रख्यात महिला होनी चाहिये 
    • महिलाओं के हितों के लिये प्रतिबद्ध होनी चाहिये 
  • एक सदस्य: 
    • जिले में ब्लॉक, ताल्लुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका में काम करने वाली महिला होनी चाहिये 
  • दो सदस्य: 
    • कम से कम एक महिला होगी। 
    • महिलाओं के हितों के लिये प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों या संगमों से नामनिर्दिष्ट 
    • या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित व्यक्ति। 
    • अधिमानतः, कम से कम एक नामनिर्देशित व्यक्ति के पास विधि की पृष्ठभूमि या विधिक  ज्ञान होना चाहिये 
    • कम से कम एक नामनिर्देशित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिला होगी। 
  • पदेन सदस्य: 
    • जिले में सामाजिक कल्याण या महिला एवं बाल विकास से संबंधित संबंधित अधिकारी। 

स्थानीय समिति का कार्यकाल और शर्तें 

  • अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 
  • अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के आधार: 
    • गोपनीयता प्रावधानों का उल्लंघन (धारा 16)। 
    • किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि या किसी अपराध की लंबित जांच। 
    • अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया जाना या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होना। 
    • पद का दुरुपयोग करना जिससे सार्वजनिक हित के लिये हानिकारक बने रहना। 
  • हटाने या अन्य आकस्मिक रिक्तियों से उत्पन्न रिक्तियों को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा। 
  • अध्यक्ष और सदस्य (उप-धारा (1) के खंड (ख) और (घ) के अधीन नामित लोगों को छोड़कर) कार्यवाही के लिये निर्धारित शुल्क या भत्ते के हकदार होंगे। 

धारा 8: अनुदान और संपरीक्षा  

  • वित्तीय प्रावधान: 
    • केंद्र सरकार फीस या भत्ते के संदायों के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दे सकती है। 
    • अनुदान संसद द्वारा किये गए उचित विनियोजन के अधीन हैं 
  • निधि प्रबंधन: 
    • राज्य सरकार अनुदानों के प्रबंधन के लिये एक अभिकरण स्थापित कर सकती है 
    • अभिकरण फीस/भत्तों के संदायों के लिये जिला अधिकारी को आवश्यक राशि हस्तांतरित करेगी 
  • संपरीक्षा  की आवश्यकताएं: 
    • अभिकरण के खातों को निर्धारित तरीके से बनाए रखा जाएगा और उनका लेखा परीक्षण किया जाएगा 
    • लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षण किये गए खातों को निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये 

निष्कर्ष 

स्थानीय समितियाँ कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न से निपटने के लिये एक महत्वपूर्ण तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जहाँ आंतरिक समितियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं या अनुपयुक्त हैं। उनकी सावधानीपूर्वक संरचित संरचना लैंगिक उत्पीड़न से निपटने के लिये सुसंगत विभिन्न सामाजिक समूहों और विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। वित्तीय सहायता और जवाबदेही उपायों के प्रावधान इन समितियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये सुनिश्चित करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से, अधिनियम का उद्देश्य आकार या संरचना की परवाह किये बिना सभी कार्यस्थलों पर लैंगिक  उत्पीड़न के परिवादों के लिये सुलभ निवारण तंत्र प्रदान करना है।