होम / करेंट अफेयर्स
सांविधानिक विधि
भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत
« »22-Aug-2024
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण "भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई संवैधानिक न्यायालय एक नया नियम घोषित करके एक सुस्थापित पूर्वनिर्णय को पलट देता है, लेकिन इसके आवेदन को भविष्य की स्थितियों तक सीमित कर देता है। अंतर्निहित उद्देश्य अन्याय या कठिनाइयों को रोकना है।" उच्चतम न्यायालय |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने एक निर्णय में, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MADA) बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण मामले में अपने निर्णय को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें खनिज अधिकारों पर कर लगाने के लिये राज्यों की विधायी शक्तियों को स्पष्ट किया गया था।
मामले के तथ्य क्या हैं?
- संविधानिक एवं विधायी पृष्ठभूमि:
- यह मामला संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत है, जो खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है।
- खानों एवं खनिज विकास का विनियमन संघ सूची (सूची I की प्रविष्टि 54) तथा राज्य सूची (सूची II की प्रविष्टि 23) दोनों के अंतर्गत आता है।
- संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम) पारित किया।
- पूर्वनिर्णय:
- इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990): सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि रॉयल्टी एक कर है। इसने निर्णय दिया कि राज्य विधानसभाओं के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की क्षमता नहीं है क्योंकि यह विषय वस्तु MMDR अधिनियम के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने यह भी माना कि सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत खनिज युक्त भूमि पर कर के उपाय के रूप में राज्य विधानसभाओं द्वारा रॉयल्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004): संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। इसने कहा कि इंडिया सीमेंट मामले में लिया गया निर्णय एक चूक माना जा सकता है।
- इंडिया सीमेंट एवं केसोराम मामले के बाद राज्य की प्रतिक्रिया:
- कई राज्य विधानसभाओं ने सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्तियों का प्रयोग किया।
- उन्होंने कर के माप के रूप में खनिज मूल्य या रॉयल्टी का प्रयोग किया।
- राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने खदानों से कोयला एवं कोयला-चूर्ण के परिवहन के लिये पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में अतिरिक्त शुल्क लगाया।
- विधिक चुनौतियाँ:
- इन करों की संवैधानिक वैधता को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई।
- चुनौती के आधार:
- राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता से परे।
- भारत सीमेंट में निर्धारित कानून का उल्लंघन।
- वृहद् पीठ को प्रेषित किया जाना:
- 30 मार्च 2011 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इंडिया सीमेंट मामले एवं केसोराम मामले के मध्य मतभेदों को रेखांकित किया।
- विधायी क्षमता एवं संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्नों पर निर्णायक निर्णय देने के लिये मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।
- MADA निर्णय (जुलाई 2024):
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (MADA निर्णय) मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, अभय एस. ओका, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइयाँ, एस.सी. शर्मा, ए.जी. मसीह और बी.वी. नागरत्ना की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 25 जुलाई 2024 को मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिये।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण राय दी।
- बहुमत वाली पीठ ने इंडिया सीमेंट मामले एवं उसके आधार पर दिये गए बाद के निर्णयों को खारिज कर दिया।
- न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों एवं खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है।
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (MADA निर्णय) मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, अभय एस. ओका, जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्ज्वल भुइयाँ, एस.सी. शर्मा, ए.जी. मसीह और बी.वी. नागरत्ना की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 25 जुलाई 2024 को मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिये।
- वर्तमान प्रक्रिया:
- MADA निर्णय के बाद, करदाताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसे भविष्यलक्षी विनिर्णय का प्रभाव प्रदान किया जाए।
- न्यायालय ने मामले के विचारण के लिये सूचीबद्ध किया कि क्या निर्णय को भविष्यलक्षी विनिर्णय के साथ लागू किया जाना चाहिये।
- करदाताओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) द्वारा सरकारों को देय कुल राशि काफी अधिक थी, जिससे निर्णय के वित्तीय निहितार्थों के विषय में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?
- न्यायालय ने MADA को भविष्यलक्षी विनिर्णय के साथ निर्णय देने के लिये प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार कर दिया।
- हालाँकि इसने राज्यों एवं करदाताओं के हितों को संतुलित करने के लिये कुछ शर्तें रखीं:
- राज्य 1 अप्रैल 2005 से पहले के लेन-देन के लिये प्रासंगिक प्रविष्टियों के अंतर्गत कर नहीं लगा सकते।
- 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 12 वर्षों में कर मांगों का भुगतान किया जाएगा।
- 25 जुलाई 2024 से पहले की अवधि के लिये मांगों पर ब्याज एवं ज़ुर्माना सभी करदाताओं के लिये करमुक्त कर दिया जाएगा।
- पीठ ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत के अनुप्रयोग को भी स्पष्ट किया।
भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत क्या है?
