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सांविधानिक विधि

परित्यक्ता पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति

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 14-May-2024

अख्तरी खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

"अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिये परित्यक्ता बेटियों को मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर निर्भरता दिखानी होगी”।

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ ने कहा कि "यदि कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर, यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक विवाहित बेटी उस पर निर्भर है, या उसकी विधवा एवं अप्राप्तवय, परिवार के सदस्यों की देखभाल विवाहित द्वारा की जा सकती है, यदि बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, तो यह दावे पर विचार करने और निषेधात्मक नियम की वैधता का निर्णय करने का मामला हो सकता है।

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी अख्तरी खातून बनाम UP राज्य एवं अन्य के मामले में दी थी।

अख्तरी खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • याचिकाकर्त्ता के पिता, नसीर अहमद, पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (निगम) के कर्मचारी थे, जिनकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई।
  • याचिकाकर्त्ता ने तलाकनामा के ज़रिए अपने पति निसार अहमद से परित्यक्ता होने का दावा किया।
  • याचिकाकर्त्ता ने अपने मृत पिता के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में निगम से अनुकंपा नियुक्ति एवं पारिवारिक पेंशन की मांग की।
  • निगम ने उससे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगा, जो उसने ज़िला न्यायालय से प्राप्त किया तथा उसे अपने पिता के सेवानिवृत्त बकाए का अधिकारी घोषित किया।
  • हालाँकि, याचिकाकर्त्ता ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसे वर्ष 2019-20 में शुरुआत में कुछ अवधि के लिये उसके पिता की सेवानिवृत्ति की बकाया राशि एवं पेंशन का भुगतान तो किया गया था, लेकिन निगम ने इसे बिना किसी उचित कारण के रोक भी दिया था।
    • उसने अपने मृत पिता के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में निगम से स्वयं को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश देने की मांग की।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि परित्यक्ता बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिये मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर निर्भरता दिखानी होगी।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्ता यह सिद्ध करने में विफल रहा:
    • उसकी मृत्यु के समय मृत कर्मचारी पर उसकी निर्भरता
    • उसके तलाक को सिद्ध करने के लिये तलाकनामा की प्रामाणिकता
    • मृतक के अन्य आश्रितों के विषय में पूर्ण विवरण, जिनका उसने समर्थन करने का दावा किया है।
  • पारिवारिक पेंशन पर, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्ता ने अपने पिता की सेवाओं के लिये पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार देने वाले किसी भी वैधानिक नियम का उल्लेख नहीं किया है।
    • याचिका खारिज कर दी गई।

अनुकंपा नियुक्ति पर महत्त्वपूर्ण मामले क्या हैं?

  • श्रीमती विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2016)
    • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यस्थल पर मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के नियम 2 (c) (iii) में 'अविवाहित' अर्हक 'बेटी' शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया।
  • UP राज्य एवं अन्य बनाम माधवी मिश्रा एवं अन्य (2021):
    • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक विवाहित बेटी अधिकार के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती।
  • कर्नाटक में ट्रेजरी के निदेशक एवं अन्य बनाम वी. सौम्याश्री, (2021):
    • उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत का सारांश इस प्रकार दिया-
      • अनुकंपा नियुक्ति, सामान्य नियम का अपवाद है;
      • किसी भी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है,
      • राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर की जानी है,
      • अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर ही की जा सकती है,
      • आवेदन पर विचार की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिये।
  • महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सुश्री माधुरी मारुति विधाते (2022):
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी को, विशेष रूप से कर्मचारी की मृत्यु के काफी समय बाद, उसकी मृत माँ के ऊपर निर्भर नहीं माना जा सकता है।