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सांविधानिक विधि
COI का अनुच्छेद 200
24-Nov-2023
पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य। "यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति व्यक्त नहीं करने का निर्णय लेता है, तो उसे विधेयक को विचार के लिये विधायिका को वापस करना होगा"। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति न देने का निर्णय लेता है, तो उसे विधेयक को विचार के लिये विधायिका को वापस करना होगा।
पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 22 फरवरी, 2023 को पंजाब सरकार की मंत्रिपरिषद ने पंजाब के राज्यपाल को एक सिफारिश भेजी, जिसमें 3 मार्च, 2023 से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिये पंजाब विधानसभा को बुलाने की माँग की गई।
- राज्यपाल ने कानूनी सलाह लेने के आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, 25 फरवरी, 2023 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई।
- न्यायालय के निर्णय के बाद सोलहवीं पंजाब विधानसभा को 3 मार्च, 2023 को समन भेजा गया।
- सत्र के दौरान विधान सभा ने चार विधेयक पारित किये, अर्थात्:
- सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023
- पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक, 2023
- पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023
- पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023
- इन विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- तीन धन विधेयक समेत जिन सात विधेयकों को राज्यपाल ने लंबित रखा है, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।
- राज्यपाल की निष्क्रियता से व्यथित होकर, पंजाब राज्य ने भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया।
- याचिका का निपटारा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को COI के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिये।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि राज्यपाल COI के अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति नहीं देने का फैसला करता है तो तार्किक कार्रवाई विधेयक को पुनर्विचार के लिये राज्य विधानमंडल के पास भेजने के पूर्व प्रावधान में बताए गए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में COI के अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने की शक्ति को राज्यपाल द्वारा पहले परंतुक के तहत अपनाई जाने वाली परिणामी कार्रवाई के साथ पढ़ा जाना चाहिये।
- न्यायालय ने आगे कहा कि राज्यपाल को एक अनिर्वाचित राज्य प्रमुख के रूप में कुछ संवैधानिक शक्तियाँ सौंपी जाती हैं। हालाँकि इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानमंडलों द्वारा विधि बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिये नहीं किया जा सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है, तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिये विधायिका को वापस करना होगा।
COI का अनुच्छेद 200 क्या है?
परिचय:
- यह अनुच्छेद विधेयकों पर सहमति से संबंधित है। इसमें कहा गया है-
- जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है या, विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो घोषित करे कि वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उस पर सहमति नहीं देता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित रखता है:
- बशर्ते कि राज्यपाल बिल को सहमति के लिये प्रस्तुत करने के बाद जितना शीघ्र हो सके, विधेयक को वापस कर दे यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो इसके साथ एक संदेश होना चाहिये जिसमें अनुरोध किया गया हो कि सदन विधेयक की समीक्षा करें और, राज्यपाल विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेगा जैसा कि वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और, जब कोई विधेयक लौटाया जाता है, तो सदन तद्नुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है और राज्यपाल की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति नहीं से मन नहीं करेगा:
- बशर्ते राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देगा, बल्कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा, जो राज्यपाल की राय में, यदि विधि बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों से इस प्रकार वंचित करेगा कि उस पद को खतरे में डाल दे जिससे निपटने के लिये न्यायालय बनाया गया है।
निर्णय विधि:
- तेलंगाना राज्य बनाम महामहिम सचिव, तेलंगाना राज्य के माननीय राज्यपाल एवं अन्य (2023) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" में महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय-वस्तु होती है और संवैधानिक अधिकारियों को इसे ध्यान में रखना चाहिये।
- संविधान में विधायी शक्ति को दी गई प्राथमिकता के आलोक में यह प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल है, जो स्पष्ट रूप से राज्य विधायिका के क्षेत्र में आता है। राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिये स्वतंत्र नहीं हो सकता है।
सांविधानिक विधि
ई-मुलाकात सुविधा
24-Nov-2023
सोहराब बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य। "ई-मुलाकात का विस्तार उन सभी कैदियों तक किया जाना चाहिये जिनके रिश्तेदार दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्हें मुलाकात के लिये राजधानी की यात्रा करनी पड़ती है।" न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी कैदियों तक क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिये जिनके रिश्तेदार दिल्ली से बाहर रहते हैं और उन्हें मुलाकात के लिये राजधानी की यात्रा करनी पड़ती है?
