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आपराधिक कानून
BNSS के अधीन दाण्डिक कार्यवाही का अपास्तीकरण
« »20-Jun-2024
जिता संजय एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य “न्यायालय FIR से परे परिस्थितियों की जाँच कर सकती है जिससे परेशान करने वाले, दोषपूर्ण तरीके से या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई दाण्डिक कार्यवाही को अपास्त किया जा सके”। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन |
चर्चा में क्यों?
केरल उच्च न्यायालय के जिता संजय एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में दिये गए निर्णय में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि यदि कोई दाण्डिक कार्यवाही परेशान करने वाली, दोषपूर्ण या किसी गुप्त उद्देश्य से प्रेरित पाई जाती है, तो न्यायालय उसे अपास्त कर सकते हैं, भले ही FIR में अपराध के मिथ्या आरोप शामिल हों। न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु शिकायतकर्त्ता आवश्यक तत्त्वों को शामिल करने के लिये FIR कर सकते हैं।
जिता संजय एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- शिकायतकर्त्ता के पति ने वर्ष 2016 में त्रिशूर ज़िले के नागरिक सहकारी समिति से 15 लाख रुपए का ऋण लिया था। तथा पति ने ऋण की अदायगी में चूक की।
- नागरिक सहकारी समिति के अधिकारियों ने पति से ऋण राशि की अदायगी की मांग की।
- 24 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे, आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक अविधिक सभा की तथा शिकायतकर्त्ता के घर के आंगन में अनाधिकृत रूप से घुस आए।
- आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्त्ता के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उसे और उसके पति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
- आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 143, 147, 447, 294 (b), 506 (i) एवं 149 के अधीन मामला दर्ज किया गया था।
- आरोपियों ने दावा किया कि शिकायत मिथ्या थी तथा सहकारी समिति द्वारा ऋण चुकाने हेतु मांग के विरुद्ध प्रतिशोध के रूप में दायर की गई थी।
- आरोपियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के अधीन एक आपराधिक विविध मामला दायर किया, जिसमें न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट- III, त्रिशूर के समक्ष अंतिम रिपोर्ट एवं आगे की सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- न्यायालय ने कहा कि यह मामला शिकायतकर्त्ता के पति द्वारा ऋण की बकाया राशि की मांग से उत्पन्न हुआ है तथा ऋण राशि की मांग के कारण प्रतिशोध लेने के लिये मिथ्या मामले में फँसाए जाने की संभावना है।
- न्यायालय ने कहा कि मामला दायर करने के पीछे की मंशा ऋण चुकाने की मांग को निरस्त करना था, जो दोषपूर्ण निहितार्थ को दर्शाता है।
- न्यायालय ने कहा कि क्षेत्राधिकार की अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय, उसे केवल मामले के चरण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, बल्कि वह मामले का आरंभ/पंजीकरण के लिये समग्र परिस्थितियों पर भी विचार कर सकता है।
- केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय दाण्डिक कार्यवाही को अपास्त करने के लिये FIR से परे देख सकता है, जब वे स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले, दोषपूर्ण या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू किये गए हों।
- न्यायालय ने कहा कि जब शिकायतकर्त्ता बाहरी कारणों से प्रेरित होता है, तो वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि FIR में कथित अपराध के आवश्यक तत्त्व शामिल हों।
- यदि न्यायालय को लगता है कि दाण्डिक कार्यवाही दुराशय से प्रारंभ की गई है, तो यह कार्यवाही को अपास्त करने के लिये पर्याप्त कारण है।
- तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में आगे की सभी कार्यवाही को अपास्त कर दिया।
BNSS की धारा 528 क्या है?
परिचय:
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अभिलेखों को मांगने से संबंधित है, जिसे पहले CrPC की धारा 482 के अधीन निपटाया जाता था।
- यह धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि इस संहिता का कोई भी प्रावधान उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिये या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक हो सकते हैं।
- यह धारा उच्च न्यायालयों को कोई अंतर्निहित शक्ति प्रदान नहीं करती है तथा केवल इस तथ्य को स्वीकार करती है कि उच्च न्यायालयों के पास अंतर्निहित शक्तियाँ हैं।
उद्देश्य:
- धारा 528 यह निर्धारित करती है कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है।
- इसमें तीन उद्देश्य बताए गए हैं जिनके लिये अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है:
- संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिये आवश्यक आदेश देना।
- किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।
- न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना।
वे कौन-से मामले हैं जहाँ उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता?
- निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता:
- किसी संज्ञेय मामले में पुलिस को दी गई FIR के परिणामस्वरूप पुलिस विवेचना की कार्यवाही को अपास्त करना;
- किसी संज्ञेय मामले की जाँच करने के पुलिस के सांविधिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना।
- किसी विवेचना को केवल इसलिये अपास्त करना क्योंकि FIR में किसी अपराध का प्रकटन नहीं हुआ है, जबकि जाँच अन्य सामग्रियों के आधार पर की जा सकती है।
- अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल अंतिम आदेशों के विरुद्ध किया जा सकता है, अंतरिम आदेशों के विरुद्ध नहीं।
- विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देना।
BNSS की धारा 528 एवं ज़मानत का प्रावधान:
- BNSS की धारा 528 के अधीन निहित शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर तय की गई ज़मानत याचिका का निपटारा करने के बाद किसी आदेश को पुनः खोलने या परिवर्तित करने के लिये नहीं किया जा सकता है।
- धारा CrPC की 528 के आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती।
- अगर ज़मानती अपराध के लिये ज़मानत दी जाती है, तो CrPC में इसे अपास्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय साक्षी के साथ छेड़छाड़, अधिकारियों को रिश्वत देने या फरार होने का प्रयास आदि के आधार पर अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करके इसे अपास्त कर सकता है।
BNSS की धारा 528 (पूर्व में CrPC की धारा 482) एवं कार्यवाही को अपास्त करना
- आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (1960) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निम्नलिखित मामलों में कार्यवाही को अपास्त करने के लिये उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है:
- जहाँ कार्यवाही प्रारंभ करने या जारी रखने के विरुद्ध कोई विधिक रोक हो।
- जहाँ FIR या शिकायत में लगाए गए आरोप कथित अपराध का गठन नहीं करते।
- जहाँ या तो आरोप के समर्थन में कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत किये गए साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं।
निर्णयज विधियाँ:
- मेसर्स पेप्सी फूड लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये CrPC की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद नई विवेचना या पुनर्विवेचना का आदेश दिया जा सकता है।
- साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2008) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने FIR पंजीकृत न होने की स्थिति में धारा 482 CrPC के अधीन याचिकाओं पर विचार न करने की चेतावनी दी थी तथा पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट से संपर्क करने जैसे वैकल्पिक उपायों की वकालत की थी।
- भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2023) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि CrPC की धारा 482 के अधीन दूसरी याचिका उन आधारों पर स्वीकार्य नहीं होगी जो पहली याचिका दायर करने के समय चुनौती के लिये उपलब्ध थे।