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महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व

के. सुब्बा राव

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 19-Dec-2023

परिचय:

न्यायमूर्ति कोका सुब्बा राव जिन्हें के सुब्बा राव के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 15 जुलाई, 1902 को हुआ था। उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में एक वेलामा परिवार में हुआ था। वह भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) थे। वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश और CJI नियुक्त होने वाले आंध्र प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। वह अपनी असहमतिपूर्ण राय के लिये जाने जाते हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों में 42 असहमतिपूर्ण राय दी हैं। 6 मई, 1976 को उनका निधन हो गया।

के सुब्बा राव का कॅरियर कैसा रहा?

  • न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने लॉ कॉलेज, मद्रास से लॉ की पढ़ाई की।
  • उन्होंने 13 दिसंबर, 1926 को मद्रास HC के वकील के रूप में नामांकन कराया।
  • उन्हें 22 मार्च, 1948 को मद्रास HC के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • 5 जुलाई, 1954 को इसके गठन पर उन्हें आंध्र HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
  • उन्हें 31 जनवरी, 1958 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 29 जून, 1966 को CJI के रूप में नियुक्त किया गया।
  • उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव लड़ने के लिये 11 अप्रैल, 1967 को CJI पद से इस्तीफा दे दिया, हालाँकि वह ज़ाकिर हुसैन से चुनाव हार गए।

के सुब्बा राव के उल्लेखनीय निर्णय क्या थे?

  • बशेशर नाथ बनाम सी.आई.टी. (1958):
    • न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों को अधित्यजित नहीं किया जा सकता।
    • संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलभूत अधिकारों को अधित्यजित किया जा सकता है, लेकिन न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने कहा कि यह भारत के मामले में नहीं है।
    • न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने तर्क दिया कि भारत में बहुत से लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं और उन पर राज्य के समक्ष झुकने के लिये दबाव नहीं डाला जाना चाहिये।
  • एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा (1959):
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत दिये गए विशेषाधिकारों पर हावी नहीं होता है।
    • हालाँकि, न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने यह कहते हुए असहमति व्यक्त की कि अनुच्छेद 194(4) मूल अधिकारों के अधीन है।
  • खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962):
    • उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि पुलिस को 'आदतन अपराधियों' या आदतन अपराधी बनने की संभावना वाले लोगों से अनौपचारिक मुलाकातें करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता शून्य है।
    • इस मामले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी।
    • हालाँकि, न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने यह कहते हुए असहमति जताई कि अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्ति पर प्रतिबंधों या अतिक्रमणों से मुक्त होने का अधिकार दर्शाता है, चाहे वे प्रतिबंध या अतिक्रमण प्रत्यक्ष रूप से लगाए गए हों या परोक्ष रूप से गणना किये गए उपायों द्वारा लाए गए हों।
    • उन्होंने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना।
  • महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज (1965):
    • इस मामले में न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित परीक्षण प्रतिपादित किया गया था कि क्या किसी प्रावधान के आधार पर आपराधिक मनोस्थिति का आरोप लगाया जा सकता है, जो इस पर मौन है:
    • सबसे पहले जब कानून में "जानबूझकर" शब्द शामिल नहीं है, तो पहली बात तो यह कि विधिक जाँच की सामान्य धारणा, जो कि आपराधिक मनः स्थिति की आवश्यकता है, लागू होती है या नहीं।
    • दूसरे, विधिक न्यायालय को कानून की विषय वस्तु का ध्यान रखना आवश्यक है।
  • गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):
    • इस मामले में न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने कहा कि संविधान का तीसरा भाग, जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, उसे संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है।
    • उन्होंने "संभावित ओवररूलिंग" का विचार पेश किया, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का निर्णय उसके पिछले परिवर्तनों को नहीं बल्कि, भविष्य को प्रभावित करेगा।
    • यह निर्णय पहले के संशोधनों को प्रभावित नहीं करता है लेकिन भाग III में भविष्य में होने वाले बदलावों को रोक देता है।