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सोहराब बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य के मामले में दिया।
सोहराब बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- याचिकाकर्ता ने 'परमादेश का रिट' जारी करके न्यायालय का रुख किया है।
- याचिकाकर्ता ने पहले ही 29 मई, 2023 को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि इस दुनिया में उसकी केवल पत्नी और माँ हैं और वे दोनों बीमार हैं तथा वे दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसलिये याचिकाकर्ता को ई-मुलाकात का लाभ दिया जाना चाहिये।
- प्रतिवादियों को एक 'स्टेटस रिपोर्ट' दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि क्यों ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी समान स्थिति वाले कैदियों तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिये जिनके रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते हैं और मुलाकात के उद्देश्य से उन्हें उनके उनके मूल स्थान से दिल्ली आना पड़ता है।
न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि "यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता की उस प्रार्थना के संबंध में की गई थी जिसमें उसने राज्य को निर्देश देने की माँग की थी कि उसे उसके परिवार के साथ हर हफ्ते दो ई-मुलाकात की अनुमति दी जाए, ताकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके और सामाजिक संबंध बनाए रख सके।"
ई-मुलाकात क्या है?
- कोविड काल के दौरान, कैदियों की वास्तविक मुलाकात बंद कर दी गई और दिल्ली की जेलों में ई-मुलाकात सुविधा का उपयोग शुरू किया गया।
- यह सुविधा विशेष रूप से उन जेल कैदियों के लिये बहुत उपयोगी पाई गई है जिनके परिवार/रिश्तेदार देश में दूर-दराज़ के स्थानों पर रह रहे हैं या उन्हें वास्तविक वार्ता: आयोजित करने में कठिनाई हो रही है।
- इस सुविधा के गुण और दोषों के बीच संतुलन रखते हुए निम्नलिखित निर्देशों के अधीन दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को यह सुविधा जारी रखने का निर्णय लिया गया है:
- किसी कैदी की ई-मुलाकात केवल जेल की दर्ज सूची में उल्लिखित उसके रक्त संबंधियों/पति/पत्नी के साथ ही करने की अनुमति होगी।
- ई-मुलाकात सुविधा के लिये प्राथमिकता उन कैदियों को दी जाएगी जो अपनी वास्तविक मुलाकात का लाभ नहीं उठाते हैं।
- ई-मुलाकात सुविधा जेल में अच्छे आचरण को बनाए रखने के अधीन होगी।
- किसी भी स्थिति में एक सप्ताह में दो से अधिक मुलाकात, अर्थात वास्तविक या ई-मुलाकात या संयोजन में, की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जेल के जनरल वार्ड में बंद कैदियों की ई-मुलाकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच होगी।
- यह सुविधा सप्ताह में एक बार दी जायेगी। इन श्रेणियों के कैदियों की ई-मुलाकात आयोजित करने की जानकारी जाँच एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी।
- जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ई-मुलाकात की अवधि 15 मिनट से अधिक न हो। यह सुविधा छुट्टियों, शनिवार और रविवार को नहीं दी जानी चाहिये।
- कैदी को कम-से-कम सहायक अधीक्षक स्तर के जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही ई-मुलाकात सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
- यदि कैदी को दिल्ली के भीतर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाता है तो ई-मुलाकात सुविधा के लिये दी गई अनुमति की प्रति उचित कार्रवाई के लिये स्थानांतरित जेल को भी भेजी जाएगी।
- ई-मुलाकात सुविधा आतंकवादी गतिविधियों, राज्य के विरुद्ध अपराधों में शामिल विदेशी कैदियों पर लागू नहीं होगी।
'परमादेश का रिट' क्या है?
