करेंट अफेयर्स और संग्रह
होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह
आपराधिक कानून
CrPC की धारा 378
22-Feb-2024
मोहम्मद अबाद अली एवं अन्य बनाम राजस्व अभियोजन खुफिया निदेशालय "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के साथ पठित नई CrPC की धारा 378 के तहत हालाँकि एक परिसीमा निर्धारित है, फिर भी 1963 अधिनियम की धारा 29(2), धारा 5 के अनुप्रयोग को अपवर्जित नहीं करती है।" न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और पी.बी. वराले |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर करने में देरी के मामले में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू होगी।
- उपर्युक्त टिप्पणी मोहम्मद अबाद अली एवं अन्य बनाम राजस्व अभियोजन खुफिया निदेशालय के मामले में की गई थी। ।
मोहम्मद अबाद अली एवं अन्य राजस्व अभियोजन खुफिया निदेशालय मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अपीलकर्त्ता सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 मामले में चार अभियुक्तों में से एक था और 6 अक्तूबर, 2012 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तरी, दिल्ली द्वारा बरी कर दिया गया था।
- राजस्व खुफिया निदेशालय ने 72 दिन की देरी से 27 जून, 2013 को इस बरी किये जाने के विरुद्ध अपील की, जिसे 18 मई, 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने माफ कर दिया।
- अपीलकर्त्ता ने बाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की; आदेश को वापस लेने के लिये, यह तर्क देते हुए कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 बरी किये गए लोगों के विरुद्ध अपील पर लागू नहीं होती है।
- इसके बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी, 2017 को बिना कारण बताए आवेदन खारिज़ कर दिया।
- अपीलकर्त्ता ने इस बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के विरुद्ध विलंबित अपील की अनुमति देकर गलत किया, यह कहते हुए कि CrPC की धारा 378 अपनी सीमाएँ तय करती है और परिसीमा अधिनियम, 1973 लागू नहीं होता है।
- अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि CrPC की धारा 378 बरी किये गए लोगों के विरुद्ध अपील की सीमाओं को नियंत्रित करती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29(2) के साथ पठित नई CrPC की धारा 378 के तहत हालाँकि एक परिसीमा निर्धारित है, फिर भी 1963 अधिनियम की धारा 29(2), धारा 5 के अनुप्रयोग को अपवर्जित नहीं करती है"।
- इसलिये उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज़ कर दी।
CrPC की धारा 378 क्या है?
- परिचय:
- यह धारा संज्ञेय और अज़मानती अपराधों के मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया से संबंधित है।
- ज़िला मजिस्ट्रेट का अधिकार:
- ज़िला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किये जाने के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील करने का निर्देश दे सकता है।
- राज्य सरकार का अधिकार:
- राज्य सरकार लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा मूल या अपीलीय बरी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दे सकती है।
- केंद्र सरकार का अधिकार:
- केंद्र सरकार, कुछ अधिकार प्राप्त एजेंसियों द्वारा जाँच किये गए मामलों में, लोक अभियोजक को बरी करने के आदेशों के विरुद्ध सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश दे सकती है।
- अपील की अनुमति:
- इस धारा के तहत अपील के लिये उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- शिकायत द्वारा शुरू किये गए मामलों में, यदि उच्च न्यायालय विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्त्ता बरी करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- विशेष अनुमति के लिये समय सीमा:
