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पारिवारिक कानून

माता-पिता का कार्यवाही जारी रखने का अधिकार

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 10-Jun-2024

शताक्षी मिश्रा बनाम दीपक महेंद्र पांडे (मृतक) एवं अन्य

ऐसा विधिक प्रतिनिधि, जो दोनों पक्षों में से एक नहीं है तथा संबंधित विवाह के दंपत्ति में से एक नहीं है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दायर याचिका को आगे बढ़ा सकता है”।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और सैयद कमर हसन रिज़वी

स्रोत:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शताक्षी मिश्रा बनाम दीपक महेंद्र पांडे (मृतक) एवं अन्य के मामले में माना है कि पति की मृत्यु के बाद, उसके माता-पिता को विवाह को शून्य घोषित करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXII नियम 3 के तहत कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

शताक्षी मिश्रा बनाम दीपक महेंद्र पांडे (मृतक) एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में, दीपक महेंद्र पांडे (प्रतिवादी) ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 11 के तहत इस आधार पर याचिका दायर की कि यह विवाह धोखाधड़ी का परिणाम था क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनकी पत्नी शताक्षी मिश्रा (अपीलकर्त्ता) पहले से ही विवाहित थी, जबकि शादी के समय, उसने खुद को अविवाहित बताया था और इसलिये, याचिका दायर करने के उपरांत विवाह को शून्य घोषित किया जाना चाहिये।
  • दुर्भाग्यवश पति दीपक महेंद्र पांडे की 24 फरवरी 2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
  • अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात् माता-पिता द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया कि वर्तमान मामले में CPC के आदेश XXII के प्रावधान लागू होते हैं तथा माता-पिता को याचिका को आगे बढ़ाने की कार्यवाही में पक्ष बनाया गया है।
  • इसके बाद अपीलकर्त्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई।
  • अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु के पश्चात् विवाद जारी नहीं रह सकता।
  • प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्त्ता और मृतक के माता-पिता के संपत्ति अधिकार HMA की धारा 11 के तहत आवेदन के परिणाम पर निर्भर थे।
  • उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें कोई योग्यता नहीं थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिज़वी की पीठ ने कहा ऐसा विधिक प्रतिनिधि, जो दोनों पक्षों में से एक नहीं है तथा संबंधित विवाह के दंपत्ति में से एक नहीं है, वह HMA की धारा 11 के तहत दायर याचिका को आगे बढ़ा सकता है कि विवाह को शून्य घोषित किया जाना चाहिये और इसलिये, CPC के आदेश XXII नियम 3 के तहत दायर उनका आवेदन स्वीकार्य होगा।
  • उच्च न्यायालय ने गरिमा सिंह बनाम प्रतिमा सिंह एवं अन्य (2023) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय पर भरोसा किया।
    • यह कहा गया कि HMA की धारा 11 में "दोनों में से कोई भी पक्ष" तथा "दूसरे पक्ष के विरुद्ध" शब्दों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिये। न्यायालय ने माना कि "दोनों में से कोई भी पक्ष" की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती, जो समान संरक्षण को सीमित करती है।

इसमें प्रासंगिक विधिक प्रावधान क्या हैं?

HMA की धारा 11:

परिचय:

  • HMA की धारा 11 शून्य विवाह के प्रावधान से संबंधित है।
  • यह धारा शून्य विवाह को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि उन आधारों को बताती है जिनके आधार पर किसी विवाह को शून्य कहा जा सकता है।
  • इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद किया गया कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर शून्यता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा, यदि वह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है।

आधार:

  • HMA के तहत कोई भी विवाह शून्य है यदि वह धारा 5 खंड (i), (iv) और (v) के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है।
    • धारा 5 के खंड (i) के तहत विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवनसाथी जीवित होता है।
    • धारा 5 के खंड (iv) के तहत पक्षकार निषिद्ध संबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा मानी जाने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती है।
    • धारा 5 के खंड (v) के तहत पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं, जब तक कि उनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा मानी जाने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देती।

प्रभाव:

  • शून्य विवाह में पक्षकारों को पति-पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता।
  • अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे HMA की धारा 16 के अनुसार वैध हैं।
    • रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि शून्य या शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिताक्षरा विधि के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति में अपने माता-पिता के हिस्से का दावा करने का अधिकार है।
      • हालाँकि, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ऐसे बच्चे को जन्म से ही HUF में स्वतः सहदायिक नहीं माना जा सकता।
  • शून्य विवाह में कोई पारस्परिक अधिकार और दायित्व उपस्थित नहीं होते हैं।

CPC का आदेश XXII नियम 3:

  • CPC का आदेश XXII पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है।
  • आदेश XXII का नियम 3 कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि—

(1)जहाँ दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादियों को नहीं रहता है, या एकमात्र वादी या एकमात्र जीवित वादी की मृत्यु हो जाती है तथा वाद करने का अधिकार रहता है, तो न्यायालय उस संबंध में किये गए आवेदन पर, मृतक वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा एवं वाद को आगे बढ़ाएगा।

(2) जहाँ विधि द्वारा सीमित समय के भीतर उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहाँ, जहाँ तक ​​मृतक वादी का संबंध है, वाद उपशमित हो जाएगा और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उसे वह लागत अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसने वाद का बचाव करने में व्यय की हो, जिसे मृतक वादी की संपदा से वसूल किया जाएगा।