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आपराधिक कानून
CrPC की धारा 125
18-Dec-2023
श्रीमती अंजना मुखोपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "CrPC की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।" न्यायमूर्ति पंकज भाटिया |
स्रोतः इलाहाबाद उच्च न्यायालय
परिचय:
हाल ही में श्रीमती अंजना मुखोपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code- CrPC) की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम भरण-पोषण का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है।
नोट:
अंतर्वर्ती आदेश मुकदमेबाज़ी के दौरान जारी किया गया एक अस्थायी आदेश है जो न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले या निर्णय को संदर्भित करता है जो मामले का अंतिम निर्णय या प्रवृत्ति नहीं है।
श्रीमती अंजना मुखोपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में संशोधनवादी (पत्नी) पहले एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी और निजी ट्यूशन पढ़ा रही थी।
- तत्पश्चात कोविड के बाद, निजी ट्यूशन भी नहीं किया जा सका और रिवीज़निस्ट भी फुट सेल्युलाइटिस, आरटी. लेग वैरिकोज वेन्स से पीड़ित है, जबकि विपरीत पक्ष (पति) सेना से सेवानिवृत्त हो गया है और सेना अधिकारियों द्वारा शुरू की गई वन रैंक वन पेंशन के बाद विपरीत पक्ष पेंशन के रूप में प्रति माह 1,50,000/- रुपए से अधिक कमा रहा था।
- फैमिली कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 15,000 रुपए प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण देने का फैसला सुनाया था।
- अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।
- न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता बढ़ाते हुए अपील का निपटारा कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण देने की शक्ति दूसरे प्रावधान से CrPC की धारा 125(1) में आती है। जिस तरीके से उक्त शक्ति का प्रयोग किया जाना है वह अंततः यह निर्धारित करने के लिये है कि आदेश अंतरिम है या नहीं।
- न्यायालय ने आगे कहा कि चूँकि आदेश भौतिक तथ्यों के आधार पर आवेदन के लंबित रहने के दौरान भरण-पोषण देने का निर्णायक निर्णय करता है, इसलिये इसे निश्चित रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण-पोषण देने के अधिकार का निर्णय करता है।
CrPC की धारा 125 क्या है?
परिचय:
यह धारा पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है। यह प्रकट करती है कि -
(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति -
(a) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(b) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतार का, चाहे विवाहित हो न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(c) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शरीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(d) अपने पिता या माता का, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय पर निर्देश दे:
परंतु मजिस्ट्रेट खण्ड (b) निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है।
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन मासिक भत्ते से संबंधित भरण-पोषण की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता, को अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाही के खर्चे, का मासिक भत्ता दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे और उसका संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसके लिये वह समय-समय पर निर्देश दे।
परंतु यह और भी कि इस द्वितीय परंतुक के अधीन अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे का मासिक भत्ता के लिये का आवेदन को यथा सम्भव आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति पर तामील से 60 दिन में निपटा दिया जाय।
स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-
(a) ‘अवयस्क’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने व्यस्कता प्राप्त नहीं की है।
(b) ‘पत्नी’ के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नही किया है।
(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिये ऐसा कोई भत्ता या कार्यवाही के खर्चे आदेश की तिथि से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चे, जैसी भी स्थिति हो आवेदन की तिथि से संदेय होगा।
(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिये ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उदगृहीत किये जाने के लिये वारण्ट जारी कर सकता है जैसी रीति ज़ुर्माने उदगृहीत करने के लिये उपबंधित है और उस वारण्ट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो या उसके किसी भाग के लिये ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिये अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिये कारावास का दंडादेश दे सकता हैः परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिये कोई वारण्ट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उदगृहीत करने के लिये, उस तिथि से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है:
परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण-पोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इंकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है व ऐसी प्रस्थापना के किये जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका सामाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिये न्यायसंगत आधार है।
