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सांविधानिक विधि
याचिकाकर्त्ता का सद्भाव से कार्य करना
« »06-Mar-2024
मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य "रिट अधिकारिता का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्त्ता के लिये किया जा सकता है जिसने सद्भाव से न्यायालय में अपील की है।" न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माना है कि भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग केवल उस याचिकाकर्त्ता के लिये किया जा सकता है जिसने सद्भाव से न्यायालय में अपील की है।
मेसर्स जीनियस ऑर्थो इंडस्ट्रीज़ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्त्ता संयुक्त आयुक्त, सी.जी.एस.टी. मेरठ द्वारा अपना GST रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के 27 फरवरी, 2023 के आदेश से व्यथित है।
- याचिकाकर्त्ता का GST रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आधार यह था कि भौतिक सत्यापन के बाद अधिकारियों ने पाया कि उक्त परिसर में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा रही थी।
- प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील का कहना है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य को छुपाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्त्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह खुलासा नहीं किया है कि याचिकाकर्त्ता ने पिछले रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के बाद नया रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया था।
- उच्च न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के आधार पर रिट याचिका खारिज़ कर दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने कहा कि COI का अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन अधिकारिता है जिसका प्रयोग उन याचिकाकर्त्ताओं के लिये किया जाना है जो सद्भाव के साथ काम कर रहे हैं।
- यह माना गया कि परम विश्वास के सिद्धांत के लिये न्यायालय में आने वाले पक्ष को अत्यंत सद्भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत याचिकाकर्त्ता के आदेश पर आदेश पारित करने की न्यायालय की अपेक्षा की उत्पत्ति है, जिसने सद्भावना से न्यायालय में अपील की है।
- जिस क्षण यह विश्वास टूट जाता है, और यह पता चलता है कि भौतिक तथ्यों को छिपाया गया है, तो न्यायालय याचिकाकर्त्ता को कोई भी अनुतोष दिये बिना उक्त याचिका को खारिज़ करने के लिये बाध्य है।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
परम विश्वास का सिद्धांत:
- ‘उबेरिमा फाइड्स’ का सिद्धांत एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अनुवाद ‘परम विश्वास’ होता है।
- इसमें अधिवक्ता से मुवक्किल के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
COI का अनुच्छेद 226:
परिचय:
- अनुच्छेद 226 COI के भाग V के तहत निहित है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है।
- COI के अनुच्छेद 226(1) में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्य के लिये किसी भी व्यक्ति या किसी सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-प्रच्छा एवं उत्प्रेषण सहित आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी।
- अनुच्छेद 226(2) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति, या सरकार, या प्राधिकारी को रिट या आदेश जारी करने की शक्ति:
- इसकी अधिकारिता में स्थित है, या
- अपने स्थानीय अधिकारिता के बाहर यदि कार्रवाई के कारण की परिस्थितियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से उसके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न होती हैं।
- अनुच्छेद 226(3) में कहा गया है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा किसी पक्ष के विरुद्ध व्यादेश, स्थगन या अन्य माध्यम से कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्ष ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिये न्यायालय में आवेदन कर सकता है और ऐसे आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिये।
- अनुच्छेद 226(4) कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिये गए अधिकार कम नहीं होने चाहिये।
- यह अनुच्छेद सरकार सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
- यह महज़ एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसे आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों और विवेकाधीन प्रकृति के मामले में अनिवार्य प्रकृति का है जब इसे "किसी अन्य उद्देश्य" के लिये जारी किया जाता है।
- यह न केवल मौलिक अधिकारों, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों को भी लागू करता है।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित रिट उपलब्ध हैं:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
- परमादेश रिट
- उत्प्रेषण रिट
- प्रतिषेध रिट
- अधिकार-प्रच्छा रिट
निर्णयज विधि:
- बँधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में बहुत व्यापक है क्योंकि अनुच्छेद 226 को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिये भी जारी किया जा सकता है।
- कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट लोक अधिकारियों द्वारा लोक ज़िम्मेदारियों को लागू करने के लिये भी जारी की जा सकती है।