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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

ज़मानत की शर्त के रूप में सामुदायिक सेवा

 22-May-2024

अभिषेक शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य

आरोपी छात्र को एक बेहतर नागरिक बनने के लिये सुधार हेतु सामुदायिक सेवा को ज़मानत की शर्त के रूप में लागू किया गया है।

न्यायमूर्ति आनंद पाठक  

स्रोत: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक अनोखी ज़मानत की शर्त लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत आरोपी छात्र को ज़मानत पर अस्थायी रिहाई के भाग के रूप में सामुदायिक सेवा करने की आवश्यकता थी।

  • न्यायमूर्ति आनंद पाठक का बयान, आरोपों की गंभीरता को न्यायालय की मान्यता पर प्रकाश डालता है, साथ ही आरोपियों द्वारा अपने व्यवहार में सुधार करने की क्षमता को भी स्वीकार करता है।
  • यह निर्णय एक न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पुनर्वास एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर के साथ कथित अपराध के लिये उत्तरदायित्व को संतुलित करता है।

अभिषेक शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • व्हाट्सएप, पीछा करने एवं अश्लील कॉल के ज़रिए एक लड़की को लगातार परेशान करने के आरोप में 4 अप्रैल 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
  • आरोपी, बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र, लंबे समय तक कारावास के कारण संभावित शैक्षणिक अवनति का हवाला देते हुए अस्थायी ज़मानत की मांग करता है।
  • आवेदक ऐसी गतिविधियों में पुनः सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञा करते हुए सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
  • माता-पिता अपने बेटे के व्यवहार की निगरानी करने की प्रतिज्ञा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिकायतकर्त्ता को आगे कोई शर्मिंदगी या उत्पीड़न न हो।
  • अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक के कृत्य अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं, जो सुधार की सुविधा के लिये रचनात्मक गतिविधियों एवं सामुदायिक सेवा में संलग्न होने का सुझाव देते हैं।
  • आवेदक ने उच्च न्यायालय में अस्थाई ज़मानत के लिये आवेदन किया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • उच्च न्यायालय ने सामुदायिक सेवा की शर्त पर अस्थायी ज़मानत स्वीकृत कर लिया।
  • न्यायमूर्ति आनंद पाठक की राय है कि विधिक कार्यवाही में उत्तरदायित्व एवं सुधार के अवसर दोनों पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है।
  • आवेदक एक छात्र है, इसलिये, सुधार के लिये अवसर दिया जाना चाहिये ताकि वह विशेष रूप से IPC की धारा 354 (D) एवं POCSO अधिनियम की धारा 11 एवं 12 की प्रकृति में आपराधिक गतिविधियों में शामिल न होकर एक बेहतर नागरिक बनने के लिये अपने गतिविधियों एवं क्रिया-कलाप में सुधार कर सके।
  • न्यायालय ने अधिवक्ता के इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की कि 2 महीने के लिये अस्थायी ज़मानत इस शर्त पर दी जाए कि वह रचनात्मक गतिविधियों एवं सामुदायिक सेवा में संलग्न हो सके ताकि उसका कथित अहंकार पिघल जाए एवं उसके बाद उसके आचरण को देखते हुए ज़मानत की पुष्टि की जाए, इससे सक्षम हो जाएगा। आवेदक को सबक सीखने एवं बेहतर भविष्य के लिये रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने की आवश्यकता है।
  • आवेदक पर लगाई गई ज़मानत की शर्तें हैं-
    • वह प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक (ट्रायल के निर्णय से प्रभावित होने के बावजूद) ज़िला अस्पताल (1250) भोपाल में अपनी सेवाएँ देंगे और उसका दायित्व मरीज़ों की बाहरी विभाग के डॉक्टरों एवं कंपाउंडरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के दौरान सहायता करने के लिये होगी।
    • उसे ऑपरेशन थिएटर, निजी वार्ड एवं दवा या इंजेक्शन देने से रोककर रहेगा।
    • उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज़ों को कोई क्षति या असुविधा न हो, डॉक्टर अनुपालन की निगरानी करेंगे।

सामुदायिक सेवाएँ क्या है?

