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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

जमानत आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश

 22-Jan-2024

राजंती देवी @ राजंती कुमारी बनाम भारत संघ

"जमानत आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिये उच्च न्यायालयों को निर्देश।"

जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा

स्रोतः उच्चतम न्यायालय

चर्चा  में क्यों?

हाल ही में जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीशचंद्र शर्मा की बेंच ने उच्च न्यायालय को जमानत अर्जियों के जल्द निपटारे के निर्देश दिये थे।

  • उच्चतम न्यायालय ने राजंती देवी @ राजंती कुमारी बनाम भारत संघ के मामले में यह टिप्पणी की।

राजंती देवी @ राजंती कुमारी बनाम भारत संघ की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • रजिस्ट्री के माध्यम से अपने कार्यालय रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिये विविध आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।
  • रिपोर्ट के अनुसार, एक अग्रिम जमानत के मामले में एक लंबी प्रक्रिया चली, जिसमें संबंधित न्यायाधीश ने 07 अप्रैल 2022 को फैसला सुरक्षित कर दिया।
    • करीब एक वर्ष बाद 04 अप्रैल, 2023 को फैसला सुनाया गया।
  • न्यायालय ने जमानत आवेदनों की संख्या को स्वीकार किया, लेकिन लगातार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे के समाधान के लिये दिशानिर्देश जारी किये।

न्यायालय की टिप्पणियाँ :

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि सभी न्यायालय उसके द्वारा कई फैसलों में जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करेंगे।
  • उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक माह के अंत में प्रत्येक न्यायालय में निर्णयों और आदेशों के लिये आरक्षित मामलों की लम्बितता की जाँच और सत्यापन करने के लिये एक प्रणाली/तंत्र विकसित करने की ज़िम्मेदारी उच्च न्यायालयों पर छोड़ दी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत ऐतिहासिक निर्णय:

  • अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001):
    • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रजिस्ट्री को उचित निर्देश जारी कर सकते हैं, ऐसे मामले में जहाँ निर्णय सुरक्षित रखा गया है और बाद में सुनाया गया है, निर्णय में एक कॉलम जोड़ा जाए, जहाँ पहले पृष्ठ पर, कारण-शीर्षक के बाद, आरक्षण की तारीख लिखी जाए। संबंधित न्यायालय अधिकारी द्वारा निर्णय और उसे सुनाने की तारीख का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिये।
    • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को, अपने प्रशासनिक पक्षकार की ओर से, उच्च न्यायालयों में विभिन्न पीठों के न्यायालय अधिकारियों/रीडर्स को प्रत्येक माह उन मामलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिये, जहाँ आरक्षित निर्णय उस माह की अवधि के अंदर नहीं सुनाए जाते हैं।
    • यह देखते हुए कि कार्यवाही के समापन के बाद दो माह की अवधि के अंदर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तब संबंधित मुख्य न्यायाधीश संबंधित पीठ का ध्यान लंबित मामले की ओर आकर्षित करेंगे।
      • मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों के विवरण को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच उनकी जानकारी के लिये प्रसारित करने की वांछनीयता भी देख सकते हैं, जिनमें कार्यवाही समाप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के अंदर निर्णय नहीं सुनाया गया है।
      • ऐसा संचार गोपनीय और सीलबंद लिफाफे में किया जाना चाहिये।
    • जहाँ कोई फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से तीन माह के भीतर नहीं सुनाया जाता है, तब मामले में किसी भी पक्षकार को शीघ्र फैसले की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है।
      • ऐसा आवेदन, जब भी दायर किया जाएगा, न्यायालय के अवकाश काल को छोड़कर दो दिवसों के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
    • यदि किसी भी कारण से, छह माह की अवधि के अंदर निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो उक्त मुकदमे का कोई भी पक्ष उक्त मामले को वापस लेने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर करने का हकदार होगा। नवीन और नए सिरे से कार्यवाही आरंभ करने के लिये इसे किसी अन्य पीठ को सौपा जाएगा ।
      • इससे संबंधित मुख्य न्यायाधीश के पास विवेकाधिकार है, कि वह उक्त प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है या कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है, जो भी वह परिस्थितिजन्य कारणों से उचित समझे।
  • सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण और अन्य, (2022):
    • उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जमानत आवेदनों पर दो सप्ताह के अंदर फैसला किया जाना चाहिये, जब तक कि कोई हस्तक्षेप करने वाला आवेदन न हो या आवश्यकताओं के लिये अलग समय सीमा की आवश्यकता न हो।
    • किसी भी हस्तक्षेप आवेदन को छोड़कर, अग्रिम जमानत के आवेदनों का छह सप्ताह की अवधि के अंदर निपटारा होने की उम्मीद है।