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सिविल कानून
स्थावर संपत्ति का शीर्षक
24-Nov-2023
शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन "स्थावर संपत्तियों के मामलों में बिक्री समझौते के आधार पर या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (General Power of Attorney) के आधार पर कोई शीर्षक अंतरित नहीं किया जा सकता है"। जस्टिस विक्रम नाथ और राजेश बिंदल: |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि स्थावर संपत्तियों के मामलों में बिक्री समझौते के आधार पर या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कोई शीर्षक अंतरित नहीं किया जा सकता है।
शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में अपीलकर्त्ता प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी द्वारा शुरू किये गए कब्ज़े और मध्यवर्ती लाभ (Mesne profit) के मुकदमे में प्रतिवादी है।
- मध्यवर्ती लाभ/मेस्ने प्रॉफिट वे लाभ हैं जो ऐसी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुए हैं या साधारण परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं।
- मुकदमा एक पावर ऑफ अटॉर्नी, एक बिक्री समझौते, एक शपथपत्र और प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर दायर किया गया था।
- अपीलकर्त्ता का संपत्ति पर कब्ज़ा था क्योंकि उसने इसे अपने भाई से उपहार के रूप में प्राप्त किया था और मुकदमा कई आधारों पर लड़ा गया था।
- अपीलकर्त्ता के पक्ष में कब्ज़े और मध्यवर्ती लाभ के लिये मुकदमे का फैसला सुनाया गया था।
- इसके बाद अपीलकर्त्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उसकी अपील खारिज़ कर दी गई।
- इसके बाद SC के समक्ष अपील दायर की गई।
- अपील को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि अपंजीकृत बिक्री समझौते के आधार पर या अपंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर स्थावर संपत्तियों के संबंध में कोई भी शीर्षक अंतरित नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही ये दस्तावेज़ पंजीकृत किये गए हों, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी ने प्रश्न में संपत्ति पर अधिकार हासिल कर लिया होगा। अधिक से अधिक, पंजीकृत बिक्री समझौते के आधार पर वह उचित कार्यवाही में विशिष्ट प्रदर्शन की राहत का दावा कर सकता था। इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 और 49 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 54 का संदर्भ लिया जा सकता है।
- न्यायालय ने आगे कहा कि कानून इतनी अच्छी तरह से स्थापित है कि स्थावर संपत्ति में कोई भी अधिकार, शीर्षक या हित पंजीकृत दस्तावेज़ के बिना प्रदान नहीं किया जा सकता है।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17:
- निम्नलिखित दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह संपत्ति, जिससे उनका संबंध है, उस ज़िले में स्थित है और यदि उन दस्तावेज़ों को उस तारीख को या के पश्चात् निष्पादित किया गया है, जिसको, 1864 का एक्ट संख्यांक 16 या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1866 (1866 का 20) या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1871 (1871 का 8) या इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 (1877 का 3) या यह अधिनियम प्रवर्तन में आया या लागू हुआ, अर्थात्-
(a) स्थावर संपत्ति के दान की लिखत,
(b) अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्पित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाचित हो, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो,
(c) ऐसी निर्वसीयती लिखत, जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के, सृजन, घोषणा, समनुदेशन, परिसीमा या निर्वापन के लेख, किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अभिस्वीकार करती हो, तथा
(d) वर्षानुवर्ष या एक वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिये, या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे,
(e) न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का, या किसी पंचाट का अन्तरण या समनुदेशन करने वाली निर्वसीयती लिखत जबकि ऐसी डिक्की या आदेश, या पंचाट से यह तात्पर्यत हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करता हो
परंतु राज्य सरकार किसी भी ज़िले या ज़िले के भाग में निष्पादित किन्हीं भी पट्टों को, जिनके द्वारा अनुदत्त पट्टा-अवधियाँ पाँच वर्ष से अनधिक हैं और जिनके द्वारा आरक्षित वार्षिक भाटक पचास रुपए से अनधिक है शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
(1A) ऐसी दस्तावेज़ों की, जिनमें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53A के प्रयोजन के लिये किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की संविदा अंतर्विष्ट हैं, रजिस्ट्री करनी होगी यदि वे रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् निष्पादित की गई हैं और यदि ऐसी दस्तावेज़ों की ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् रजिस्ट्री नहीं की जाती है, तो उनका उक्त धारा का 53क के प्रयोजनों के लिये कोई प्रभाव नहीं होगा।।
(2) उपधारा (1) के खण्ड (b) और (c) में की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी-
(i) किसी समझौता विलेख कोः अथवा
(ii) संयुक्त स्टाक कम्पनी में के अंशों से संबंधित किसी भी लिखत को, यद्यपि ऐसी कंपनी की आस्तियाँ सम्पूर्णतः या भागतः स्थावर संपत्ति के रूप में हों, अथवा
