Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है










होम / करेंट अफेयर्स

सांविधानिक विधि

संवैधानिक न्यायालय

    «    »
 05-Nov-2024

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

"संवैधानिक न्यायालय ऐसे विशिष्ट मामलों के निपटान के लिये उपयुक्त नहीं हैं जिनके लिये समर्पित अधिकरणों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।"

न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक एवं न्यायमूर्ति पी. एम. मनोज

स्रोत: केरल उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामले में निर्णय दिया कि जहाँ केवल संवैधानिक न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, वहीं दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) जैसे विशेष अधिकरण उन अधिकारों पर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यह अंतर दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा विनियमों एवं टैरिफ आदेश को चुनौती देने के दौरान सामने आया।

  • न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के पास अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, तथापि अधिकरण यह आकलन कर सकते हैं कि निर्णय उन अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं, इसलिये उन्होंने याचिकाकर्त्ताओं को TDSAT के समक्ष निवारण की मांग करने का निर्देश दिया।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यह मामला तब प्रारंभ हुआ जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन और दो टेलीविजन प्रसारकों (वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने अन्य प्रसारण प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 
  • याचिकाकर्त्ताओं ने दो नियामक दस्तावेजों में विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती दी:
    • दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017.
    • दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएँ (आठवाँ) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017.
  • याचिकाकर्त्ताओं ने विशेष रूप से मांग की:
    • 2024 टैरिफ आदेश के खंड 3 को अलग रखा जाये।
    • 2017 टैरिफ आदेश के खंड 3(3) के पाँचवे प्रावधान को अलग रखा जाये।
    • 2017 विनियमन के विनियमन 6(1) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) को अलग रखा जाये।
  • एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्रारंभ में मामले की सुनवाई की तथा रिट याचिका को खारिज कर दिया, तथा याचिकाकर्त्ताओं को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) से संपर्क करने का निर्देश दिया।
  • इसके बाद याचिकाकर्त्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि:
  • कथित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण TDSAT नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय ही युक्तियुक्त मंच है।
  • ट्राई के टैरिफ आदेश एवं विनियमन न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिये।
  • प्रतिवादी अधिकारियों (ट्राई सहित) ने यह तर्क देते हुए प्रत्युत्तर दिया कि:
  • उच्चतम न्यायालय ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग मामले (2019) में इन विनियमों की वैधता को पहले ही यथावत रखा है।
  • TDSAT के पास टैरिफ आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांतों को केवल इसलिये अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी आधारों पर पहले विचार नहीं किया गया था। 
  • यह मामला विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में विशेष अधिकरणों तथा संवैधानिक न्यायालयों के अधिकारिता एवं अधिकार के विषय में प्रश्न निहित थे।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्च न्यायालय ने माना कि विनियमन के लिये विशिष्ट चुनौती के संबंध में रिट याचिका बनाए रखने योग्य थी, लेकिन एकल न्यायाधीश ने TDSAT के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व को नोट करने के बाद टैरिफ आदेश के विरुद्ध चुनौती की योग्यता की जाँच करने में चूक की थी। 
  • न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को लागू करने एवं उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक समीक्षा करने के बीच एक मूलभूत अंतर देखा - जबकि केवल संवैधानिक न्यायालय ही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, समीक्षा शक्ति वाला कोई भी प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकता है कि कोई निर्णय या आदेश मौलिक अधिकार मापदंडों के अनुरूप है या नहीं।
  • न्यायालय ने रेस ज्यूडिकाटा एवं न्यायिक पूर्वनिर्णय के बीच अंतर करते हुए कहा कि रेस ज्यूडिकाटा प्रक्रियात्मक नियमों से संबंधित है जो मुकदमे लड़ने वाले पक्षों को पूर्वनिर्णयों से बांधते हैं, जबकि न्यायिक पूर्वनिर्णय बाध्यकारी विधिक घोषणाएँ हैं जो पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों के बावजूद सभी न्यायालयों एवं प्राधिकरणों पर लागू होती हैं। 
  • न्यायालय ने कहा कि TDSAT जैसे विशेष अधिकरण, जिनमें विशेष ज्ञान वाले विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, की तुलना संवैधानिक न्यायालयों से नहीं की जा सकती, क्योंकि विधि के कार्यान्वयन में बाजार, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं सहित कई आयाम शामिल होते हैं।
  • न्यायालय ने माना कि संवैधानिक न्यायालय विशेष क्षेत्रों को संभालने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं, यह देखते हुए कि पारंपरिक न्यायालय विशेष क्षेत्रों के लिये आवश्यक सूक्ष्म दृष्टिकोण के बजाय विधि के हठधर्मी निर्वचन पर ध्यान देते हैं। 
  • सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण देते हुए, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14-A के अंतर्गत TDSAT के व्यापक क्षेत्राधिकार पर बल दिया, जो प्राधिकरण के निर्देशों/आदेशों की वैधता, औचित्य या शुद्धता की जाँच करने तक विस्तारित है।
  • न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक बार जब उच्चतम न्यायालय विनियमन के लिये चुनौती को खारिज कर देता है, तो भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 141 से संबंधित कोई भी न्यायालय विभिन्न आधारों पर उस बाध्यकारी निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है, क्योंकि केवल उच्चतम न्यायालय के पास अपने स्वयं के घोषित न्यायिक पूर्वनिर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। 
  • न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय ऐसी चुनौतियों को लेने के लिये सक्षम हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न कोणों से ट्राई के निर्णयों के आर्थिक निहितार्थ एवं नीतिगत आयामों पर विचार करना चाहिये, जिसके लिये एक ऐसे परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है जिसे पारंपरिक संवैधानिक न्यायालय आमतौर पर प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकते हैं।

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) क्या है?

