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सिविल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका
« »15-Dec-2023
कौशिक म्युचुअल एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम "जब अपील के लिये CPC के तहत एक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, तो उसकी अवहेलना करते हुए, एक पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जा सकती है।" न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने उस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure- CPC) की धारा 115 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका को गैर-सुनवाई योग्य माना, जहाँ CPC के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाला एक आवेदन खारिज़ कर दिया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी कौशिक म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम मामले में दी।
कौशिक म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम मामले की पृष्ठभूमि क्या है?
- अपीलकर्त्ता ने V-सीनियर सिविल जज, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद से संपर्क किया और बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री मांगी।
- सिविल कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई।
- इसलिये उत्तरदाताओं ने CPC के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिये एक आवेदन दायर किया, साथ ही एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिये आवेदन दाखिल करने में 5767 दिनों के विलंब को माफ करने के लिये एक आवेदन भी दायर किया।
- विलंब की माफी की मांग करने वाले उत्तरदाताओं के आवेदन को खारिज़ कर दिया गया और CPC के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका भी सिविल कोर्ट द्वारा खारिज़ कर दी गई।
- नतीजतन, उत्तरदाताओं में से एक ने एकपक्षीय डिक्री को खारिज़ करने के आदेश के नागरिक संशोधन (Civil Revision) के लिये तेलंगाना उच्च न्यायालय में अपील की और HC ने अवर न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।
- इसलिये अपीलकर्त्ता ने HC के आदेश के खिलाफ SC के समक्ष अपील दायर की।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए अपील की अनुमति दी कि "हमने इस आधार पर दिये गए आदेश को रद्द कर दिया कि उक्त आदेश एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका में पारित किया गया था जो CPC की धारा 115 के तहत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था"।
- हालाँकि न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी को CPC के आदेश XLIII नियम 1(d) के तहत, यदि सलाह दी जाती है, तो 31 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले अपील दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है।
- न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि जब अपील के लिये CPC के तहत एक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, तो उसकी अवहेलना कर पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जा सकती।
इस मामले में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध क्या उपचार स्पष्ट किये गए?
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी के पास तीन उपचार उपलब्ध हैं।
- पहला, आदेश IX नियम 13 CPC के तहत एक आवेदन दायर करके एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग की जाती है;
- दूसरा, CPC की धारा 96(2) के तहत एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करना है;
- तीसरा, एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध उसी न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन के माध्यम से है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत सिविल पुनरीक्षण क्या है?
- पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा:
- CPC की धारा 115 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- यह उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की जाँच करने और उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।
- पुनरीक्षण का आधार:
- CPC की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया हो एवं जिसमें कोई अपील न हो, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित होता है, तो:
- किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
- इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में असफल होना, या
- अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया हो।
- उच्च न्यायालय इस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।
- CPC की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया हो एवं जिसमें कोई अपील न हो, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित होता है, तो:
- पुनरीक्षण का सीमित दायरा:
- पुनरीक्षण शक्ति कोई अपीलीय शक्ति नहीं है; यह स्वभावतः सुधारात्मक होती है।
- उच्च न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते या केवल कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
- अधिकारिता का गलत उपयोग:
- जब कोई न्यायालय अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ अधिकारिता का उपयोग करता है तो पुनरीक्षण की मांग की जा सकती है।
- यह अधिकारिता के गलत उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले न्याय के निष्फल के विरुद्ध एक उपचार प्रदान करता है।
- न्यायिक विवेकाधिकार:
- धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन है।
- यदि निचले न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों के कारण दूषित नहीं हुआ है तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता है।
- पुनरीक्षण के अधीन आदेश:
- अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों, डिक्री या निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण की मांग की जा सकती है।
- इसमें न्यायिक निर्धारणों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है जो शामिल पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करती है।
- मुकदमे पर रोक नहीं:
- यह एक पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी, सिवाय इसके कि ऐसे मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई हो।