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आपराधिक कानून
घरेलू हिंसा अधिनियम का अध्याय IV
31-May-2024
सलीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अध्याय IV के अंतर्गत दावा किये गए राहत से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही सिविल प्रकृति की होती है। न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में माना है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV एक्ट) के अध्याय IV के अंतर्गत दावा की गई राहत से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही सिविल प्रकृति की होती है।
सलीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, प्रतिवादी जो याचिकाकर्त्ता की पुत्रवधू है, ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन एक आवेदन दायर किया।
- संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में राहत खंड के एक भाग को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अनजाने में टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, अप्राप्तवय बेटे के लिये भरण पोषण की मांग की गई थी, जबकि आवेदक का कोई अप्राप्तवय पुत्र ही नहीं है।
- याचिकाकर्त्ता ने संशोधन आवेदन पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि आपराधिक कार्यवाही में ऐसा कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है।
- संबंधित मजिस्ट्रेट ने संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा कहा कि उक्त आवेदन को मुख्य आवेदन के साथ पढ़ा जाना चाहिये।
- उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्त्ता ने पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें पुनरीक्षण न्यायालय ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाही अर्ध-सिविल प्रकृति की है और तद्नुसार, दलीलों में संशोधन स्वीकार्य है।
- इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।
- याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन आवेदन को स्वीकार करने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्टि के बाद के आदेश को किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अध्याय IV के अधीन दावा की गई राहत अपील से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की मानी गई है, इसलिये शिकायत/आवेदन को संशोधित करने की शक्ति को आवश्यक सहवर्ती के रूप में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिये।
- उच्च न्यायालय ने कुनपारेड्डी उर्फ नुकला शंका बालाजी बनाम कुनपारेड्डी स्वर्ण कुमारी एवं अन्य (2016) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास जताया, जिसमें DV अधिनियम के अधीन दायर आवेदनों में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति को माना गया था, बशर्ते कि दूसरे पक्ष को कोई पूर्वाग्रह न हो। यह माना गया कि संशोधन उन परिस्थितियों में किये जा सकते हैं, जहाँ बाद की घटनाओं के मद्देनज़र या मुकदमेबाज़ी की बहुलता से बचने के लिये ऐसा संशोधन आवश्यक हो।
DV अधिनियम का अध्याय IV में क्या प्रावधान है?
DV अधिनियम:
- यह महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिये बनाया गया एक सामाजिक रूप से लाभकारी संविधि है।
- यह परिवार के अंदर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम की प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम का दायरा यह है कि हिंसा, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो, सभी का निवारण इस संविधि द्वारा किया जाना है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था।
DV अधिनियम का उद्देश्य:
- घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य, एक ऐसा उपाय प्रदान करना था जिसके द्वारा शिकायतकर्त्ता यानी पीड़िता के नागरिक अधिकारों का संरक्षण हो सके।
- यह महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाने एवं समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये नागरिक विधि के रूप में उपाय प्रदान करता है।
DV अधिनियम का अध्याय IV:
- राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया घरेलू हिंसा अधिनियम के अध्याय IV में निर्धारित की गई है, जिसमें धारा 12 से 29 शामिल हैं।
- धारा 12 के अधीन, पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 मजिस्ट्रेट को निवास आदेश पारित करने के लिये अधिकृत करती है, जिसमें प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्व से बेदखल करने या उसमें व्यवधान डालने से रोकना या प्रतिवादी को साझे घर से स्वयं को हटाने का निर्देश देना या यहाँ तक कि प्रतिवादी या उसके संबंधियों को साझे घर के उस भाग में प्रवेश करने से रोकना शामिल हो सकता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है, आदि।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली मौद्रिक क्षतिपूर्ति में आय की हानि, चिकित्सा व्यय, पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के नष्ट होने, क्षति पहुँचने या हटाए जाने के कारण हुई हानि तथा पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों (यदि कोई हो) के लिये भरण-पोषण के संबंध में राहत देना शामिल है।
- अभिरक्षा का निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्रदान किया गया था।
- धारा 22 मजिस्ट्रेट को अपीलकर्त्ता द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कारण हुई चोटों, जिसमें मानसिक यातना एवं भावनात्मक संकट भी शामिल है, के लिये क्षतिपूर्ति एवं अर्थदण्ड देने का अधिकार देती है।
- धारा 23 मजिस्ट्रेट को अंतरिम एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की राहतें सिविल प्रकृति की हैं।
सिविल कानून
निर्धन व्यक्ति
31-May-2024