स्पष्टीकरण - यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखेल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा।
(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण-पोषण का भत्ता और कार्यवाही के खर्चे के जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने की हकदार न होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे है।
(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रदद कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे है।
संबंधित निर्णयज विधि:
- के. विमल बनाम के.वीरास्वामी (1991) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पेश की गई थी। इस धारा का उद्देश्य पति से अलग होने के बाद पत्नी को आवश्यक आश्रय और भोजन प्रदान करके उसका कल्याण करना है।
आपराधिक कानून
IPC की धारा 34
18-Dec-2023
माहेश्वरी यादव बनाम बिहार राज्य "गवाहों को न्यायालय पहुँचने से रोके जाने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ 'प्रतिकूल निष्कर्ष' निकाला जा सकता है।" न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल ने कहा है कि न्यायालय पहुँचने से गवाहों को रोकने का अर्थ हमेशा यह नहीं होता है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ 'प्रतिकूल निष्कर्ष' निकाला जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला महेश्वरी यादव बनाम बिहार राज्य मामले में दिया।
माहेश्वरी यादव बनाम बिहार राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- तीन आरोपियों को मृतक की हत्या और अभियोजन पक्ष के गवाहों पर हमला करने का दोषी ठहराया गया। मृतक पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code- IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।
- अन्य दो आरोपी व्यक्तियों (अपीलकर्त्ताओं) को IPC की धारा 34 के साथ पढ़े गए समान प्रावधान के लिये दोषी ठहराया गया था।
- अपीलकर्त्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील और आरोपी नंबर 3 को प्राथमिकता दी। उन्हें खारिज़ कर दिया गया। यह मामला 'शीर्ष न्यायालय' (Apex Court) तक गया। आरोपी नंबर 3 द्वारा की गई अपील पहले ही खारिज़ कर दी गई थी।
- न्यायालय ने कहा कि आरोपी नंबर 3 पर केवल IPC की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था व धारा 34 लागू नहीं की गई थी और आरोपी नंबर 3 को दोषी ठहराने के लिये धारा 34 का आवेदन अनावश्यक था।
- हालाँकि, अपीलकर्त्ताओं को दंडित करने के लिये धारा 34 की आवश्यकता थी क्योंकि उन्होंने आरोपी नंबर 3 के साथ समान आशय साझा किया था।
- न्यायालय ने उनकी सज़ा बरकरार रखी और उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।
- न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जब अपीलकर्त्ता स्थायी परिहार के अनुदान के लिये विचार करने के लिये अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। लागू परिहार नीति (Applicable Remission Policy) के अनुसार भी यही होगा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- जब स्वतंत्र गवाह उपलब्ध होते हैं जो प्रतिद्वंद्वी दलों से जुड़े नहीं होते हैं और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संबंधित गवाहों की जाँच तक सीमित रखकर उनकी जाँच करने से चूक जाता है, तो निस्संदेह अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
- जब प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य उत्तम गुणवत्ता का हो, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य की गुणवत्ता उनकी संख्या से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- किसी मामले को धारा 34 के अंतर्गत लाने के लिये पूर्व साज़िश या पूर्वचिन्तन को साबित करना आवश्यक नहीं है। घटना के ठीक पहले या उसके दौरान एक सामान्य आशय बनाना संभव है।
'सामान्य आशय' की अवधारणा क्या है?
- IPC की धारा 34: सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य।
- जब कोई आपराधिक कृत्य, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिये उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो।
- धारा 34 में किसी विशिष्ट अपराध का कोई उल्लेख नहीं है। यह साक्ष्य का नियम स्थापित करता है कि यदि दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिये अपराध करते हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से जवाबदेह पाया जाएगा।
- निर्णयज विधि:
- बरेन्द्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (1925):
- इस मामले में दो लोगों ने एक डाकिया से पैसे की मांग की, जब वह पैसे गिन रहा था, और जब उन्होंने डाकपाल पर बंदूक से गोली चला दी, तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
- सभी संदिग्ध बिना कोई पैसा लिये भाग गए। इस उदाहरण में बरेंद्र कुमार ने दावा किया कि उसने बंदूक से गोली नहीं चलाई और वह केवल खड़ा था, लेकिन न्यायालय ने उसकी अपील खारिज़ कर दी और उसे IPC की धारा 302 व 34 के तहत हत्या का दोषी पाया।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग लें। कम या ज़्यादा भाग लेना संभव है। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने कम भाग लिया उसे दोष से मुक्त कर दिया जाना चाहिये। उसकी कानूनी ज़िम्मेदारी भी उतनी ही है।
- पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य (1955):
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि अपराध करने का उद्देश्य सामान्य नहीं है तो किसी व्यक्ति को दूसरे के कार्यों के लिये प्रतिनिधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- यदि उनका आचरण दूसरे के कार्य से स्वतंत्र है तो यह सामान्य आशय नहीं है। इसे इसी उद्देश्य से जाना जाएगा।
- महबूब शाह बनाम सम्राट (1945):
- सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता महबूब शाह को अल्लाहदाद की हत्या का दोषी पाया। सत्र न्यायधिकरण ने उसे दोषी पाया और मृत्यु की सज़ा सुनाई।
- उच्च न्यायालय द्वारा भी मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी। लॉर्डशिप में अपील करने पर मृत्यु की दोषसिद्धि और मृत्यु की सज़ा को उलट दिया गया।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि जब अल्लाहदाद व हमीदुल्ला ने भागने की कोशिश की, तो वली शाह और महबूब शाह उनके पास आए तथा गोलीबारी की, और इसलिये इस बात का सबूत था कि उन्होंने एक सामान्य आशय बनाया था।
- बरेन्द्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (1925):
सांविधानिक विधि
प्रतिनिधिक दायित्व
18-Dec-2023
यू.पी. सिंह बनाम पंजाब नेशनल बैंक "निलंबन की अवधि के दौरान मालिक-सेवक का संबंध जारी रहता है और कर्मकार उस अवधि के दौरान अपने पद को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होता है।" न्यायमूर्ति हिमा कोहली और राजेश बिंदल |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और राजेश बिंदल ने कहा कि निलंबन की अवधि के दौरान मालिक-सेवक का संबंध जारी रहता है तथा कर्मकार उस अवधि के दौरान अपने पद को नियंत्रित करने वाले सभी नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होता है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय यू.पी. सिंह बनाम पंजाब नेशनल बैंक के मामले में दिया।
यू.पी. सिंह बनाम पंजाब नेशनल बैंक मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक में एक कर्मकार था जो जून, 1977 में क्लर्क-कम-कैशियर के रूप में शामिल हुआ था। अव्यवस्थित व्यवहार के कारण, उसे 14 जून, 1982 को निलंबित कर दिया गया था।
- एक जाँच के दौरान उसे आरोपों का दोषी पाया गया तथा दो क्रमिक वेतन वृद्धि रोकने की सज़ा दी गई और उसे बैंक की किसी अन्य शाखा कार्यालय में प्रबंधक को ड्यूटी के लिये रिपोर्ट करने की सलाह दी गई।
- ड्यूटी में शामिल होने में असफल होने पर, याचिकाकर्ता को 5 दिसंबर, 1984 के आदेश के तहत भारतीय बैंक संघ और श्रमिक संघों के बीच द्विपक्षीय समझौते के खंड XVI (कर्मचारियों द्वारा रोज़गार की स्वैच्छिक समाप्ति) के अनुसार स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त माना गया था।
- याचिकाकर्ता ने छह वर्ष बाद ही अपनी कथित तौर पर मानी गई सेवानिवृत्ति को लेकर सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष विवाद उठाया।
- प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका में एकल न्यायाधीश ने निर्णय को पलट दिया। इसे एक इंट्रा-कोर्ट अपील में डिवीज़न बेंच द्वारा समवर्ती रूप से बरकरार रखा गया था।
- स्थानांतरण की वैधता पर विवाद दायर करने में छह वर्ष की देरी के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि घर बैठा कोई व्यक्ति स्वयं यह तय नहीं कर सकता कि आदेश अवैध है और वह इसका पालन करने के लिये बाध्य नहीं है।
- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं थी, पीठ ने अपील खारिज़ कर दी।
न्यायालय की टिप्पणी क्या थी?
- किसी भी उपचार का लाभ उठाने में विफलता का अर्थ यह भी होगा कि याचिकाकर्ता ने आदेश स्वीकार कर लिया है और वह उसका अनुपालन करने के लिये बाध्य है।
- बाद में वह यह दलील नहीं दे सकता कि आदेश गलत है और इसका अनुपालन न करने पर कोई परिणाम नहीं होगा।
'प्रतिनिधिक दायित्व' की अवधारणा क्या है?
- अर्थ:
- 'प्रतिनिधिक दायित्व' मालिक और सेवक के संबंधों से संबंधित है। इसका अर्थ है कि यह दो लैटिन कहावतों पर आधारित है।
- पहला, क्वि फैसिट पर से एलियम फैसिट पर से (qui facit per se alium facit per se) का सिद्धांत, जिसका अर्थ है, जो दूसरे के माध्यम से कोई कार्य करता है, उसे कानून में स्वयं ऐसा करने वाला माना जाता है और दूसरा, 'प्रतिवादी श्रेष्ठ' होता है, जिसका अर्थ है, मालिक को अपने अधीनस्थ के तथ्यों का उत्तर अवश्य देना चाहिये।
- आमतौर पर, एक व्यक्ति अपने स्वयं के गलत कार्यों के लिये उत्तरदायी होता है और दूसरों द्वारा किये गए कार्यों के लिये कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता।
- हालाँकि, कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिये एक व्यक्ति का दायित्व, उत्पन्न हो सकता है।
- B द्वारा किये गए कार्य के लिये A का दायित्व उत्पन्न हो सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि A व B के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिये, और गलत कार्य, एक निश्चित तरीके से उस संबंध से जुड़ा होना चाहिये। इस प्रकार, नियोक्ता उस नुकसान के लिये प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होते हैं जो उनके कर्मचारी रोज़गार के दौरान करते हैं।
- दायित्व के विभिन्न उदाहरण हैं, अर्थात्,
- मालिक और अभिकर्ता का दायित्व।
- मालिक और सेवक का दायित्व।
- एक-दूसरे को हानि पहुँचाने में साझेदारों का दायित्व।
- संबंधित निर्णयज विधि:
- पुष्पाबाई पुरषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम रंजीत जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी (1977):
- उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज़ कर दिया और कहा कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना प्रबंधक की लापरवाही के कारण हुई थी जो अपने रोज़गार के दौरान वाहन चला रहा था और इसलिये, प्रतिवादी कंपनी अपने लापरवाह कृत्य के लिये उत्तरदायी थी।
- पुष्पाबाई पुरषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम रंजीत जिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी (1977):