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सिविल कानून

मार्शलिंग और योगदान का सिद्धांत

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 23-Aug-2023

परिचय

  • संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 56, 81 और 82 मार्शलिंग और योगदान के सिद्धांत से संबंधित हैं।
  • बंधक के संव्यवहार के लिये मार्शलिंग और योगदान का सिद्धांत बहुत महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं।

मार्शलिंग का सिद्धांत

  • मार्शलिंग का अर्थ है चीजों को व्यवस्थित करना या नियंत्रित करना।
  • धारा 56 क्रेता को मार्शलिंग का अधिकार देती है और धारा 81 बंधक पर समान अधिकार प्रदान करती है।
    • बंधक किसी मौजूदा या भविष्य के ऋण के रूप में अग्रिम या ऋण के माध्यम से दिये जाने वाले धन के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का अंतरण है।
    • अंतरणकर्ता को बंधककर्ता और अंतरिती को बंधकदार कहा जाता है।
  • धारा 56 में बाद के क्रेता द्वारा मार्शलिंग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि -
    • यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर एक या अधिक संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है,
    • क्रेता बंधक-ऋण को उस संपत्ति या संपत्तियों से संतुष्ट करने का हकदार है जो उसे नहीं बेची गई है (विपरीत अनुबंध के अधीन)।
  • धारा 81 मार्शलिंग प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
    • यदि दो या दो से अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है और फिर एक या अधिक संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है,
    • इसके विपरीत किसी अनुबंध के न होने की स्थिति में, बाद में बंधककर्ता, पूर्व बंधक ऋण को उस संपत्ति या संपत्तियों से संतुष्ट करने का हकदार है जो उसके पास बंधक नहीं हैं।
  • मार्शलिंग का सिद्धांत एल्ड्रिच बनाम कूपर (1803) के मामले में समझाया गया था । इस मामले में, लॉर्ड एल्डन (इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय के) ने कहा कि, "यदि दो लेनदार हैं जिन्होंने अपने संबंधित ऋणों के लिये प्रतिभूतियाँ ली हैं और एक की प्रतिभूति दोनों तक ही सीमित है और दूसरे की प्रतिभूति उन राशियों में से एक तक ही सीमित है, न्यायालय परिसंपत्तियों की व्यवस्था या प्रबंधन करेगा, ताकि उस व्यक्ति को, जिसके पास दो राशियाँ हैं, उसकी मांग के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सके, जो दूसरे लेनदार के ऋण के लिये उत्तरदायी नहीं है।

मार्शलिंग के सिद्धांत के आवश्यक तत्व

  • बंधकदार दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं , लेकिन बंधककर्ता एक ही होना चाहिये अर्थात एक ही देनदार होना चाहिये।
  • अधिकार का प्रयोग पहले बंधकदार या संपत्ति पर दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के हित की कीमत पर नहीं किया जा सकता है।
  • मार्शलिंग का अधिकार (धारा 81) इसके विपरीत एक अनुबंध के अधीन है। बंधक के पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से इस अधिकार को बाहर रखा जा सकता है ।

बार्नेस बनाम रेक्टर (1973) में , W ने अपनी दो संपत्तियों A और B को X के पास बंधक रख दिया। W ने दोबारा संपत्ति A को Y और संपत्ति B को Z के पास बंधक रख दिया। यहाँ, न्यायालय ने माना कि X का बंधक अधिकार संपत्तियों A और B में समानुपातिक रूप से मिलेगा और A का अधिशेष Y को मिलेगा और B का अधिशेष Z को मिलेगा।

बंधक ऋण का योगदान

  • संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 82 बंधक  ऋण के लिये धन के योगदान से संबंधित नियमों से संबंधित है।
  • योगदान का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि एक ऋण को सुरक्षित करने के लिये बंधक रखी गई कई संपत्तियाँ बंधक की तिथि पर उनके मूल्यों, पिछले बंधक की राशि या कटौती किये जा रहे शुल्क के अनुपात में उस ऋण में योगदान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
  • योगदान समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है ।
  • जब किसी ऋण को सुरक्षित करने के लिये अलग-अलग व्यक्तियों की दो या दो से अधिक संपत्तियों को बंधक रखा जाता है, तो बंधकदार को किसी एक व्यक्ति की संपत्ति से ऋण की वसूली करने का अधिकार होता है।

योगदान के नियम

  • बंधक रखी गई संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों की होती है।
  • पहले एक संपत्ति को बंधक रखा जाता है और फिर दोबारा दूसरी संपत्ति के साथ बंधक रखा जाता है।
  • ऐसे में मार्शलिंग योगदान का स्थान ले लेती है

मार्शलिंग और योगदान के सिद्धांत के बीच अंतर

  • मार्शलिंग बाद के बंधकों का अधिकार है जबकि योगदान को बंधककर्ताओं का अधिकार माना जाता है क्योंकि यह बंधक ऋण के लिये धन के योगदान से संबंधित है।
  • मार्शलिंग यह है कि यदि किसी लेनदार के पास अपने ऋण के लिये कई राशियाँ हैं, तो उसे पहले एक राशि द्वारा सुरक्षित लेनदार के प्रति पूर्वाग्रह के बजाय कई राशियों को देखना चाहियेजबकि योगदान में सभी सह-बंधकदारों, जिन्होंने अपनी संपत्ति बंधक रखकर ऋण लिया है, उन्हें अपने संबंधित भागों के अनुसार आनुपातिक रूप से ऋण के लिये योगदान करना होगा ।