अलिफिया हुसैनभाई केशरिया बनाम सिद्दीक इस्माइल सिंधी एवं अन्य “उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति को संबोधित किया, जिसे मौद्रिक क्षतिपूर्ति दी गई है, लेकिन उसने इसे प्राप्त नहीं किया है, वह एक निर्धन व्यक्ति के रूप में बढ़े हुए क्षतिपूर्ति के लिये अपील कर सकता है”। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी एवं संजय करोल |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, अलिफिया हुसैनभाई केशरिया बनाम सिद्दीक इस्माइल सिंधी एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति को संबोधित किया, जिसे मौद्रिक क्षतिपूर्ति दी गई है, लेकिन उसने इसे प्राप्त नहीं किया है, वह एक निर्धन व्यक्ति के रूप में बढ़े हुए क्षतिपूर्ति के लिये अपील कर सकता है।
- एक निर्धन व्यक्ति के पास न्यायालय के शुल्क का भुगतान करने तथा दायर वाद को आगे बढ़ाने के लिये वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं।
अलिफिया हुसैनभाई केशरिया बनाम सिद्दीक इस्माइल सिंधी एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- अलिफिया हुसेनभाई केशरिया (अपीलकर्त्ता) को एक दुर्घटना में चोटें आईं तथा उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसमें प्रारंभ में स्थायी विकलांगता के लिये 10 लाख रुपए का दावा किया गया था।
- अधिकरण ने उन्हें लगभग 2 लाख रुपए दिये, जिसे अपीलकर्त्ता ने अपर्याप्त बताया।
- उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
- अपनी अपील के साथ-साथ, अपीलकर्ता ने क्षतिपूर्ति दिये जाने के बावजूद, अपनी वित्तीय बाधाओं को देखते हुए, एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने की अनुमति के लिये आवेदन किया।
- उच्च न्यायालय ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, दिये गए क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, हालाँकि उसने स्वीकार किया कि उसे अभी तक कोई धनराशि नहीं मिली है।
- उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
- उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए अपीलकर्त्ता को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अपनी अपील के लिये आवेदन करने की अनुमति दी तथा क्षतिपूर्ति के प्राप्त होने में विलंब और उसको होने वाली वित्तीय कठिनाई को मान्यता दी।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी एवं न्यायमूर्ति संजय करोल ने CPC, 1908 के आदेश XXXIII (निर्धन व्यक्तियों द्वारा दायर वाद) और आदेश XLIV (निर्धन व्यक्तियों द्वारा की गई अपील) का हवाला दिया।
- यह देखा गया है कि उपर्युक्त प्रावधान उस पोषित सिद्धांत का उदाहरण देते हैं कि आर्थिक क्षमता की कमी किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों की पुष्टि के लिये न्यायालय में अपील करने से नहीं रोकती है।
- न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के लिये निर्धनता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि क्षतिपूर्ति दिये जाने के बावजूद उसे कोई धनराशि नहीं मिली, जिससे उसकी वित्तीय कठिनाई समस्या दूर नहीं हो सकी।
- पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह दर्ज करने के बाद भी कि उसे क्षतिपूर्ति नहीं मिली है, उपर्युक्त आवेदन को खारिज करके उचित नहीं किया।
- न्यायालय ने कहा, "इसलिये भले ही उसे एक राशि प्रदान की गई थी, लेकिन इससे उसकी गरीबी समाप्त नहीं हुई। किसी भी तरह से, हमारे विचार से, विविध आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा लिया निर्णय उचित नहीं था”।
- न्यायालय ने आवेदक की गरीबी की स्थिति का पता लगाने के लिये आदेश XLIV नियम 3(2) द्वारा अनिवार्य जाँच की अनुपस्थिति पर भी ध्यान दिया।
- प्रारंभ में एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अधिकरण के पास न जाने के बावजूद, दावेदार को पंचाट की राशि नहीं मिली थी, जिससे अपील दायर करने के समय वह संभवतः निर्धन हो गई थी।
- परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही कारकों के कारण संबंधित एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि विलंब के कारण न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को एक निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने की अनुमति दी तथा उच्च न्यायालय से छः महीने के अंदर मामले पर निर्णय देने का आग्रह किया।
निर्धन व्यक्ति कौन है?
परिचय:
- निर्धन व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायालयी शुल्क, विधिक प्रतिनिधित्व एवं लागत सहित विधिक कार्यवाही से जुड़े व्यय को पूरा करने के लिये अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख करता है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के अनुसार, एक निर्धन व्यक्ति के पास न्यायालयी शुल्क का भुगतान करने के लिये वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं तथा वह संहिता में दिये गए शुल्क में छूट या कटौती जैसे कुछ विशेषाधिकारों का अधिकारी होता है।
- ऐसे व्यक्तियों के लिये न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXIII के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तुत किये गए थे।
विधिक प्रावधान:
- न्यायालयी शुल्क अधिनियम, 1870 के अनुसार वादी को सिविल वाद दायर करते समय अपेक्षित न्यायालयी शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
- CPC का आदेश XXXIII निर्धन व्यक्तियों को न्यायालयी शुल्क का भुगतान करने से छूट देकर राहत प्रदान करता है, जिससे वे निर्धनता के रूप में वाद दायर कर सकते हैं।
- इस छूट की मांग करने वाले निर्धन व्यक्तियों को CPC के आदेश XXXIII के नियम 1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिससे उन्हें न्यायालयी शुल्क के वित्तीय भार के बिना विधिक सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिल सके।
एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने की प्रक्रिया क्या है?
