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आपराधिक कानून
CrP C की धारा 227 एवं 228
« »05-Feb-2024
लिट्टी थॉमस बनाम केरल राज्य "CrPC की धारा 228 के तहत आरोप तय करने से पूर्व न्यायाधीश को यह राय बनानी होगी कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।" न्यायमूर्ति सोफी थॉमस |
स्रोत: केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने लिट्टी थॉमस बनाम केरल राज्य के मामले में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 228 के तहत आरोप तय करने से पूर्व न्यायाधीश को यह राय बनानी होगी कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।
लिट्टी थॉमस बनाम केरल राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, याचिकाकर्त्ता ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिये CrPC की धारा 482 के तहत केरल उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया।
- याचिकाकर्त्ता द्वारा बताई गई शिकायत यह है कि हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने CrPC की धारा 227 के तहत याचिकाकर्त्ता को सुना, यह मानने के आधार पर कि उसने कथित अपराध किये हैं या इस आशय का कोई निष्कर्ष निकाला कि आरोपमुक्त करने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं था, इस आधार पर कोई राय बनाए बिना आरोप तय किया गया था।
- उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किये गए आरोप को रद्द किया जाना चाहिये और संबंधित ट्रायल न्यायाधीश को CrPC की धारा 227 के तहत अभियोजन पक्ष तथा याचिकाकर्त्ता को एक बार फिर से सुनने का निर्देश दिया जाता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कहा कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करेगा। इसलिये, CrPC की धारा 228 के तहत यह ज़रूरी है कि न्यायाधीश आरोप तय करने के लिये आगे बढ़े, उसे यह राय बनानी होगी कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है।
- CrPC की धारा 227 और 228 का विश्लेषण करने पर, न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने या आरोप तय करने से पहले रिकॉर्ड, प्रस्तुत दस्तावेज़ों पर विचार करना होगा तथा अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्त की दलीलें सुननी होंगी।
इसमें कौन-से प्रासंगिक कानूनी प्रावधान शामिल हैं?
CrPC की धारा 227
परिचय:
- CrPC की धारा 227 सत्र मामलों में अभियुक्तों को बरी करने से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेज़ों पर विचार कर लेने पर तथा इस निमित्त अभियुक्त एवं अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा व ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।
- यह धारा अभियुक्तों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।
निर्णयज विधि:
- कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी (1977) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रावधानों का उद्देश्य, जिसके तहत CrPC की धारा 227 के तहत उन्मोचन याचिका पर विचार करते समय सत्र न्यायाधीश को अपने कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, प्रवर न्यायालय को आक्षेपित आदेश की अवैधता की जाँच करना है। उस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को आरोपमुक्त करने से इनकार करते हुए आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं बताया क्योंकि यह गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है।
CrPC की धारा 228
CrPC की धारा 228 सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के मामलों में आरोप तय करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि–
(1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो-
(a) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाज़िर होने का निदेश दे सकेगा तथा तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
(b) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।
(2) जहाँ न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (b) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहाँ वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा तथा अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किये जाने का दावा करता है।