(iii) किसी ऐसे डिबेंचर को, जो किसी ऐसी कम्पनी द्वारा पुरोधृत और स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित वहाँ तक के सिवाय मृष्ट घोषित, समुदेशित, परिसीमित या निर्वाषित न करता हो, जहाँ तक कि वह धारक को उस प्रतिभूति के लिये हकदार हो जो ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत प्रदान करती हो जिसके द्वारा कंपनी ने अपनी संपूर्ण स्थावर संपत्ति को या उसके किसी भाग को या उसमें के किसी हित को ऐसे डिबेंचरों के धारकों के फायदे के लिये न्यासियों को न्यास पर बंधक रखा है, हस्तांतरित किया है या अन्यया अन्तरित किया है, अथवा
(iv) कोई किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किसी भी डिबेंचर पर किसी भी पृष्ठांकन को या डिबेंचर के अन्तरण को; अथवा
(v) उपधारा (1A) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों से भिन्न किसी ऐसी दस्तावेज़ को, जो स्वयं तो स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित सृष्ट, पोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित नहीं करती, किंतु केवल ऐसी दूसरी दस्तावेज़ को अभिप्राप्त करने का अधिकार सृष्ट करती है, जो निष्पादित की जाने पर कोई ऐसा अधिकार, हक या हित मृष्ट, पोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करेगी, अथवा
(vi) किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश को जो ऐसी डिक्री या आदेश से भिन्न है, जिसके बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी समझौते के आधार पर किया गया है और जो उस संपत्ति से, जो बाद या कार्यवाही की विषयवस्तु है, भिन्न स्वावर संपत्ति को समाविष्ट करता है, अथवा
(vii) सरकार द्वारा स्थावर संपत्ति के किसी भी अनुदान को, अथवा
(viii) किसी राजस्व आफिसर द्वारा किये गए विभाजन की किसी लिखत को, अथवा
(ix) लैंड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1871 (1871 का 26) या भूमि अभिवृद्धि उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाले किसी आदेश को या सांपार्श्विक प्रतिभूति की किसी लिखत को, अथवा
(x) कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार अनुदत्त करने वाले किसी आदेश को या उस अधिनियम के अधीन अनुदत्त उधार के प्रति संदाय को प्रतिभूत करने वाली किसी लिखत को, अथवा
[(xa) खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अधीन किसी आदेश को, जो खैराती विन्यासों के किसी कोषपाल में किसी संपत्ति को निहित करता है, या ऐसे किसी कोषपाल को किसी संपत्ति से निर्निहित करता है; अथवा
(xi) बंधक-विलेख पर किसी पृष्ठांकन को जिससे पूरे बंधक धन या उसके किसी भाग का संदाय अभिस्वीकृत किया गया हो और बंधक के अधीन शोध्य धन के संदाय के लिये अन्य किसी रसीद को जब कि रसीद से बंधक का निर्वापन तात्पर्यित न हो; अथवा
(xii) किसी सिविल या राजस्व आफिसर द्वारा लोक नीलाम द्वारा बेची गई किसी संपत्ति के क्रेता को अनुदत्त किसी विक्रय प्रमाणपत्र को।
'स्पष्टीकरण: जिस दस्तावेज़ से यह तात्पर्यित हो या जिसका प्रवर्तन ऐसा हो कि उससे स्थावर संपत्ति के विक्रय की संविदा हो जाती है उसके बारे में इसी तथ्य के कारण कि उसमें किसी अग्रिम धन या पूरे क्रय धन या उसके किसी भाग के संदाय का कथन अंतर्विष्ट है यह न समझा जाएगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है या कभी भी अपेक्षित था।
(3) पुत्र के दत्तकग्रहण के लिये जो प्राधिकार पहली जनवरी, 1872 के पश्चात् निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं हैं उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49:
कोई भी दस्तावेज़ जो धारा 17 द्वारा '[या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का खंड 4) के किसी भी उपबंध द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित है जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण न हो गया हो,-
(a) उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी;
(b) दत्तकग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदत्त करेगी, अथवा
(c) ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में ली जाएगीः
'परंतु स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली और इस अधिनियम या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज़ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के वाद में संविदा के साध्य के तौर पर 3000 या किसी ऐसे सांपार्श्विक संव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर, जो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा लिये जाने के लिये अपेक्षित न हो, ली जा सकेगी ।
TPA की धारा 54:
- यह अनुभाग बिक्री से संबंधित है।
- परिभाषित बिक्री - ‘बिक्री’ को “भुगतान की गई कीमत, या वादा किये गए, या आंशिक भुगतान और आंशिक-वादे के बदले में स्वामित्व के हस्तांतरण” के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बिक्री कैसे की गई - ऐसा हस्तांतरण, एक सौ रुपए या उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति के मामले में, या प्रत्यावर्तन या अन्य अमूर्त चीज़ के मामले में, केवल एक पंजीकृत साधन द्वारा किया जा सकता है।
- एक सौ रुपए से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में, ऐसा हस्तांतरण या तो एक पंजीकृत साधन द्वारा या संपत्ति की डिलीवरी द्वारा किया जा सकता है। मूर्त स्थावर संपत्ति की डिलीवरी तब होती है जब विक्रेता खरीदार को, या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करता है, की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लेता है।
- बिक्री के लिये अनुबंध - स्थावर संपत्ति की बिक्री के लिये अनुबंध, एक अनुबंध है कि ऐसी संपत्ति की बिक्री पार्टियों के बीच तय की गई शर्तों पर होगी। यह, अपने आप में, ऐसी संपत्ति में कोई रुचि उत्पन्न नहीं करता है या उस पर कोई शुल्क नहीं लगाता है।