  • परिचय:
    • सामुदायिक सेवाएँ किसी विशेष समुदाय या लोगों के समूह की भलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं पहल करने की एक विस्तृत शृंखला को संदर्भित करती हैं।
    • ये सेवाएँ अक्सर सरकारी एजेंसियों, गैर-लाभकारी संगठनों या स्वयंसेवी समूहों द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा इनमें सामाजिक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता एवं सांस्कृतिक संवर्धन आदि विभिन्न क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
  • भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली एवं अन्य देशों में सामुदायिक सेवा सज़ा:
    • भारत:
      • भारत ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा दण्ड के प्रावधान को सज़ा के रूप में अपनाया है।
      • यह पुनर्वास एवं सामुदायिक भागीदारी पर बल देते हुए पुनर्स्थापनात्मक न्याय की ओर बदलाव को दर्शाता है।
      • यह दृष्टिकोण अपराधियों को उनके कार्यों से होने वाले हानि को संबोधित करते हुए समाज में सकारात्मक योगदान देने की अनुमति देता है।
      • व्यक्तिगत विकास एवं एकीकरण को बढ़ावा देकर, सामुदायिक सेवा आपराधिक व्यवहार के चक्र को तोड़ने का अवसर प्रदान करती है।
    • अन्य राष्ट्र:
      • संयुक्त राज्य अमेरिका: विशिष्ट परिस्थितियों में समुदाय में अपराधियों की निगरानी के लिये परिवीक्षा का उपयोग किया जाता है, जिसमें अक्सर सामुदायिक सेवा के अवसरों के लिये गैर-लाभकारी संगठनों या सरकारी एजेंसियों को शामिल किया जाता है।
      • यूनाइटेड किंगडम: सामुदायिक सज़ा के भाग के रूप में अपराधियों को अवैतनिक कार्य, कर्फ्यू या पुनर्वास कार्यक्रम जैसी विभिन्न आवश्यकताओं को प्रस्तावित करते हुए, सामुदायिक आदेशों को नियोजित करता है।
      • ऑस्ट्रेलिया: अपराधी पुनर्वास को संबोधित करने के लिये परामर्श या सामुदायिक सेवा जैसी अनुकूल परिस्थितियों के साथ पर्यवेक्षण को जोड़ते हुए सामुदायिक सुधार आदेश लागू करता है।
      • कनाडा: सशर्त सज़ा का उपयोग करता है, अपराधियों को कड़ी शर्तों के अधीन समुदाय में अपनी सज़ा काटने की अनुमति देता है, सज़ा के साथ-साथ पुनर्वास पर भी बल देता है।
      • नॉर्वे और जापान: नॉर्वे पुनर्स्थापनात्मक न्याय कार्यक्रमों एवं वैकल्पिक प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जापान दैनिक आय के आधार पर "दिन का अर्थदण्ड" लागू करता है, दोनों का लक्ष्य सांस्कृतिक एवं विधिक सूक्ष्मता पर विचार करते हुए अपराधियों को समाज में पुनः शामिल करना है।
  • BNS में प्रावधानित सामुदायिक सेवाएँ:
    • पहली बार 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) विधेयक के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिये दण्डात्मक विधि में सामुदायिक सेवा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
    • BNS की धारा 4 सज़ा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधियों को जो सज़ा दी जानी है, वे हैं-
      • मृत्यु
      • आजीवन कारावास
      • कारावास, जिसके दो प्रकार हैं, अर्थात्- कठोर, अर्थात् कठिन परिश्रम के साथ, एवं सरल
      • संपत्ति की ज़ब्ती
      • अर्थदण्ड
      • सामुदायिक सेवा।

कुछ प्रमुख निर्णयज विधियाँ क्या हैं, जिनमें सामुदायिक सेवाओं का उपयोग ज़मानत की एक शर्त के रूप में किया जाता है?

  • गुडिकांती नरसिम्हुलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक (1977), भारत के उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध-विरोधी फोकस के साथ सामाजिक रक्षा एवं व्यक्तिगत सुधार के उद्देश्य से किये गए उपाय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीमाओं को उचित ठहरा सकते हैं।
  • अपर्णा भट्ट एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2021), न्यायालय ने ज़मानत की शर्त के रूप में "सामुदायिक सेवा" को अनिवार्य करने की प्रचलित प्रथा पर प्रश्न किया, विशेषकर लिंग-आधारित अपराधों में।

आपराधिक कानून

SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अधीन अपराध

 22-May-2024

पिंटू सिंह उर्फ़ राणा प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के लिये जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अधीन तभी अपराध माना जाएगा, जब यह सार्वजनिक रूप से किया गया हो”।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

स्रोत: इलाहबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर अपमानित करने या डराने-धमकाने का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r) के अधीन अपराध माना जाएगा, लेकिन केवल तभी जब यह सार्वजनिक रूप से किया गया हो।