- उच्च न्यायालय को विशिष्ट समय सीमा के भीतर विशेष अनुमति के लिये आवेदन प्राप्त होने चाहिये: दोषमुक्ति आदेश की तारीख से लोक सेवकों के लिये छह महीने और अन्य के लिये साठ दिन।
- विशेष अनुमति से इनकार:
- यदि उच्च न्यायालय विशेष अनुमति से इनकार करता है, तो इस धारा के तहत बरी करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।
आपराधिक कानून
IEA की धारा 73
22-Feb-2024
जॉनी कुन्नुमपुरथ हाउस बनाम केरल राज्य "यदि अन्य सहायक साक्ष्य हों तो न्यायालय स्वीकृत साक्ष्यों के साथ विवादित हस्ताक्षरों/हस्तलेखों के अपने अवलोकन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं" न्यायमूर्ति जी. गिरीश |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 73 के अनुसार, यदि अन्य सहायक साक्ष्य जो न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, तो न्यायालय विवादित हस्ताक्षरों/हस्तलेखों के अपने अवलोकन के आधार पर स्वीकृत साक्ष्यों के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।
- उपर्युक्त टिप्पणी जॉनी कुन्नुमपुरथ हाउस बनाम केरल राज्य के मामले में की गई थी।
जॉनी कुन्नुमपुरथ हाउस बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता की पत्नी, जो भारतीय सेना में कैप्टन थी, की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में उसकी माँ और भाई-बहनों ने पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध उसकी मृत्यु का कारण बनने की शिकायत दर्ज कराई।
- यह भी आरोप लगाया गया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता ने जाली उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों का उपयोग करके अपनी पत्नी के बीमा की राशि और अन्य लाभों को हड़प लिया।
- ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के प्रावधानों के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया।
- अतिरिक्त सेशन न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट के निर्णय की पुष्टि की और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
- उपर्युक्त समवर्ती निर्णयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्त्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
- पुनरीक्षण याचिकाकर्त्ता के संबंधित वकील ने कहा कि अपीलीय न्यायालय ने IEA की धारा 73 पर विश्वास करते हुए याचिकाकर्त्ता के हस्ताक्षरों की गलत तुलना की और उन्हें स्वीकार कर लिया, जो कथित जाली दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी पर विवादित हस्ताक्षरों के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे और गलत निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोनों के हस्ताक्षर एक जैसे थे।
- उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज़ करते हुए ट्रायल कोर्ट और सेशन न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति जी. गिरीश ने कहा कि ऐसे मामलों में जहाँ निष्कर्षों की ओर इशारा करने वाले अन्य सहायक साक्ष्य होते हैं, यह न्यायालय की शक्ति के दायरे में है कि वह उस संबंध में उसके द्वारा किये गए अभ्यास के आधार पर मामले का निर्णय कर सके, विवादित हस्तलेख, हस्ताक्षर, उंगलियों के निशान आदि के संबंध में किसी मुद्दे पर केवल न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर, IEA की धारा 73 को लागू करके रिकॉर्ड की तुलना का सहारा लेकर निर्णय लेना असुरक्षित और अनुचित होगा।
- न्यायालय ने IEA की धारा 73 के अनुसार, यदि अन्य सहायक साक्ष्य जो न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, तो न्यायालय विवादित हस्ताक्षरों/हस्तलेखों के अपने अवलोकन के आधार पर स्वीकृत साक्ष्यों के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।
IEA की धारा 73 क्या है?
परिचय:
- यह धारा स्वीकृत या प्रमाणित अन्य लोगों के हस्ताक्षर, हस्तलेख या मुहर की तुलना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
- यह अभिनिश्चित करने के लिये कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है, जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्यित है, किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में, यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे जिसे साबित किया जाना है, तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिये पेश या साबित न की गई हो।
- न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिये न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।
- यह धारा, किसी भी आवश्यक संशोधन के साथ, उंगलियों के निशान पर भी लागू होती है।
- यह धारा न्यायालय को हस्तलेखों की तुलना नमूनों या स्वीकृत दस्तावेज़ों से करने का अधिकार देती है।
- इस खंड में उपयोग किया गया वाक्यांश 'न्यायालय की संतुष्टि के लिये स्वीकार किया गया या साबित किया गया', यह विचार करता है कि कथित दस्तावेज़ में हस्तलेख या हस्ताक्षर की तुलना के लिये लिया गया नमूना दस्तावेज़ निर्विवाद होना चाहिये और विवाद के सभी पक्षकारों को मूल दस्तावेज़ में नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख को स्वीकार करना होगा।
- यदि कोई पक्षकार नमूना दस्तावेज़ को स्वीकार करने से इनकार करता है, या उस पर विवाद करता है, तो यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह पहले संतुष्ट हो कि नमूना दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर या हस्तलेख संबंधित व्यक्ति का साबित हुआ है और उसके बाद ही कथित दस्तावेज़ के साथ तुलना के लिये आगे बढ़ें।
निर्णयज विधि:
- ललित पोपली बनाम केनरा बैंक एवं अन्य (2003) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि IEA की धारा 73 के तहत, न्यायालय, हस्तलेखों की तुलना करके, अपनी राय बना सकता है।
सिविल कानून
CPC के आदेश III का नियम 2
22-Feb-2024
शाहीन @ हनीफा बनाम शिवकुमार बोलिशेट्टी एवं अन्य "CPC के आदेश III के नियम 2 के तहत किये गए एक आवेदन पर विचार करते समय, ट्रायल कोर्ट न्यायवादी की विशेष शक्ति द्वारा दिये गए साक्ष्य का आकलन और पूर्वाग्रह नहीं कर सकता है।" न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज |
स्रोत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शाहीन @ हनीफा बनाम शिवकुमार बोलिशेट्टी एवं अन्य के मामले में माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश III के नियम 2 के तहत किये गए एक आवेदन पर विचार करते समय, ट्रायल कोर्ट न्यायवादी की विशेष शक्ति द्वारा दिये गए साक्ष्य का आकलन और पूर्वाग्रह नहीं कर सकता है।
शाहीन @ हनीफा बनाम शिवकुमार बोलिशेट्टी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादियों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था।
- उक्त वाद में, CPC की धारा 151 के साथ पठित आदेश III के नियम 2 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय से उसके पति और एक न्यायवादी की विशेष शक्ति के माध्यम से मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी गई थी।
- उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज़ कर दिया था।
- इसके बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसे बाद में अनुमति दी गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा कि CPC के आदेश III के नियम 2 के संदर्भ में, ऐसे साक्ष्य पेश करने के लिये CPC के तहत विकल्प प्रदान किया गया है, CPC के आदेश III नियम 2 के तहत आवेदन पर विचार के चरण में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
- साक्ष्य पेश किये जाने और गवाह से ज़िरह किये जाने के बाद ही न्यायालय यह आकलन करने की स्थिति में होगा कि जिस व्यक्ति को अपदस्थ किया गया है, उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान है अथवा नहीं।
- आगे यह कहा गया कि मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिये न्यायवादी की विशेष शक्ति की अनुमति है और न्यायालय द्वारा उक्त गवाह के व्यक्तिगत ज्ञान या अन्यथा की राय पर ज़िरह के आधार पर विचार किया जाएगा।
इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
CPC के आदेश III का नियम 2:
- CPC का आदेश III मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ताओं और अभिवाक्ताओं से संबंधित है।
- CPC के आदेश III का नियम 2 मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ताओं से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि पक्षकारों के जिन मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य किये जा सकेंगे वे निम्नलिखित हैं -
(a) ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियाँ, आवेदन और कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया है;
(b) जहाँ कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी उपसंजातियों, आवेदनों और कार्यों को करने के लिये अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है वहाँ ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिये और उनके नाम से व्यापार या कारबार करते हैं, जो पक्षकार उस न्यायालय की अधिकारिता की उन स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते हैं जिन सीमाओं के भीतर ऐसी उपसंजाति, आवेदन या कार्य ऐसे व्यापार या कारबार की ही बाबत किया जाता है।
CPC की धारा 151:
परिचय:
- यह धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिये या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिये आवश्यक है।
- यह धारा पक्षकारों को कोई ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती है बल्कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया के नियमों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
निर्णयज विधि:
- राम चंद बनाम कन्हयालाल (1966) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CPC की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये भी किया जा सकता है।