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आपराधिक कानून

POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र

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 18-Apr-2024

अमन @ वंश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

"पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को POCSO के कड़े प्रावधानों के अधीन गलत तरीके से फँसाया गया है।"

न्यायमूर्ति अजय भनोट

स्रोत : इलाहबाद  उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में अमन @ वंश बनाम UP राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के कड़े प्रावधान के अधीन गलत तरीके से फँसाया गया है।

  • मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों/जाँच अधिकारियों के लिये भी निर्देश जारी किये।

अमन @ वंश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • इस मामले में आवेदक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष ज़मानत याचिका दायर की।
  • आवेदक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ( IPC) तथा POCSO के प्रावधानों के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिये 05 दिसंबर 2023 से जेल में था।
  • आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता को गलत तरीके से FIR में 16 साल की अप्राप्तवय के रूप में दिखाया गया था ताकि आवेदक को POCSO अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अधीन गलत तरीके से फँसाया जा सके तथा उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सके।
  • न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में, आवेदक की गिरफ्तारी के समय पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिये मेडिकल जाँच नहीं की गई थी। इसके बजाय, रिपोर्ट बाद में तैयार की गई, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई।
  • उच्च न्यायालय ने आरोपी को ज़मानत दे दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि पीड़िता को अप्राप्तवय के रूप में गलत तरीके से चित्रित करके आरोपी व्यक्तियों को POCSO की कड़ी व्यवस्था के अधीन गलत तरीके से फँसाया जाता है, जिससे उन्हें अनिश्चित काल के लिये जेल में डाल दिया जाता है।
  • यह भी कहा गया कि वैधानिक आदेश के बावजूद, अधिकांश मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिये मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है तथा इसे जाँच का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट का अभाव न्यायालय द्वारा समान न्याय देने में बाधा बन गया। इन मामलों में, इस न्यायालय ने ऐसी रिपोर्ट मंगाने की एक प्रथा विकसित की है।

न्यायालय द्वारा क्या निर्देश जारी किये गए थे?

  • POCSO अधिनियम के अधीन अपराध की आयु निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट विधि की अनिवार्य आवश्यकता एवं न्याय की परम आवश्यकता है। इसलिये, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:
  • पुलिस अधिकारी/जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक POCSO अपराध में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट, POCSO की धारा 27 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 164A के अधीन शुरू में तैयार की जाएगी। यदि चिकित्सा रिपोर्ट की राय में पीड़िता के स्वास्थ्य के हित में इसके विरुद्ध सलाह देती है तो रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है।
  • पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट विधि एवं की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और नवीनतम वैज्ञानिक माप दण्डों तथा मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुपालन में बनाई जाएगी।
  • पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट CrPC की धारा 164A के अधीन बिना किसी विलंब के न्यायालय में जमा की जाएगी।
  • महानिदेशक (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर विधिवत प्रशिक्षित हों तथा ऐसे मामलों में पीड़िताओं की उम्र निर्धारित करने के लिये स्थापित चिकित्सा प्रोटोकॉल एवं वैज्ञानिक माप दण्डों का पालन करें। रिपोर्ट को नवीनतम वैज्ञानिक विकास के अनुरूप रखने के लिये इस क्षेत्र में लगातार शोध किया जाएगा।

इसमें क्या प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं?

CrPC की धारा 164A

यह धारा बलात्संग की पीड़िता की मेडिकल जाँच करती है। यह प्रकट करता है कि-

(1) जहाँ, उस चरण के दौरान, जब बलात्संग करने या बलात्संग करने का प्रयास करने के अपराध की जाँच चल रही हो, उस महिला के व्यक्तित्व की जाँच एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा कराने का प्रस्ताव है जिसके साथ बलात्संग का आरोप लगाया गया है या करने का प्रयास किया गया है या प्रयास किया गया है। ऐसी परीक्षा सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी तथा ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, ऐसी महिला या सक्षम व्यक्ति की सहमति से आयोजित की जाएगी। उसकी ओर से ऐसी सहमति दें तथा ऐसी महिला को ऐसे अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) पंजीकृत चिकित्सक, जिसके पास ऐसी महिला भेजी गई है, बिना देरी किये, उसके शरीर की जाँच करेगा तथा निम्नलिखित विवरण देते हुए अपनी जाँच की रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात् -

(i) महिला एवं उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा उसे लाया गया था।

(ii) महिला की उम्र

(iii) DNA प्रोफाइलिंग के लिये महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण।

(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हो।

(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति।

(vi) उचित विवरण में अन्य सामग्री विवरण।

(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के सटीक कारण बताए जाएंगे।

(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से दर्ज किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिये महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की गई थी।

(5) रिपोर्ट में परीक्षा शुरू होने एवं समाप्त होने का सही समय भी नोट किया जाएगा।

(6) पंजीकृत चिकित्सक बिना किसी विलंब के विवेचना अधिकारी को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा जो इसे उप-धारा (5) के खंड (A) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों के हिस्से के रूप में वह अनुभाग, धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

(7) इस धारा में किसी भी बात को महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी परीक्षा को वैध बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण ।- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "परीक्षा" एवं "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 53 में है।

POCSO की धारा 27

यह धारा एक बच्चे की चिकित्सीय जाँच से संबंधित है। यह प्रकट करता है कि-

(1) जिस बच्चे के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, उसकी चिकित्सा जाँच, इस बात के बावजूद कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, CrPC की धारा 164 A के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(2) यदि पीड़िता लड़की है तो, चिकित्सीय परीक्षण, महिला चिकित्सक द्वारा कराया जाएगा।

(3) चिकित्सीय परीक्षण बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर बच्चा भरोसा या विश्वास रखता है।

(4) जहाँ, यदि बच्चे के माता-पिता या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी भी कारण से, बच्चे की चिकित्सा जाँच के दौरान उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो चिकित्सा परीक्षा, चिकित्सा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित एक महिला की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।