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सांविधानिक विधि

राज्य का महाधिवक्ता

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 01-Mar-2024

परिचय:

भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के कार्यालय के लिये प्रावधान हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 165 क्या है?

  • प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है।
  • महाधिवक्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे और विधिक स्वरुप के ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करें, जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्दिष्ट किये या सौंपे जाएँ, और इस संविधान या उस समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या उसके तहत उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करे।
  • महाधिवक्ता राज्यपाल की विवेकाधिकार तक पद धारण करेगा और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे की जाती है?

  • नियुक्ति:
    • राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को पद पर नियुक्त करता है।
    • भारत के महान्यायवादी के विपरीत, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, महाधिवक्ता कानूनी मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
  • अहर्ताएँ:
    • उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये योग्य होना चाहिये।
    • दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक होना चाहिये और दस वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।

राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय का कार्यकाल क्या है?

  • महाधिवक्ता के कार्यालय का कार्यकाल COI द्वारा तय नहीं किया जाता है।
  • COI में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं हैं।
  • वह राज्यपाल के विवेकाधिकार तक पद पर बना रहता है।

राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक क्या है?

  • महाधिवक्ता का पारिश्रमिक COI द्वारा तय नहीं किया जाता है।
  • उसे उतना पारिश्रमिक मिलता है जितना राज्यपाल निर्धारित कर सकता है।

राज्य के महाधिवक्ता के कर्त्तव्य क्या हैं?

  • महाधिवक्ता के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • राज्य सरकार को ऐसे विधि मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उसे संदर्भित किये जाते हैं।
  • विधिक स्वरुप के ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।
  • COI या किसी अन्य विधि द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

राज्य के महाधिवक्ता के कार्य क्या हैं?

  • राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार:
    • महाधिवक्ता का प्राथमिक कार्य कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है।
    • इसमें कानूनी राय प्रदान करना, कानूनों की व्याख्या करना और कानून तथा प्रशासन के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करना शामिल है।
  • न्यायालयों में प्रतिनिधित्व:
    • महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और राज्य के भीतर अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
    • वे राज्य के हितों की प्रतिरक्षा करते हैं, सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हैं तथा विधिक कार्यवाही में भाग लेते हैं।
  • संविधान के संरक्षक:
    • महाधिवक्ता राज्य के भीतर संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है।
    • वे सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार के कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार हों और संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखें।
  • मुकदमेबाज़ी प्रबंधन:
    • महाधिवक्ता राज्य सरकार से संबंधित विधिक कार्यवाही की देखरेख करते हैं।
    • वे सिविल विवादों से लेकर लोक हित और संवैधानिक व्याख्या के मामलों तक कानूनी मुद्दों से जुड़ सकते हैं।

राज्य के महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं?

  • अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करते हुए, महाधिवक्ता राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है।
  • संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति, जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, वोट देने के अधिकार के बिना, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
  • वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य को उपलब्ध होतें हैं।