  • उपरोक्त टिप्पणी पिंटू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में दी गई थी।
  • इस मामले में शुरू में 15 नवंबर 2017 को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के प्रावधानों एवं SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अधीन पुलिस स्टेशन नगरा, ज़िला बलिया में इस आरोप के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि नामांकित अभियुक्तगण जिनकी संख्या आवेदकों सहित सात है, ने सूचना प्रदाता के घर में घुसकर जाति आधारित टिप्पणी की तथा सूचना प्रदाता एवं उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की।
  • इसके बाद, आवेदकों द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है।
  • आवेदकों के अधिवक्ताओं ने कहा कि आवेदक धारा SC/ST अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में आवेदन पर दबाव डाल रहे हैं तथा अन्य अपराधों के संबंध में आवेदक इस स्तर पर आरोप पत्र को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं।
  • आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि एक बार बोले गए शब्द सार्वजनिक दृश्य में नहीं थे तथा न ही सार्वजनिक स्थान पर थे तो SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
  • आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने SC/ST अधिनियम की धारा 3 (1)(r) के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कहा कि SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अधीन अपराध के लिये आवश्यक तत्त्वों में से एक, यह है कि अपराध, सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिये। वर्तमान मामले में, अपराध सार्वजनिक दृश्य में नहीं किया गया है, न ही अपराध सार्वजनिक स्थान पर किया गया है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार अपराध सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है तो SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा इस तरह इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) क्या है?

SC/ST अधिनियम का परिचय:

  • SC/ST अधिनियम 1989 संसद का एक अधिनियम है, जो SC एवं ST समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव एवं अत्याचार को रोकने के लिये बनाया गया है।
  • यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को भारत की संसद में पारित किया गया तथा 30 जनवरी 1990 को अधिसूचित किया गया।
  • यह अधिनियम, इस निराशाजनक वास्तविकता की भी पहचान है कि कई उपाय करने के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऊँची जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों का शिकार होना पड़ रहा है।
  • यह अधिनियम भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 15, 17 एवं 21 में उल्लिखित स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमज़ोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ-साथ जाति-आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है।

SC/ST (संशोधन) अधिनियम, 2015:

  • इस अधिनियम को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था:
    • अत्याचार की अधिक घटनाओं को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराध के रूप में मान्यता दी गई।
    • इसने धारा 3 में कई नए प्रावधान जोड़े गए एवं पूरी धारा को फिर से क्रमांकित कर दिया, क्योंकि मान्यता प्राप्त अपराध लगभग दोगुना हो गए थे।
    • अधिनियम में अध्याय IVA धारा 15A (पीड़ितों एवं साक्षियों के अधिकार) को जोड़ा गया, तथा अधिकारियों एवं उत्तरदायी तंत्र द्वारा कर्त्तव्य की उपेक्षा को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया।
    • इसमें विशिष्ट विशेष न्यायालयों एवं विशेष लोक अभियोजकों की स्थापना का प्रावधान किया गया।
    • सभी स्तरों पर लोक सेवकों के संदर्भ में इस अधिनियम ने ‘जानबूझकर लापरवाही’ शब्द को परिभाषित किया है।

SC/ST (संशोधन) अधिनियम, 2018:

  • पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (2020) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अत्याचार निवारण अधिनियम में संसद के वर्ष 2018 संशोधन की संवैधानिक वैधता को यथावत् रखा। इस संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
    • इसने मूल अधिनियम में धारा 18A जोड़ दी।
    • यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों को अत्याचार के रूप में चित्रित करता है और इन कृत्यों का सामना करने के लिये रणनीतियों का वर्णन करता है तथा दण्ड निर्धारित करता है।
    • यह पहचान करता है कि कौन-से कृत्य "अत्याचार" का गठन करते हैं तथा अधिनियम में सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय हैं। पुलिस अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है तथा न्यायालय से कोई आदेश लिये बिना मामले की जाँच प्रारंभ कर सकते हैं।
    • अधिनियम सभी राज्यों से इसके अधीन दर्ज मामलों की सुनवाई के लिये प्रत्येक ज़िले में एक मौजूदा सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में परिवर्तित करने का आह्वान करता है तथा विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिये लोक अभियोजकों/विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
    • यह राज्यों के लिये उच्च स्तर की जातीय हिंसा वाले क्षेत्रों को "अत्याचार-प्रवण" घोषित करने और विधिक-व्यवस्था की निगरानी एवं रखरखाव के लिये योग्य अधिकारियों को नियुक्त करने के प्रावधान बनाता है।
    • यह गैर-SC/ST लोक सेवकों द्वारा कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा के लिये दण्ड का प्रावधान करता है।
    • इसे राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें उचित केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r):

  • इस अधिनियम की धारा 3 अत्याचार संबंधी अपराधों के लिये प्रावधानित दण्ड से संबंधित है।
  • धारा 3(1)(r) में कहा गया है कि जो कोई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए, सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर जानबूझकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करता है या अपमानित करने के आशय से डराता है। ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय है, जो छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सिविल कानून

