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सिविल कानून
ICA की धारा 72
« »23-Sep-2024
परिचय
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 72 उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिसे भूलवश या प्रपीड़न द्वारा धन का भुगतान या वस्तु दी गई हो। यह धारा पाँच दायित्वों में से एक है जिन्हें अर्ध संविदा के रूप में जाना जाता है। अर्ध संविदा ICA की धारा 68 से 72 में निहित हैं तथा ये दायित्व इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि विधि के साथ-साथ न्याय को भी अन्यायपूर्ण समृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिये।
ICA की धारा 72
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 72 उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिसे भूलवश या प्रपीड़न द्वारा धन का भुगतान या वस्तु दी गई हो।
- इस धारा में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को भूलवश या प्रपीड़न द्वारा धन का भुगतान या वस्तु दी गई हो, उसे उसे चुकाना या वापस करना होगा।
- स्पष्टीकरण:
- A और B संयुक्त रूप से C को 100 रुपये देते हैं, A अकेले ही C को राशि चुकाता है, और B, इस तथ्य को जाने बिना, C को फिर से 100 रुपये देता है। C, B को राशि वापस करने के लिये बाध्य है।
- एक रेलवे कंपनी माल को परिवहन के लिये अवैध शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, माल को प्राप्तकर्ता को देने से मना करती है। माल प्राप्त करने के लिये प्राप्तकर्ता चार्ज की गई राशि का भुगतान करता है। वह उस शुल्क की उतनी राशि वसूलने का अधिकारी है, जितनी अवैध रूप से अत्यधिक थी।
ICA की धारा 72 के आवश्यक तत्त्व
- यह धारा अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसमें समानता का नियम निहित है।
- इस धारा में ऐसे भुगतान का उल्लेख होना चाहिये जो विधिक रूप से देय नहीं था तथा जिसे लागू नहीं किया जा सकता था।
- धारा 72, ICA की धारा 21 के साथ संघर्ष नहीं करती है।
- इस धारा के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति को हानि या क्षति का तर्क देना चाहिये तथा उसे सिद्ध करना चाहिये।
निर्णयज विधियाँ
- बिक्री कर अधिकारी बनाम कन्हैया लाल सराफ (1959):
- इस मामले में, यह माना गया कि भूलवश भुगतान किया गया पैसा वसूल किया जा सकता है, चाहे भूल तथ्य की हो या विधि की। ICA की धारा 72 के अंतर्गत भूल शब्द का प्रयोग बिना किसी सीमा के किया गया है।
- श्री शिबा प्रसाद सिंह बनाम महाराजा एस.सी. नंदी (1949):
- इस मामले में, यह माना गया कि ICA की धारा 72 में भूलवश किया गया भुगतान उस भुगतान को संदर्भित करता है जो विधिक रूप से देय नहीं था, तथा जिसे लागू नहीं किया जा सकता था।
- त्रिलोक चंद मोती चंद बनाम. बिक्री कर कमिश्नर(1970):
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'भूल' शब्द की परिधि को स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि अगर परिसीमा अवधि समाप्त नहीं हुई होती तो प्रपीड़न के अंतर्गत किया गया भुगतान ICA की धारा 72 के तहत वसूला जा सकता था। दावे के उद्देश्य के लिये प्रपीड़न के अंतर्गत किये गए भुगतान को विधि की भूल के तहत किये गए भुगतान के समान ही माना जाना चाहिये।
- एस. केतराबरसप्पा बनाम इंडियन बैंक (1987):
- इस मामले में यह माना गया कि ICA की धारा 72 में प्रपीड़न शब्द का अर्थ दबाव में होना है। इसका प्रयोह सामान्य या साधारण अर्थ में किया गया है, न कि ICA की धारा 15 में परिभाषित अर्थ में।