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सांविधानिक विधि
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
« »10-Oct-2024
अरुण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विभाग रसायन पेट्रोरसायन एवं अन्य "भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-A के तहत वैकल्पिक मंच प्रदान किया गया। यह साक्ष्य ले सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है और तथ्यों के निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।" न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला |
स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अरुण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विभाग रसायन पेट्रोरसायन एवं अन्य के मामले में माना है कि प्रशासनिक अधिकरण सिविल न्यायालय के विकल्प हैं और उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत सिविल न्यायालयों के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अरुण कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विभाग रसायन पेट्रोरसायन एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्तमान मामले में, याचिकाकर्त्ता ने स्थानांतरण आवेदन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।
- याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रतिवादी पक्षकार से कुछ प्रश्न पूछे गए।
- रिट में उठाए गए मुद्दे थे:
- क्या इसकी शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के समान हैं, जो भारत के संविधान, 1950 (COI) में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को उपलब्ध हैं या वे किसी न्यायालय या प्रथम दृष्टया अधिकरण, जैसे सिविल न्यायालय, के समान हैं।
- क्या अधिकरण ने मूल आवेदन पर निर्णय करने में स्वयं को गलत दिशा दी है, जैसे कि वह न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो?
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (AT अधिनियम) का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराना है।
- AT अधिनियम के तहत अधिकरणों को दी गई शक्तियाँ सिविल न्यायालय के समान होती हैं और अधिनियम अधिकरणों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करता है जैसा कि भारत के संविधान (COI) के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है।
- COI के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केवल संक्षिप्त कार्यवाही से ही निपटता है, अन्य पहलुओं जैसे साक्ष्य और तथ्य खोजने से नहीं।
- वर्तमान पारित आदेश एक संक्षिप्त कार्यवाही है और उच्च न्यायालय को वर्तमान आवेदन के संबंध में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति है।
- इसलिये, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिकरण को स्थानांतरण आवेदन पर पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया।
वर्तमान मामले में किस ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया गया है?
- एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997):
- इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अधिकरण विधि के उन क्षेत्रों के संबंध में एकमात्र प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करेगा जिनके लिये इसका गठन किया गया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) क्या है?
परिचय:
- CAT एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना COI और AT अधिनियम की धारा 323-A के तहत लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिये की गई है।
- इसकी अधिकारिता केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य प्राधिकरणों के सेवा मामलों पर है।
- अधिकरण में एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश) और प्रशासनिक तथा न्यायिक सदस्य होते हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना जाता है।
- CAT पूरे भारत में 17 नियमित पीठों और 21 सर्किट पीठों के माध्यम से कार्य करता है, जिसका उद्देश्य पीड़ित लोक सेवकों को शीघ्र और लागत प्रभावी न्याय प्रदान करना है।
- CPC से बाध्य न होते हुए, CAT अपनी कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है तथा उसके पास उच्च न्यायालय के समकक्ष अवमानना शक्तियाँ होती हैं।
- अधिकरण की स्वतंत्रता की रक्षा इसके अध्यक्ष और सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य सेवा शर्तें प्रदान करके की जाती है।
- CAT के आदेशों के विरुद्ध अपील COI के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
CAT की अधिकारिता और शक्तियाँ:
- AT अधिनियम के अध्याय III में CAT की अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में प्रावधान इस प्रकार हैं:
- CAT की अधिकारिता: (धारा 14)
- संघ के अधीन सिविल सेवाओं/पदों से संबंधित भर्ती और सेवा संबंधी मामलों पर होती है।
- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के सेवा मामलों पर होती है।
- नागरिक रक्षा कर्मचारियों के सेवा मामलों पर होती है।
- राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की अधिकारिता: (धारा 15)
- राज्य के अंतर्गत सिविल सेवाओं/पदों से संबंधित भर्ती और सेवा मामलों पर होती है।
- राज्य-नियंत्रित स्थानीय अधिकरणों और निगमों के कर्मचारियों के सेवा मामलों पर होती है।
- अधिकरणों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं: (धारा 22)
- व्यक्तियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की मांग करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- गवाहों या दस्तावेजों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना।
- निर्णयों की समीक्षा करना।
- निर्धारित कोई अन्य मामला।
- CAT की अधिकारिता: (धारा 14)
सिविल न्यायालय क्या है ?
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