- परिभाषा एवं उद्देश्य:
- भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत तब लागू होता है जब न्यायालय एक नया नियम घोषित करके एक सुस्थापित पूर्वनिर्णय को खारिज कर देता है, लेकिन इसके आवेदन को भविष्य की स्थितियों तक सीमित कर देता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य विधान में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अन्याय या कठिनाइयों को रोकना है।
- यह पूर्व विधिक समझ के आधार पर बनाए गए पूर्व लेन-देन एवं रिश्तों को अनावश्यक रूप से दूषित किये बिना विधिक त्रुटियों को ठीक करके एक सहज संक्रमण की अनुमति देता है।
- उत्पत्ति एवं विकास:
- इस सिद्धांत की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायशास्त्र में हुई थी तथा बाद में इसे भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपनाया।
- भारत में, इस सिद्धांत को पहली बार गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के ऐतिहासिक मामले में लागू किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय को इस सिद्धांत को लागू करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 से प्राप्त होती है, जो न्यायालय को उसके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है।
- आवेदन के लिये मुख्य सिद्धांत:
- इसका प्रयोग केवल संवैधानिक मामलों में ही किया जा सकता है।
- इसे केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास भारत में सभी न्यायालयों पर विधि को बाध्यकारी घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है।
- भविष्यलक्षी विनिर्णय की परिधि न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसे उसके समक्ष मामले या मामले के न्याय के अनुसार ढाला जा सकता है।
- इसका उपयोग खारिज किये गए विधि के अंतर्गत की गई पूर्व कार्यवाहियों को मान्य करने के लिये किया जाता है।
- यह सिद्धांत सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से बचने में सहायता करता है तथा कार्यवाही की बहुलता को रोकता है।
- यह प्रभावित संस्थाओं एवं संस्थानों को नई विधिक स्थिति में उचित समायोजन करने के लिये समय प्रदान करता है।
भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले क्या हैं?
- गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
- इस मामले में भारत में इस सिद्धांत को पहली बार लागू किया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्वनिर्णय को खारिज कर दिया तथा कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम करने के लिये संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।
- हालाँकि अराजकता से बचने के लिये, कोर्ट ने नए नियम को भावी रूप से लागू किया, जिससे पिछले संवैधानिक संशोधनों को वैध रहने की अनुमति मिली।
- मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव ने इसे परस्पर विरोधी सिद्धांतों को समेटने एवं विधि में सुचारु बदलाव को सक्षम करने के लिये एक "व्यावहारिक समाधान" के रूप में वर्णित किया।
- शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम ह्यूसन (1971):
- यद्यपि यह एक अमेरिकी मामला है, लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसका उल्लेख किया है।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी विनिर्णय लागू करने के लिये तीन कारक निर्धारित किये हैं:
- निर्णय में विधान का एक नया सिद्धांत स्थापित होना चाहिये।
- न्यायालय को भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रयोग किये जाने के गुण-दोषों का मूल्यांकन करना चाहिये।
- न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिये कि क्या पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किये जाने से पर्याप्त असमान परिणाम उत्पन्न होंगे।
- इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990):
- यह मामला रॉयल्टी पर उपकर लगाने के लिये राज्यों की विधायी क्षमता से संबंधित था।
- न्यायालय ने राज्य के राजस्व की रक्षा करने एवं अमान्य विधि के अंतर्गत एकत्र किये गए करों की वापसी की आवश्यकता से बचने के लिये भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया।
- प्रबंध निदेशक, ECIL बनाम बी. करुणाकर (1993):
- संविधान पीठ के इस निर्णय ने भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान (1991) के पूर्व निर्णय के भावी आवेदन को यथावत् रखा, जिसमें दोषी कर्मचारियों को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता के विषय में बताया गया था।
- न्यायालय ने तर्क दिया कि पूर्वव्यापी आवेदन से प्रशासन को गंभीर क्षति होगी, जो कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक होगा।
- नगर परिषद, कोटा बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड (2001):
- इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय को भविष्यलक्षी प्रभाव दिये बिना कर लगाने के लिये नगरपालिका परिषद की विधायी क्षमता को यथावत रखा।
- यह विधायी शक्तियों की पुष्टि करते समय भविष्यलक्षी विनिर्णय को लागू करने के लिये न्यायालय की अनिच्छा को दर्शाता है।
- जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017):
- नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य पर गैर-भेदभावपूर्ण करों के प्रभाव के विषय में लंबे समय से चली आ रहे पूर्व उदाहरणों को खारिज कर दिया।
- भविष्यलक्षी आवेदन के लिये तर्कों के बावजूद, न्यायालय ने अपने निर्णय को भविष्यलक्षी प्रभाव दिया।
- यह मामला कर मामलों में भावी निर्णय के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण को और अधिक प्रदर्शित करता है, विशेषकर जब विधायी क्षमता को बनाए रखा जाता है।