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सिविल कानून
मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अपील
« »10-May-2024
गैरीसन इंजीनियर बनाम सुश्री सतेंद्र नाथ संजीव कुमार वास्तुकार, ठेकेदार/बिल्डर, सिविल इंजीनियर एवं कॉलोनाइजर के माध्यम से भारत संघ “मध्यस्थता पंचाट को तब तक रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह “पेटेंट की अवैधता” से दूषित न हो”। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुढ़वार |
स्रोत: इलाहबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 37 के अंतर्गत अपीलीय कार्यवाही में हस्तक्षेप का दायरा उन आधारों पर आधारित है, जो पंचाट को चुनौती देने के लिये A & C अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत उपलब्ध हैं।
गैरीसन इंजीनियर बनाम सुश्री सतेंद्र नाथ संजीव कुमार आर्किटेक्ट, ठेकेदार/बिल्डर, सिविल इंजीनियर और कॉलोनाइजर मामले के माध्यम से भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- मौजूदा पैन प्रकार के शौचालयों में जल जनित स्वच्छता के प्रावधान के कार्य को निष्पादित करने के लिये अपीलकर्त्ता द्वारा एक निविदा जारी की गई थी।
- कार्य पूरा होने की अवधि 12 महीने यानी 17 सितंबर 1986 थी, लेकिन विस्तार करने पर, कार्य 30 अप्रैल 1998 को समाप्त हुआ, जिस दिन प्रतिवादी ने भौतिक रूप से परियोजना को अपीलकर्त्ता को सौंप दिया।
- विवाद और मतभेद शुरू हो गए तथा इसे एकमात्र मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया गया।
- प्राधिकरण ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।
- अपीलकर्त्ता ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए निर्णय को चुनौती देने के लिये A & C अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया।
- वाणिज्यिक न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया तथा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा सुनाए गए निर्णय की वैधता को यथावत रखा।
- वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश एवं एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती देने के लिये अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
- पक्षकारों के मध्य विवाद की जड़ यह है कि वेतन आदि में वृद्धि मनमाना थी कि नहीं।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- न्यायालय ने पाया कि संविदा की सामान्य शर्तों का खंड 58 उचित मज़दूरी के भुगतान से संबंधित है, जो कि मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मज़दूरी से न्यूनतम नहीं होना चाहिये। उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी राय में वेतन वृद्धि को गैर-मध्यस्थता नहीं कहा जा सकता है।
- पंचाट को तब तक रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह "पेटेंट की अवैधता" द्वारा दूषित न हो जाए, जो इस चेतावनी के साथ रिकॉर्ड पर दिखाई दे कि पंचाट को केवल विधि के गलत आवेदन या साक्ष्य की प्रशंसा के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिये।
- फिर भी, इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, विशेषकर, जब व्याख्या विश्वसनीय हो।
- मामले को सभी तरह से देखते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पंचाट किसी भी पेटेंट अवैधता से ग्रस्त नहीं है, जिससे वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
- इसलिये, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा।
- तद्नुसार, अपील गुणहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
इस मामले में क्या विधिक प्रावधान शामिल हैं?
A & C अधिनियम की धारा 34:
यह अनुभाग मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के लिये आवेदन से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि-
(1) किसी मध्यस्थ पंचाट के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) एवं उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पंचाट को रद्द करने के लिये एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है।
(2) किसी मध्यस्थ पंचाट को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि-
(a) आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर यह स्थापित करता है कि-
(i) एक पक्षकार किसी अक्षमता के अधीन था, या
(ii) मध्यस्थता समझौता उस विधि के अंतर्गत वैध नहीं है, जिसके लिये पक्षकारों ने इसे अधीन किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में, उस समय लागू विधि के अंतर्गत वैध नहीं है, या
(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था, या
(iv) मध्यस्थ पंचाट ऐसे विवाद से निपटता है, जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता में प्रस्तुत करने की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता में प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय सम्मिलित हैं:
बशर्ते, यदि मध्यस्थता के लिये प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किये गए मामलों से अलग किया जा सकता है, तो मध्यस्थता पंचाट का केवल वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिये प्रस्तुत नहीं किये गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग रखा जा सकता है, या
(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना, पक्षकारों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता, इस भाग के प्रावधान के साथ संघर्ष में न हो, जिससे पक्षकार अपमानित नहीं हो सकतीं, या ऐसा न होने पर समझौता नहीं किया जा सकता था। इस भाग के अनुसार नहीं, या
(b) न्यायालय ने पाया कि-
(i) विवाद की विषय वस्तु फिलहाल लागू विधि के अंतर्गत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, या
(ii) मध्यस्थ निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।
(2A) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अतिरिक्त अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न एक मध्यस्थ पंचाट को भी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पंचाट पर दिखाई देने वाली पेटेंट की अवैधता से पंचाट दूषित हो गया है:
बशर्ते कि किसी पंचाट को केवल विधि के गलत प्रयोग या साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।
(3) अलग करने के लिये कोई आवेदन उस तिथि से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन उस आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ पंचाट प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, तो उस तिथि से जब वह अनुरोध को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया गया था:
बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।
(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय, जहाँ यह उचित हो और किसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया हो, मध्यस्थता देने के लिये कार्यवाही को उसके द्वारा निर्धारित समय की अवधि के लिये स्थगित कर सकता है। न्यायाधिकरण को मध्यस्थ कार्यवाही को फिर से शुरू करने या ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के लिये आधार को समाप्त कर देगा।
(5) इस धारा के अंतर्गत एक आवेदन, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करने वाला एक शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।
(6) इस धारा के अंतर्गत एक आवेदन का निपटान शीघ्रता से किया जाएगा, तथा किसी भी घटना में, उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जिस दिन उप-धारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस दूसरे पक्ष को दिया जाएगा।
A&C अधिनियम की धारा 37:
यह धारा अपील योग्य आदेशों से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि-
(1) किसी भी समय लागू किसी भी अन्य विधि में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, एक अपील निम्नलिखित आदेशों से (और किसी अन्य से नहीं) आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल डिक्री से अपील सुनने के लिये विधि द्वारा अधिकृत न्यायालय में की जाएगी, अर्थात्:-
(a) धारा 8 के अंतर्गत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने से मना करना;
(b) धारा 9 के अंतर्गत कोई उपाय देना या देने से मना करना;
(c) धारा 34 के अंतर्गत किसी मध्यस्थ पंचाट को रद्द करना या रद्द करने से मना करना।
(2) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील भी न्यायालय में की जाएगी-
(a) धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना, या
(b) धारा 17 के अंतर्गत अंतरिम उपाय देना या देने से मना करना।
(3) इस धारा के अंतर्गत अपील में पारित आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को प्रभावित या छीन नहीं लेगा।