आपराधिक कानून

भरण-पोषण का आदेश

 22-Jan-2024

अशोक कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

एक बार वैवाहिक संबंध अस्वीकृत हो जाने पर CrPC की धारा 125 के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी

स्रोत - झारखण्ड उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अशोक कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार वैवाहिक संबंध अस्वीकृत हो जाने पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

अशोक कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले की पृष्ठभूमि:

  • झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका 16 जनवरी 2020 को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, सहायक कुटुंब न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रति माह 4,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था और भरण-पोषण तथा मुकदमे की लागत के रूप में 2000/- रुपये एकमुश्त भुगतान करने का आदेश दिया गया।
  • इसको चुनौती देने का एकमात्र आधार यह है कि आवेदक, याचिकाकर्ता की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और वे उस रिश्ते में कभी एक साथ नहीं रहे।
  • उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणी:

  • न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने कहा कि एक बार वैवाहिक संबंध अस्वीकृत हो जाने पर CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि विवाह के तथ्य ही स्पष्ट नहीं हैं। विवाह की धारणा में इस बात का सबूत होना चाहिये कि पक्ष एक साथ रह रहे थे। लेकिन इस संदर्भ में उक्त अनुमान खंडन योग्य अनुमान है।

CrPC की धारा 125:

परिचय:

CrPC की धारा 125 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिये आदेश से संबंधित है जिसमें शामिल है कि -

(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति:

(a) अपनी पत्नी का, जो अपने भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(b) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(c) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(d) अपने पिता या माता का जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है, या भरण-पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरण-पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे:

परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (b) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है, कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दें जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है,यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं :

परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है, कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिये, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, मासिक भत्ता और ऐसी कार्यवाही का व्यय दे और ऐसे व्यक्ति को उसका संदाय करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे :

परन्तु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन करने की तारीख से साठ दिन के अंदर निपटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये :

(a) “अवयस्क” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है; 

(b) “पत्नी” के अंतर्गत ऐसी स्त्री है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिये ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिये व्यय के आदेश की तारीख से या, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिये आवेदन की तारीख से संदेय होंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिये ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहीत किये जाने के लिये वारंट जारी कर सकता है,जैसी रीति जुर्माने उद्गृहीत करने के लिये उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिये पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसके किसी भाग के लिये ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिये, अथवा यदि वह उससे पूर्व भुगतान कर  दिया जाता है। तो भुगतान करने  के समय तक के लिये, कारावास का दण्डादेश दे सकता है:

  परन्तु इस धारा के अधीन देय रकम की वसूली के लिये कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्गृहीत करने के लिये, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है :

   परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किये जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिये न्यायसंगत आधार है।

स्पष्टीकरण –– यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन यथास्थिति भरणपोषण या अन्तरिम भरणपोषण के लिये भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार नही  होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, जारता की दशा में रह रही है, अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

केस लॉ :

  • के.विमल बनाम के.वीरास्वामी (1991) में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, कि CrPC की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पेश की गई थी। इस धारा का उद्देश्य पति से अलग होने के बाद पत्नी को आवश्यक आश्रय और भोजन प्रदान करके उसका कल्याण करना है।

पारिवारिक कानून

शून्य और शून्यकरणीय विवाहों से संतान

 22-Jan-2024

राजा गौंडर और अन्य बनाम  वी. एम सेनगोडन और अन्य

"शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को सामान्य पूर्वजों की संपत्ति में वैध उत्तराधिकारी माना जाएगा।"

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.वी.एन भट्टी

 

स्रोतः उच्चतम न्यायालय

चर्चा  में क्यों?