  • स्थापना एवं विकास:
    • TDSAT की स्थापना 2000 में ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन के माध्यम से की गई थी। 
    • 2004 में, इसके अधिकारिता का विस्तार करके इसमें प्रसारण एवं केबल सेवाएँ शामिल कर दी गईं। 
    • वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से, इसका दायरा आगे बढ़ाकर साइबर अपीलीय अधिकरण एवं हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण के अधीन आने वाले मामलों को भी इसमें शामिल कर दिया गया।
  • मुख्य कार्य एवं अधिदेश:
    • लाइसेंसप्रदाता एवं लाइसेंसधारी के बीच विवादों का निपटान करता है।
    • दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का समाधान करता है।
    • सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ता समूहों के बीच विवादों को संभालता है।
    • ट्राई के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटान करता है।
  • संघटन एवं पात्रता:
    • इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
    • अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये या रह चुका होना चाहिये। 
    • सदस्यों को केंद्र/राज्य सरकार में सचिव स्तर के पद पर होना चाहिये या उन्हें प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग, वाणिज्य या प्रशासन में विशेषज्ञता होनी चाहिये। 
    • कार्यकाल सीमा: अध्यक्ष 70 वर्ष या चार वर्ष की आयु तक सेवा करता है, सदस्य 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं।
  • अधिकारिता की सीमा:
    • दूरसंचार, प्रसारण, IT एवं हवाई अड्डे के टैरिफ मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग करता है।
    • तीन प्रमुख अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करता है: ट्राई अधिनियम 1997, IT अधिनियम 2008 एवं हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008।
    • दूरसंचार, प्रसारण एवं हवाई अड्डे के टैरिफ मामलों में इसका मूल एवं अपीलीय दोनों ही मामलों पर अधिकारिता है।
    • साइबर मामलों में केवल अपीलीय अधिकारिता धारण करता है।
  • प्रक्रियात्मक शक्तियाँ:
    • सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
    • समन, दस्तावेज़ उत्पादन एवं साक्ष्य संग्रह के संबंध में सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ रखता है।
    • अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है तथा अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
    • आदेश सिविल न्यायालय के आदेशों के रूप में निष्पादन योग्य हैं।
  • अपीलीय तंत्र:
    • दूरसंचार, प्रसारण एवं हवाईअड्डा शुल्क मामलों में दिये गए आदेशों के विरुद्ध विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 
    • साइबर मामलों की अपील संबंधित उच्च न्यायालयों में जाती है। 
    • अंतरिम आदेशों या पक्षों की सहमति से दिये गए आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
  • विशेष लक्षण:
    • सिविल न्यायालय TDSAT के अधिकारिता में आने वाले मामलों पर विचार नहीं कर सकते। 
    • कार्यवाही को IPC की धारा 193, 228 एवं 196 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। 
    • दूरसंचार के तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं में विशेषज्ञता के साथ एक विशेष अधिकरण के रूप में कार्य करता है। 
    • दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

संवैधानिक न्यायालय क्या है?

  • भारत में संवैधानिक न्यायालय - विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय - संविधान द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 124 एवं 214 के अंतर्गत प्रत्यक्षतः स्थापित किये गए हैं, जिनका प्राथमिक अधिकार संविधान का निर्वचन करना एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। 
  • इन न्यायालयों के पास निम्नलिखित अद्वितीय शक्तियाँ हैं:
    • विधायी एवं कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा। 
    • विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार (अनुच्छेद 32 और 226 के तहत)। 
    • असंवैधानिक विधानों को रद्द करने की शक्ति। 
    • मौलिक अधिकारों को सीधे लागू करने की क्षमता।
  • विशेष अधिकरणों के विपरीत, संवैधानिक न्यायालयों के पास संवैधानिक निर्वचन, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने से संबंधित मामलों पर अंतर्निहित एवं व्यापक अधिकारिता है। 
  • संवैधानिक मामलों पर संवैधानिक न्यायालयों के निर्णय भारत में अन्य सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के लिये बाध्यकारी न्यायिक पूर्वनिर्णय के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे संवैधानिक निर्वचन पर अंतिम प्राधिकारी बन जाते हैं। 
  • वे संविधान के स्वतंत्र संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में जाँच एवं संतुलन बनाए रखते हुए संवैधानिक शासन एवं विधि के शासन को सुनिश्चित करते हैं।