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आपराधिक कानून
भरण-पोषण की राशि का निर्धारण
« »03-Apr-2024
राना प्रताप सिंह बनाम नीतू सिंह एवं अन्य “ CrPC की धारा 125 के अधीन मासिक भरण-पोषण का निर्धारण करते समय, पति अपने वेतन से LIC प्रीमियम, गृह ऋण, भूमि खरीद ऋण की किस्तों के भुगतान के लिये कटौती की मांग नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह-I |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, राणा प्रताप सिंह बनाम नीतू सिंह एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के अधीन पत्नी को देय मासिक रखरखाव भत्ते का निर्धारण करते समय, एक पति वह अपने वेतन से LIC प्रीमियम, गृह ऋण, भूमि खरीद ऋण की किश्तों, या बीमा पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के लिये कटौती की मांग नहीं कर सकता है।
राणा प्रताप सिंह बनाम नीतू सिंह एवं अन्य, मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, पुनरीक्षणकर्त्ता ने CrPC की धारा 125 के अधीन प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को दिनांक 01 मार्च, 2023 को चुनौती दी है।
- आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के अनुसार, पारिवारिक न्यायालय के आदेश ने पुनरीक्षणकर्त्ता को 15000 रुपए और साथ ही अतिरिक्त 5000 रुपए का भुगतान उनकी पत्नी (प्रतिपक्षी सं.1) को CrPC की धारा 125 के अधीन करने का निर्देश दिया।
- उच्च न्यायालय के समक्ष, पुनरीक्षणकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कुटुंब न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा कि उसकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के उससे दूर रह रही थी, वह अपने वैवाहिक कर्त्तव्यों को निभाने में विफल रही, भले ही संबंधित पारिवारिक न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 9 के अधीन वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिये एक डिक्री पारित की गई थी।
- यह भी तर्क दिया गया कि भरण-पोषण भत्ते की राशि का निर्धारण करते समय, ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षणकर्त्ता की मासिक आय, जो कि 40,000/- रुपए प्रति माह है तथा ज़मीन खरीदने एवं किस्त का भुगतान करने के बाद, LIC के प्रीमियम एवं ऋण की किस्त जमा करने के बाद उन्हें मात्र रु. 28,446/- प्रति माह मिलता है, इस बात को ध्यान में नहीं रखा है।
- दण्ड पुनरीक्षण में कोई योग्यता न पाते हुए उच्च न्यायालय ने इसे खारिज़ कर दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह- प्रथम ने कहा कि CrPC की धारा 125 के अधीन पत्नी को देय मासिक रखरखाव भत्ते का निर्धारण करते समय, पति अपने वेतन से LIC प्रीमियम, गृह ऋण, भूमि खरीद ऋण किस्तों या बीमा पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के लिये कटौती की मांग नहीं कर सकता है।
- आगे कहा गया कि भरण-पोषण राशि का निर्धारण करते समय केवल आयकर जैसी अनिवार्य वैधानिक कटौती को पति के सकल वेतन से कम किया जा सकता है।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
CrPC की धारा 125:
परिचय:
यह धारा पत्नियों, बच्चों एवं माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि -
(1) यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति,
(a) उसकी पत्नी, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ, या
(b) उसका धर्मज या अधर्मज नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
(c) उसकी धर्मज या अधर्मज संतान (जो विवाहित पुत्री न हो) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(d) उसके पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं,
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा के साक्ष्य पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे और भुगतान करे। वहीं ऐसे व्यक्ति के लिये जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित कर सकता है।
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (B) में निर्दिष्ट नाबालिग। लड़की के पिता को उसके वयस्क होने तक ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ऐसी नाबालिग लड़की का पति, यदि पर्याप्त साधन से युक्त विवाहित नहीं है।
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। ऐसी कार्यवाही का खर्च जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझता है, तथा उसे ऐसे व्यक्ति को भुगतान करना होगा जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देशित कर सकता है।
बशर्ते कि अंतरिम भरण-पोषण के लिये मासिक भत्ते एवं दूसरे परंतुक के अधीन कार्यवाही के व्यय के लिये एक आवेदन, जहाँ तक संभव हो, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।
स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये:
(a) "अवयस्क" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसे भारतीय बहुमत अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के अधीन वयस्क नहीं माना जाता है।
(b) "पत्नी" में वह महिला शामिल है जिसे अपने पति ने तलाक दे दिया है, या जिसने तलाक ले लिया है और दोबारा शादी नहीं की है।
(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण एवं कार्यवाही के खर्चों के लिये ऐसा कोई भी भत्ता आदेश की तारीख से देय होगा, या, यदि ऐसा आदेश दिया गया है, तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण एवं कार्यवाही के खर्चों के लिये आवेदन की तारीख से, जैसा भी मामला हो, देय होगा।
(3) यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिये, ज़ुर्माना लगाने के लिये प्रदान किये गए तरीके से देय राशि वसूलने के लिये वारंट जारी कर सकता है, तथा ऐसे व्यक्ति को दण्डित कर सकता है। जैसा भी मामला हो, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिये प्रत्येक माह का पूरा या कुछ हिस्सा भत्ता, वारंट के निष्पादन के बाद अवैतनिक रहने पर एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा हो सकती है, जिसे एक माह तक या भुगतान तक बढ़ाया जा सकता है।
बशर्ते कि इस धारा के अधीन देय किसी भी राशि की वसूली के लिये कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी राशि वसूलने के लिये न्यायालय में आवेदन नहीं किया जाता है।
बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर भरण-पोषण देने की पेशकश करता है, तथा वह उसके साथ रहने से मना करती है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए मना करने के आधार पर विचार कर सकता है, और ऐसी पेशकश के बावजूद, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने का उचित आधार है, इस धारा के अधीन एक आदेश दे सकता है।
स्पष्टीकरण- यदि किसी पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है या रखैल रख लिया है तो इसे उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से मना करने का युक्तियुक्त आधार माना जाएगा।
(4) कोई भी पत्नी इस धारा के अधीन अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण एवं कार्यवाही के खर्चों के लिये भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के, अपने पति के साथ रहने के लिये मना करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।
(5) इस बात का प्रमाण मिलने पर कि जिस पत्नी के पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, वह व्यभिचार में रहती है, या बिना पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से मना करती है, या वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को रद्द कर देगा।
निर्णयज विधि:
के.विमल बनाम के.वीरास्वामी (1991) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CrPC की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पेश की गई थी। इस धारा का उद्देश्य पति से अलग होने के बाद पत्नी को आवश्यक आश्रय एवं भोजन प्रदान करके उसका कल्याण करना है।
HMA की धारा 9:
- HMA की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि -
- जब पति या पत्नी में से कोई भी, बिना किसी उचित कारण के, दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिये ज़िला न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है तथा न्यायालय, सच्चाई से संतुष्ट होने पर आवेदन कर सकता है। ऐसी याचिका में दिये गए बयान एवं कोई विधिक आधार नहीं है कि आवेदन क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, तद्नुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दिया जा सकता है।
- स्पष्टीकरण- जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या समाज से अलग होने के लिये कोई उचित बहाना है, तो उचित बहाने को सिद्ध करने का भार, उस व्यक्ति पर होगा जिसने समाज से अपना नाम वापस ले लिया है।