- आदेश XXXIII के नियम 2 के अनुसार, एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने से पहले, अनुमति मांगने वाले आवेदन में वादपत्र के समान विवरण सम्मिलित होना चाहिये, जिसमें आवेदक की परिसंपत्तियों की व्यापक सूची एवं उनके अनुमानित मूल्य उल्लिखित होने चाहिये।
- आदेश XXXIII के नियम 3 के अनुसार निर्धन व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, या यदि उसे उपस्थित होने से छूट दी गई है, तो वह किसी अधिकृत अभिकर्त्ता से ऐसा करवा सकता है। कई वादी होने की स्थिति में, उनमें से कोई भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- आदेश XXXIII के नियम 4 के अनुसार, वाद एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने पर शुरू होता है। इसके बाद न्यायालय आवेदक की जाँच करता है, या तो सीधे या कमीशन के माध्यम से, यदि उसका प्रतिनिधित्व किसी अभिकर्त्ता द्वारा किया जाता है।
आदेश XXXIII के अंतर्गत आवेदन को किस आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है?
CPC के आदेश XXXIII का नियम 5 एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने के लिये आवेदन को प्रथम दृष्टया अस्वीकार करने के आधारों को रेखांकित करता है:
- आवेदन की विषय-वस्तु एवं प्रस्तुति के संबंध में नियम 2 एवं नियम 3 में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता।
- आवेदक निर्धनता के मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।
- आवेदक द्वारा संपत्ति का छल से निपटान या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद करने की अनुमति मांगने में बेईमानी का उद्देश्य।
- कार्यवाही के लिये कारण का अभाव।
- आवेदक द्वारा तीसरे पक्ष के साथ वाद के विषय को प्रभावित करने वाले करार करना।
- विधि द्वारा वाद का वर्जित होना।
- वाद के लिये किसी अन्य पक्ष से प्राप्त वित्तीय सहायता आदेश XXXIII के अंतर्गत कार्यवाही के लिये लागू होने वाले दस्तावेज़ों की खोज के संबंध में आदेश 11 नियम 12 के प्रावधान।
- आदेश XXXIII नियम 5 एवं आदेश VII नियम 11 CPC के अंतर्गत अस्वीकृति के बीच समानता को इंगित करने वाले उदाहरण।
- साक्ष्य की जाँच एवं आवेदन की स्वीकृति के लिये नियम 6 से 9 के अंतर्गत प्रक्रियाएँ, इसके बाद आवेदन को वाद के रूप में माना जाता है।
आदेश XLIV नियम 3(2) क्या है?
- आदेश XLIV निर्धन व्यक्ति द्वारा की गई अपील से संबंधित है।
- आदेश XLIV नियम 3 “यह जाँच करना कि क्या आवेदक निर्धन व्यक्ति है” से संबंधित है।
- आदेश XLIV नियम 3 (2) में कहा गया है कि जहाँ नियम 11 में निर्दिष्ट आवेदक के विषय में यह अभिकथन है कि वह अपील की गई डिक्री की तिथि से निर्धन व्यक्ति बन गया है, वहाँ इस प्रश्न की जाँच कि वह निर्धन व्यक्ति है या नहीं, अपीलीय न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जब तक कि अपीलीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में यह आवश्यक न समझे कि जाँच उस न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है।
आदेश XXXIII से संबंधित प्रासंगिक मामला कौन-सा है?
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एवं अन्य, (2001) मामले में न्यायालय ने माना कि यदि वाद वादी के पक्ष में पारित किया जाता है, तो न्यायालयी शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो वादी ने मूल रूप से निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर नहीं किया हो।
- इसलिये, इसमें केवल न्यायालयी शुल्क के आस्थगित भुगतान का प्रावधान है और इस परोपकारी प्रावधान का उद्देश्य उन निर्धन वादियों की सहायता करना है, जो अपनी निर्धनता के कारण वाद दायर करने के लिये अपेक्षित न्यायालयी शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
वाणिज्यिक विधि
मध्यस्थ अधिकरण का अधिदेश बढ़ाना
31-May-2024
मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स दूसान पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड “धारा 29A (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा बाद में" के कारण, अधिकरण अपने अधिदेश की समाप्ति के बाद भी इसे बढ़ाने के लिये सशक्त है”। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ द्वारा तय किया गया मामला मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 29 A (4) और (5) से संबंधित है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स दूसान पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में की।
मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम मेसर्स दूसान पावर सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और प्रतिवादी ने 12 मई 2016 को "मुख्य संयंत्र पैकेज का शेष कार्य, BARH STPP-1 (3x660 MW) की यूनिट 1,2,3 के बॉयलर कार्यों के लिये उप-अनुबंध" शीर्षक से एक समझौता किया।
- समझौते के अधीन कार्यों के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया तथा याचिकाकर्त्ता ने भारतीय मध्यस्थता परिषद के तत्त्वावधान में 10 मई 2022 को 'मध्यस्थता के लिये अनुरोध' के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की।
- तीन सदस्यीय मध्यस्थ अधिकरण ने 6 जुलाई 2022 को निर्देश दिया।
- चूँकि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 29A के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं हुई, अतः दोनों पक्षों ने 10 अक्टूबर 2023 को छह महीने के समयावधि विस्तार पर सहमति व्यक्त की।
- मध्यस्थ अधिकरण का कार्यकाल 4 फरवरी 2024 को समाप्त हो गया, जबकि कार्यवाही प्रतिपरीक्षा के चरण में थी।
- मध्यस्थ अधिकरण ने कहा कि उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा वह उचित आदेश प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही पुनः प्रारंभ करेगा।
- बाद में, याचिकाकर्त्ता ने A&C अधिनियम की धारा 29A (4) और (5) के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें मध्यस्थ अधिकरण के कार्यकाल में 12 महीने का अवधि विस्तार माँगा गया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया कि क्या मध्यस्थ अधिकरण का अधिदेश धारा 29A (5) के अधीन उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि धारा 29A (4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा बाद में" के कारण, अधिकरण अपने अधिदेश की समाप्ति के बाद भी इसे बढ़ाने के लिये सशक्त है।
- तद्नुसार, न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिये मध्यस्थ अधिकरण के कार्यकाल को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया।
मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29A क्या है?
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पंचाटों के लिये समय-सीमा (उपधारा 1)
- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मामलों में पंचाट मध्यस्थ अधिकरण द्वारा धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवचन पूरा होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता: अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में निर्णय यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिये तथा धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवचनों के पूरा होने की तिथि से बारह महीने के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- समय पर पंचाट के लिये अतिरिक्त शुल्क (उपधारा 2):
- यदि पंचाट, मध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्देश दिये जाने की तिथि से छह माह के भीतर दिया जाता है, तो मध्यस्थ अधिकरण, पक्षकारों की सहमति के अनुसार अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- सहमति से समय विस्तार (उपधारा 3):
- पक्षकार आपसी सहमति से, निर्णय देने की अवधि को छह माह से अधिक की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं।
- अधिदेश की समाप्ति एवं न्यायालय विस्तार (उपधारा 4):
- यदि पंचाट उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उपधारा (3) के अधीन विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ/मध्यस्थों का अधिदेश समाप्त हो जाएगा, जब तक कि न्यायालय विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा बाद में अवधि को विस्तारित नहीं कर देता।
- शुल्क में कमी:
- यदि देरी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के कारण हुई है, तो न्यायालय प्रत्येक माह की देरी के लिये मध्यस्थों के शुल्क में पाँच प्रतिशत तक की कटौती का आदेश दे सकता है।
- लंबित आवेदन:
- यदि उपधारा (5) के अंतर्गत कोई आवेदन लंबित है, तो मध्यस्थ का अधिदेश आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा।
- मध्यस्थों के लिये अवसर:
- शुल्क में किसी भी कटौती से पहले मध्यस्थों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- न्यायालय द्वारा अवधि का विस्तार (उपधारा 5):
- न्यायालय किसी पक्षकार द्वारा पर्याप्त कारण बताकर आवेदन करने पर, उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है तथा नियम व शर्तें लगा सकता है।
- मध्यस्थों का प्रतिस्थापन (उपधारा 6):
- अवधि बढ़ाते समय न्यायालय एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित कर सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही वर्तमान चरण से जारी रहेगी तथा नए मध्यस्थ पहले से ही उपस्थित साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार करेंगे।
- मध्यस्थ अधिकरण की निरंतरता (उपधारा 7):
- इस धारा के अंतर्गत पुनर्गठित मध्यस्थ अधिकरण को, पहले से नियुक्त अधिकरण से जारी माना जाएगा।
- लागत अध्यारोपित करना (उपधारा 8):
- न्यायालय इस धारा के अंतर्गत किसी भी पक्षकार पर वास्तविक अथवा अनुकरणीय लागत अध्यारोपित कर सकता है।
- आवेदनों का शीघ्र निपटान (उपधारा 9):
- उपधारा (5) के अंतर्गत दायर आवेदनों का निपटारा न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा तथा मामले को विपक्षी पक्ष को अधिसूचना प्रेषित करने की तिथि से साठ दिन के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।