अधिवक्ता

 22-May-2024

सिद्ध नाथ पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

"अधिवक्ता के लाइसेंस के निलंबन से उसके विधिक व्यवसाय की अपूरणीय क्षति होगी तथा इससे उसके मुवक्किल/पेशे के साथ-साथ प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा”।

न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज़ आलम खान

स्रोत : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि अधिवक्ता के लाइसेंस के निलंबन से उसके विधिक व्यवसाय की अपूरणीय क्षति होगी तथा इससे उसके मुवक्किल/पेशे के साथ-साथ प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा।

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी सिद्ध नाथ पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दी।

सिद्ध नाथ पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अभियुक्त फैज़ाबाद/अयोध्या में सिविल न्यायालय में, विधिक व्यवसाय में संलग्न अधिवक्ता है।
  • उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 147, 148, 323, 308 और 452 के अधीन अपराध के लिये 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 288 में अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था।
  • निवेदक के एक रिश्तेदार ने उस के विरुद्ध, उसकी दोषसिद्धि के आधार पर उसका पंजीकरण (विधिक व्यवसाय करने का लाइसेंस) रद्द करने के लिये उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज की।
  • शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ता को अधिसूचना जारी की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • सिविल न्यायालय, फैज़ाबाद/अयोध्या में विधिक व्यवसाय करने वाले अपीलकर्त्ता अधिवक्ता का लाइसेंस निलंबित होने से, उन पर आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  • इस विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्त्ता एक विधिक व्यवसायी अधिवक्ता है, तथा उसके लाइसेंस के निलंबन से उसके पेशे एवं प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी, न्यायालय ने उसकी सज़ा पर रोक लगाना उचित समझा।
  • अतः अपीलकर्त्ता की सज़ा, जैसा कि वर्ष 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 288 में दिनांक 16 मार्च 2023 के आक्षेपित निर्णय द्वारा दर्ज किया गया था, को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक स्थगित/निलंबित रखने का आदेश दिया गया था, ताकि उसके लाइसेंस के संभावित निलंबन से उसके विधिक व्यवसाय में होने वाली अपूरणीय क्षति को रोका जा सके।

एक अधिवक्ता कौन है?

  • भारत में अधिवक्ता:
    • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारत में अधिवक्ताओं के विनियमन और नामांकन को नियंत्रित करता है।
  • अधिवक्ता की परिभाषा:
    • अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (A) के अनुसार, एक "अधिवक्ता" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसका नाम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाई गई अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज है।
  • एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये योग्यताएँ:
    इस अधिनियम की धारा 24, राज्य सूची में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित करती है:
    • भारतीय नागरिकता (पारस्परिक अधिकार उपलब्ध होने पर विदेशी नागरिकों के लिये प्रावधान के साथ)
    • न्यूनतम आयु 21 वर्ष
    • किसी भारतीय विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री अथवा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थान से विधि में योग्यता का होना
    • निर्धारित नामांकन शुल्क का भुगतान
    • राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्त को पूरा करना
  • एक अधिवक्ता की भूमिका एवं कर्त्तव्य:
    अधिवक्ता न्यायालयों, न्यायाधिकरणों एवं अन्य न्यायिक मंचों पर मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करके न्यायिक प्रशासन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके कर्त्तव्यों में शामिल हैं:
    • विधिक सलाह एवं परामर्श प्रदान करना
    • विधिक प्रलेखों एवं दलीलों का प्रारूप तैयार करना
    • न्यायिक कार्यवाही में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करना
    • विधिक अनुसंधान एवं विश्लेषण का संचालन करना
    • समझौता वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान करना
  • व्यावसायिक नैतिकता एवं आचरण:
    • अधिवक्ता, भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा निर्धारित व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार के नियमों से बंधे हैं।
    • ये नियम उनके नैतिक व्यवहार, व्यावसायिक उत्तरदायित्वों एवं मुवक्किलों, न्यायालयों तथा अन्य अधिवक्ताओं के साथ बर्ताव को नियमित करते हैं।

अंतर

पद

परिभाषा

अधिवक्ता

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित एक व्यक्ति।

विधि स्नातक

एक व्यक्ति जिसने भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 (H) में परिभाषित है।

विधिक व्यवसायी

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2(i) के अनुसार एक व्यापक शब्द जिसमें अधिवक्ता, किसी भी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, वकील, मुख्तार और राजस्व एजेंट शामिल हैं।

प्लीडर(अभिवक्ता)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(Q) के अनुसार, किसी विशेष न्यायालय में कार्य करने के लिये विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अथवा किसी विशिष्ट कार्यवाही में कार्य करने की अनुमति के साथ न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति।