Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है









करेंट अफेयर्स और संग्रह

होम / करेंट अफेयर्स और संग्रह

सांविधानिक विधि

याचिकाकर्त्ता का सद्भाव से कार्य करना

 06-Mar-2024

मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य

"रिट अधिकारिता का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्त्ता के लिये किया जा सकता है जिसने सद्भाव से न्यायालय में अपील की है।"

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माना है कि भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्त्ता के लिये किया जा सकता है जिसने सद्भाव से न्यायालय में अपील की है।

मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्त्ता संयुक्त आयुक्त, सी.जी.एस.टी. मेरठ द्वारा अपना GST रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के 27 फरवरी, 2023 के आदेश से व्यथित है।
  • याचिकाकर्त्ता का GST रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आधार यह था कि भौतिक सत्यापन के बाद अधिकारियों ने पाया कि उक्त परिसर में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा रही थी।
  • प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील का कहना है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह खुलासा नहीं किया है कि याचिकाकर्त्ता ने पिछले रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के बाद नया रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया था।
  • उच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के आधार पर रिट याचिका खारिज़ कर दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने कहा कि COI का अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन अधिकारिता है जिसका प्रयोग उन याचिकाकर्त्ताओं के लिये किया जाना है जो सद्भाव के साथ काम कर रहे हैं।
  • यह माना गया कि परम विश्वास के सिद्धांत के लिये न्यायालय में आने वाले पक्ष को अत्यंत सद्भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत याचिकाकर्त्ता के आदेश पर आदेश पारित करने की न्यायालय की अपेक्षा की उत्पत्ति है, जिसने सद्भावना से न्यायालय में अपील की है।
    • जिस क्षण यह विश्वास टूट जाता है, और यह पता चलता है कि भौतिक तथ्यों को छिपाया गया है, तो न्यायालय याचिकाकर्त्ता को कोई भी अनुतोष दिये बिना उक्त याचिका को खारिज़ करने के लिये बाध्य है।

इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?

परम विश्वास का सिद्धांत:

  • ‘उबेरिमा फाइड्स’ का सिद्धांत एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अनुवाद ‘परम विश्वास’ होता है।
  • इसमें अधिवक्ता से मुवक्किल के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

COI का अनुच्छेद 226:

परिचय:

  • अनुच्छेद 226 COI के भाग V के तहत निहित है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है।
  • COI के अनुच्छेद 226(1) में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्य के लिये किसी भी व्यक्ति या किसी सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-प्रच्छा एवं उत्प्रेषण सहित आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।
  • अनुच्छेद 226(2) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति, या सरकार, या प्राधिकारी को रिट या आदेश जारी करने की शक्ति:
    • इसकी अधिकारिता में स्थित है, या
    • अपने स्थानीय अधिकारिता के बाहर यदि कार्रवाई के कारण की परिस्थितियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से उसके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न होती हैं।
  • अनुच्छेद 226(3) में कहा गया है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा किसी पक्ष के विरुद्ध व्यादेश, स्थगन या अन्य माध्यम से कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्ष ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिये।
  • अनुच्छेद 226(4) कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिये गए अधिकार कम नहीं होने चाहिये।
  • यह अनुच्छेद सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
    • यह महज़ एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसे आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
  • अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों और विवेकाधीन प्रकृति के मामले में अनिवार्य प्रकृति का है जब इसे "किसी अन्य उद्देश्य" के लिये जारी किया जाता है।
    • यह न केवल मौलिक अधिकारों, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों को भी लागू करता है।
  • इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित रिट उपलब्ध हैं:
    • बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
    • परमादेश रिट
    • उत्प्रेषण रिट
    • प्रतिषेध रिट
    • अधिकार-प्रच्छा रिट

निर्णयज विधि:

  • बँधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में बहुत व्यापक है क्योंकि अनुच्छेद 226 को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिये भी जारी किया जा सकता है।
  • कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट लोक अधिकारियों द्वारा लोक ज़िम्मेदारियों को लागू करने के लिये भी जारी की जा सकती है।

सिविल कानून

CPC के तहत अभिवचन

 06-Mar-2024

श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत) एल.आर.एस. द्वारा बनाम वी. कुमार वामनराव

“कानून के इस प्रस्ताव से कोई दुविधा नहीं है कि कोई भी साक्ष्य अभिवचन से ऊपर नहीं हो सकता है।"

न्यामूर्ति सी. टी. रविकुमार और राजेश बिंदल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जस्टिस सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल की खंडपीठ ने माना है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए साक्ष्य मामले की अभिवचन से ऊपर नहीं हो सकते हैं।

  • उच्चतम न्यायालय ने श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत) एल.आर.एस. द्वारा बनाम वी. कुमार वामनराव के मामले में यह टिप्पणी दी।

श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (मृत) एल.आर.एस. द्वारा बनाम वी. कुमार वामनराव मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

पक्षकारों का पारिवारिक संबंध:

  • प्रारंभिक मामला:
    • यह मामला संपत्ति के अधिकार को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद से संबंधित था।
    • वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 1 की बहन सहित अन्य प्रतिवादियों के साथ मुकदमा दायर किया।
    • प्रतिवादी संख्या 6 भूमि के एक हिस्से का प्रस्तावित क्रेता था।
    • जबकि श्रीनिवास राघवेंद्रराव देसाई (प्रतिवादी नंबर 7) को बाद में मुकदमे में शामिल किया गया।
    • वादी ने संपत्तियों में 5/9वें हिस्से का दावा किया और न्यूनतम लाभ की मांग की।
  • न्यायालयों द्वारा हिस्सेदारी का विभाजन:
    • ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कुछ संपत्तियों में 1/6 हिस्सा दिया लेकिन अन्य संपत्तियों से उसके संबंधित दावों को खारिज़ कर दिया।
    • वादी और प्रतिवादी दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिससे हिस्सेदारी एवं संपत्ति के अधिकारों में संशोधन हुआ।
  • प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा संपत्ति की बिक्री:
    • यह मामला विवादित स्वामित्व और संपत्ति के विभाजन, विशेष रूप से नियमित सर्वेक्षण संख्या 106/2 के इर्द-गिर्द घूमता है।
      • प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने हितों की रक्षा के लिये वर्ष 2001 में प्रतिवादी संख्या 9 की संपत्ति बेच दी, बावजूद इसके कि बिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध माना गया था।
    • प्रतिवादी संख्या 7 ने इस बिक्री को चुनौती दी, जबकि प्रतिवादी संख्या 9 ने अपील नहीं की थी।
    • उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 7 को अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर बहस करने की अनुमति दी थी, यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट विभाजन के मुकदमे में कानून के अनुसार राहत को समायोजित कर सकता है।
    • वादी और प्रतिवादी नंबर 1 को अनुसूची ‘A’ संपत्तियों में बराबर शेयर दिये गए थे, इसके साथ ही वर्ष 1965 में हुए मौखिक विभाजन के आधार पर अन्य संपत्तियों के लिये विशिष्ट शेयर आवंटित किये गए थे।
  • 1965 पार्टियों के बीच विभाजन:
    • उच्च न्यायालय ने वर्ष 1965 के विभाजन पर भरोसा किया, जिसका प्रतिवादियों, विशेषकर प्रतिवादी संख्या 1 ने विरोध किया था।
    • ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 1965 के विभाजन के संबंध में एक संशोधन को खारिज़ कर दिया, जिसे बरकरार रखा गया।
    • प्रतिवादी संख्या 7 ने वर्ष 1984 के विभाजन के आधार पर स्वामित्व का दावा किया, जो एक समझौता डिक्री द्वारा समर्थित था।
      • प्रतिवादी नंबर 1 का रुख बदल गया, वह वादी के साथ हो गया, जिससे मामले में जटिलता आ गई।
        • वर्ष 2001 की बिक्री को चुनौती देने में प्रतिवादी नंबर 1 की विफलता ने सुझाव दिया कि संपत्ति वर्ष 1984 के विभाजन के बाद से प्रतिवादी नंबर 7 की थी।
  • वर्ष 1965 में हुए विभाजन को शामिल करने के लिये याचिकाओं में संशोधन:
    • प्रारंभिक वाद, जो वर्ष 1999 में दायर किया गया था, और प्रतिवादी नंबर 1 के लिखित बयान में 1965 में हुए विभाजन का दावा नहीं किया गया था।
    • वादी ने बाद में 1965 के विभाजन के बारे में अभिवचन को शामिल करने के लिये वाद में संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2006 में इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे आगे चुनौती नहीं दी गई तथा इस तरह यह अंतिम हो गया।
    • बाद में, प्रतिवादी संख्या 7 ने वर्ष 1984 के विभाजन के बारे में एक विशिष्ट अभिवचन उठाई, जिसे वर्ष 1995 में सिविल कोर्ट के एक डिक्री द्वारा समर्थन मिला, जिससे वर्ष 1984 के विभाजन को मान्यता मिली।
    • हालाँकि, उच्च न्यायालय ने फिर भी पाया कि संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 1 की थीं इसलिये प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा इसकी बिक्री विधिक रूप से सही नहीं थी।
  • उच्चतम न्यायालय में अपील:
    • प्रतिवादी संख्या 7 ने उच्चतम न्यायालय में अपील की लेकिन कार्यवाही के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
    • उच्चतम न्यायालय में अपील का फोकस मुख्य रूप से प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा प्रतिवादी नंबर 9 को विशिष्ट संपत्तियों की बिक्री से संबंधित है, जिसे बाद में HC द्वारा गलत ठहराया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • निर्णय:
    • प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को की जाने वाली बिक्री से ट्रायल कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 वर्ष 2001 तक प्रारंभिक मुकदमे में पक्षकार नहीं था।
      • नए पक्षकार प्रतिवादी के संबंध में अंतरिम आदेश का कोई विस्तार नहीं किया गया, इसलिये इसका कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं हुआ।
    • उच्च न्यायालय का निर्णय वर्ष 1965 के मौखिक विभाजन पर बहुत अधिक निर्भर था, जिसमें अनुसूची ‘A’ संपत्तियों को कथित तौर पर केवल प्रतिवादी नंबर 1 को आवंटित किया गया था।
    • हालाँकि, वादी पक्ष का यह दावा भी नहीं था कि ऐसा विभाजन वर्ष 1965 में हुआ था।
    • नतीजतन, बिक्री विलेख पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए अपील की अनुमति दी गई।
    • बिक्री विलेख प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में बरकरार रखा गया था।
  • तर्क:
    • विधिक सिद्धांत के अनुसार सबूत, दी गई दलील से बढ़कर नहीं हो सकता है।
    • इस मामले में, चूंकि वादी पक्ष द्वारा वर्ष 1965 के विभाजन के संबंध की गई दलीलों में संशोधन करने के प्रयास को खारिज कर दिया गया था, इसलिए न्यायालय द्वारा इससे संबंधित साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून के इस प्रस्ताव से कोई दुविधा नहीं है कि कोई भी सबूत, दलीलों से ऊपर नहीं हो सकता है।

CPC के तहत याचिका की अवधारणा क्या है?

  • परिभाषा:
    • अभिवचन किसी मुकदमे के पक्षकारों द्वारा दायर किए गए औपचारिक लिखित बयान होते हैं, जिनमें उनके संबंधित दावों, बचावों और एक-दूसरे के दावों पर प्रतिक्रियाओं की रूपरेखा शामिल होती है।
    • आदेश VI के नियम 1 में कहा गया है कि, "याचिका" का अर्थ वादी या लिखित बयान होगा।
  • उद्देश्य:
    • संबंधित दलीलें मामले के आधार के रूप में कार्य करती हैं तथा ऐसे दायरे और मुद्दों को परिभाषित करती हैं जिन्हें न्यायालय हल करेगा।
  • शामिल पक्ष:
    • वादी: जो वाद दायर करते हैं।
    • प्रतिवादी: जिनके खिलाफ वाद दायर किया गया है।
  • अभिवचनों की सामग्री:
    • आदेश VI के नियम 3 में कहा गया है कि प्रत्येक दलील में केवल और केवल एक संक्षिप्त विवरण होगा।
    • बयान उन भौतिक तथ्यों से संबंधित होना चाहिये जिन पर पक्षकार अपने दावे या बचाव के लिये विश्वास करता है।
    • लेकिन इसमें वे सबूत नहीं होने चाहिये जिनसे उन्हें साबित किया जाए।
    • प्रत्येक दलील को, जब आवश्यक हो, लगातार क्रमांकित पैराग्राफ में विभाजित किया जाएगा।
    • प्रत्येक आरोप, जहाँ तक सुविधाजनक हो, एक अलग पैराग्राफ में विभाजित हो।
    • याचिका में दिनांक, योग और संख्याओं को अंकों तथा शब्दों में व्यक्त किया जाएगा।
  • आदेश VI के प्रमुख नियम:
    • यह आदेश आमतौर पर दलीलों से संबंधित है। यह विवरण, सत्यापन एवं संशोधन की आवश्यकताओं सहित, दलीलों के स्वरूप एवं विषय-वस्तु के संबंध में नियमों की रूपरेखा से संबंधित है।

नियम संख्या

विषय

नियम

आदेश VI, नियम 7

 

फेरबदल

  • किसी भी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार या तथ्य का कोई अभिकथन, जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन किये न तो उठाया जाएगा और न अंतर्विष्ट होगा।

आदेश VI, नियम 9

 

दस्तावेज़ के प्रभाव का कथन किया जाना

  • जहाँ कहीं किसी दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु तात्त्विक है वहाँ उसे सम्पूर्णत: या उसके किसी भाग को उपवर्णित किये बिना उसके प्रभाव को यथासंभव संक्षिप्त रूप में अभिवचन में कथित कर देना पर्याप्त होगा, जब तक कि दस्तावेज़ के या उसके किसी भाग के यथावत् शब्द ही तात्त्विक न हों।

आदेश VI, नियम 13

विधि की उपधारणायें

  • किसी तथ्य की बात को, जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक न होगा जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रूप से न कर दिया गया हो।

आदेश VI, नियम 14

 

अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना

  • हर अभिवचन पक्षकार द्वारा और यदि उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

आदेश VI, नियम 15

 

अभिवचन का सत्यापन

  • हर अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है, उसके पाद-भाग में सत्यापित किया जाएगा।
  • अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।

आदेश VI, नियम 16

अभिवचन का काट दिया जाना

  • न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की गई कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए, -
  • जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है, अथवा
  • जो वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली हो।

आदेश VI, नियम 17

 

अभिवचनों का संशोधन

  • न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार को, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जाएँगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों :
  • परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिये किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।

सिविल कानून

लिखित कथन

 06-Mar-2024

थंगम एवं अन्य बनाम नवमणि अम्मल

"प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन में एक विशिष्ट क्रमवार उत्तर देने में विफलता से वादपत्र में लगाए गए आरोप प्रतिवादी के विरुद्ध स्वीकार किये जाएँगे।"

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने थंगम एवं अन्य बनाम नवमणि अम्माल के मामले में, माना है कि प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन में एक विशिष्ट क्रमवार उत्तर देने में विफलता से वादपत्र में लगाए गए आरोप प्रतिवादी के विरुद्ध स्वीकार किये जाएँगे।

थंगम एवं अन्य बनाम नवमणि अम्मल मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, वसीयत के वसीयतकर्त्ता, पलानियांडी उदयर, अपीलकर्त्ता नंबर 1 के पति और अपीलकर्त्ता नंबर 2 के पिता थे।
  • वसीयत नवमणि अम्मा (वादी) के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जो वसीयत में दिये गए वर्णन के अनुसार, वसीयतकर्त्ता के भाई की बेटी बताई गई थी।
  • वादी/प्रत्यर्थी ने अपीलकर्त्ता/प्रतिवादी के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट के समक्ष घोषणा और व्यादेश की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया।
  • अपीलकर्त्ताओं/प्रतिवादी द्वारा दायर एक लिखित कथन में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा किये गए दावे का कोई विनिर्दिष्ट खंडन नहीं किया गया और न ही अपीलकर्त्ताओं/प्रतिवादी द्वारा वाद में लगाए गए आरोपों का क्रमवार उत्तर दिया गया।
  • ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में मुकदमे का निर्णय सुनाया।
  • अपीलकर्त्ताओं की अपील में, ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था।
  • प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया तथा ट्रायल कोर्ट के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
  • इसके बाद, अपीलकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे बाद में न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल ने देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VIII नियम 3 व 5, स्पष्ट रूप से वादपत्र में दलीलों की विनिर्दिष्ट स्वीकृति और खंडन का प्रावधान करते हैं। एक सामान्य या वाग्छलपूर्ण प्रत्याख्यान को पर्याप्त नहीं माना जाता है।
    • CPC के आदेश VIII नियम 5 के प्रावधान में यह उल्लेख है कि भले ही स्वीकृत तथ्यों को स्वीकार नहीं किया गया हो, फिर भी न्यायालय अपने विवेकाधिकार से उन तथ्यों को साबित करने की मांग कर सकता है।
    • यह सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्य नियम यह है कि स्वीकार किये गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
  • आगे यह माना गया कि लिखित कथन को वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक आरोप से विशेष रूप से निपटना चाहिये और जब कोई प्रतिवादी ऐसे किसी भी तथ्य से इनकार करता है, तो उसे ऐसा वाग्छलपूर्णता नहीं करना चाहिये, बल्कि उत्तर देना चाहिये।
    • यदि किसी तथ्य का उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट नहीं, वाग्छलपूर्ण है, तो उक्त तथ्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, स्वीकारोक्ति ही प्रमाण है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
  • यह भी माना गया कि आदेश VIII के नियम 5 में यह प्रावधान है कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक आरोप को, यदि लिखित कथन में अस्वीकार नहीं किया गया है, प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा।

इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?

लिखित कथन:

  • एक लिखित कथन का अर्थ आमतौर पर वादी द्वारा दायर वादपत्र का उत्तर होता है। यह प्रतिवादी की दलील होती है।
  • CPC के आदेश VIII में लिखित कथन के संबंध में प्रावधान हैं।

CPC के आदेश VIII का नियम 3:

यह नियम विनिर्दिष्ट होने के प्रत्याख्यान से संबंधित है।

इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी के लिये यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित हैं, किंतु प्रतिवादी के लिये यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय ऐसे तथ्य संबंधी हर एक अभिकथन का विनिर्दिष्टत: विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है।

CPC के आदेश VIII का नियम 5:

यह नियम विनिर्दिष्टत: प्रत्याख्यान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -

(1) यदि वादपत्र में के तथ्य संबंधी हर अभिकथन का विनिर्दिष्टत: यह आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है या प्रतिवादी के अभिवचन में यह कथन कि वह स्वीकार नहीं किया जाता, तो जहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है वह स्वीकार कर लिया गया, माना जाएगा:

परंतु ऐसे स्वीकार किये गए किसी भी तथ्य के ऐसी स्वीकृति के अलावा अन्य प्रकार से साबित किये जाने की अपेक्षा न्यायालय स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

परंतु यह और कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, यदि इस आदेश के नियम 3A के अधीन उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, तो निर्योग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय, स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा।

(2) जहाँ प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वहाँ न्यायालय के लिये वादपत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना, जहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, विधिपूर्ण होगा, किंतु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किये जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

(3) न्यायालय उपनियम (1) के परंतुक के अधीन या उपनियम (2) के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक् ध्यान देगा कि क्या वादी किसी प्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी प्लीडर को नियुक्त किया है।

(4)  इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था।