हाल ही में, राजा गौंडर और अन्य बनाम  वी. एम सेनगोडन और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है,कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें सामान्य पूर्वजों की संपत्ति में उत्तराधिकार दिया जाएगा।

राजा गौंडर और अन्य वी. एम. सेनगोडन और अन्य मामले की पृष्ठभूमि -

  • इस मामले में, मुथुसामी गौंडर विचाराधीन पूर्वज, जिनकी वर्ष 1982 में मृत्यु हो गई थी।
  • उन्होंने तीन शादियाँ कीं, जिनमें से दो शादियाँ शून्य घोषित कर दी गईं
  • इन तीन विवाहों में से, गौंडर के चार पुत्र और एक पुत्री थी, जिसमें उसने कानून के अनुसार संपत्ति में हिस्सा वितरित और आवंटित किया।
  • ट्रायल कोर्ट के समक्ष, वैध पुत्र ने विभाजन के लिये मुकदमा दायर किया।
  • ट्रायल कोर्ट ने वैध संतान के पक्ष में विभाजन के मुकदमे का फैसला सुनाया।
  • इसके बाद, शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।
  • उच्च न्यायालय ने, सभी विवरणों में, ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया।
  • इससे व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ-

  • न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.वी.एन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि एक बार पूर्वज ने स्वीकार कर लिया है, कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुई संतानों को वैध संतान माना जाता है, तो वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान ऐसे बच्चे संपत्ति में पूर्वज के  उत्तराधिकारियों के समान हिस्से के हकदार होंगे
  • न्यायालय ने कहा कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को मुथुसामी गौंडर के हित में उत्तराधिकारी माना जाएगा और तद्नुसार साझा आवश्यकताओं पर कार्य किया जाना चाहिये।

शामिल प्रासंगिक कानूनी प्रावधान-

बच्चों की वैधता

परिचय:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 16 एक विशेष प्रावधान है,जो शून्य और शून्यकरणीय विवाह दोनों में बच्चों की वैधता से संबंधित है। यह प्रकट करता है की -

(1) इस बात के बावजूद कि धारा 11 के तहत शून्य विवाह वह है, जो ऐसे विवाह से कोई भी बच्चा, जो वैध होता है, यदि उनके बीच में विवाह होता है, वह तब वैध होगा जब ऐसा बच्चा विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 के आरंभ होने से पहले पैदा हुआ हो या बाद में, क्या इस अधिनियम के तहत उस विवाह के संबंध में शून्यता की डिक्री दी गई है या नहीं एवं क्या इस अधिनियम के तहत याचिका के अलावा विवाह को शून्य माना जाता है या नहीं।

(2) धारा 12 के तहत शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अमान्यता की डिक्री दी जाती है, डिक्री जारी होने से पहले पैदा हुआ या गर्भ धारण किया गया कोई भी संतान, जो विवाह के पक्षकारों की  वैध संतान हो, यदि डिक्री की तारीख पर इसे रद्द करने के स्थान भंग कर दिया गया हो, तो शून्यता  की डिक्री के बावजूद उन्हें उनकी वैध संतान माना जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निहित किसी भी बात को ऐसे विवाह के किसी भी संतान को प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाएगा जो शून्य है या जो धारा 12 के तहत अमान्यता के डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। माता-पिता के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में, किसी भी मामले में, इस अधिनियम के पारित हुए बिना, ऐसी संतान उसके वैध माता - पिता की संतान न होने के कारण ऐसे किसी भी अधिकार को रखने या प्राप्त करने में असमर्थ हो।

निर्णयज विधि:

  • लक्ष्मम्मा बनाम थायम्मा (1974) में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि HMA की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, शून्य और शून्यकरणीय विवाह दोनों से उत्पन्न संतानों को वैधता का लाभ प्रदान किया गया है।
  • जिनिया केओटिन बनाम कुमार सीताराम मांझी (2003) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि HMA की धारा 16(3) का आदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि ऐसे बच्चों को उनके माता-पिता की संपत्ति के अतिरिक्त कोई भी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।