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सिविल कानून
विविध आवेदनों में लिखित बयान हेतु समय-सीमा विस्तार
« »06-Aug-2024
फेडरल ब्रांड्स लिमिटेड बनाम कॉसमॉस प्रेमाइसिस प्राइवेट लिमिटेड “कोई भी सांविधिक प्रावधान, लंबित विविध आवेदनों के कारण लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा को नहीं बढ़ाता है ”। न्यायमूर्ति भारत पी. देशपांडे |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति भारत पी. देशपांडे ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) लिखित बयान दाखिल करने में विलंब की गणना करते समय विविध आवेदन के लंबित रहने की अवधि को ध्यान में नहीं रखती है। यह निर्णय इस बात को प्रभावित करता है कि न्यायालय सिविल मामलों में विलंब से कैसे निपटते हैं और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं का कठोरता से पालन सुनिश्चित करते है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फेडरल ब्रांड्स लिमिटेड बनाम कॉसमॉस प्रेमाइसिस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में यह निर्णय दिया।
फेडरल ब्रांड्स लिमिटेड बनाम कॉसमॉस प्रीमाइसिस प्राइवेट लिमिटेड की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता (प्रतिवादी) को प्रत्यर्थी (वादी) द्वारा संस्थित वाद में 18 अगस्त, 2022 को ट्रायल कोर्ट से एक समन प्राप्त हुआ।
- प्रतिवादी ने प्रारंभ में लिखित बयान दाखिल करने के लिये समय-सीमा विस्तार की मांग की थी और उसे यह समय-सीमा प्रदान कर दी गई थी।
- लिखित बयान दाखिल करने के बजाय, प्रतिवादी ने 5 नवंबर, 2022 को शिकायत को खारिज करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया।
- ट्रायल कोर्ट ने 9 फरवरी, 2023 को इस आवेदन पर विचारण किया और उसे खारिज कर दिया।
- इस अस्वीकृति के उपरांत, प्रतिवादी ने 3 मार्च, 2023 को विलंब की क्षमा के लिये एक आवेदन दायर किया, साथ ही एक लिखित बयान भी रिकॉर्ड पर लिया जाना था।
- विलंब आवेदन का समर्थन करते हुए एक अतिरिक्त शपथ-पत्र, 27 जून, 2023 को दायर किया गया।
- ट्रायल कोर्ट ने 11 दिसंबर, 2023 को विलंब आवेदन को खारिज कर दिया।
- प्रतिवादी ने दावा किया कि उनके विधिक सलाहकार अधिवक्ता ने सलाह दी थी कि आदेश VII नियम 11 CPC के अंतर्गत आवेदन दायर करने से, आवेदन पर निर्णय होने तक लिखित बयान दायर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि जिस अवधि के दौरान आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत किया गया आवेदन लंबित था (3 नवंबर, 2022 से 9 फरवरी, 2023 तक) उस अवधि को विलंब की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिये।
- इस गणना के आधार पर, प्रतिवादी ने दावा किया कि लिखित बयान दाखिल करने में विलंब केवल 14 दिन का था।
- प्रतिवादी ने वर्तमान याचिका में विलंबित आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
न्यायालय की टिप्पणियाँ
- CPC विविध आवेदन लंबित रहने के दौरान लिखित बयान दाखिल करने की समयावधि में किसी प्रकार के बहिष्करण या विस्तार का प्रावधान नहीं करता है।
- CPC के आदेश VIII नियम 1 के अनुसार समन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना आवश्यक है तथा न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों से इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी सरलता से वाद को खारिज करने के आवेदन के साथ लिखित बयान दाखिल कर सकता था।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा विलंब की गणना गलत अनुमान पर आधारित थी, क्योंकि आदेश VII नियम 11 में आवेदन लंबित रहने की अवधि को छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि लिखित बयान 160 दिनों के विलंब के उपरांत दाखिल किया गया था, न कि 14 दिनों के बाद जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया था।
- उच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विधि की अज्ञानता या गलत सलाह विलंब की क्षमा हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि किसी विधिक सलाहकार अधिवक्ता को प्रतिवाद या स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना उसे दोषी ठहराना उचित नहीं है।
विलंब की क्षमा हेतु मांगे गए आधार:
- प्रतिवादी ने दावा किया कि उनके विधिक सलाहकार अधिवक्ता ने सलाह दी थी कि आदेश VII नियम 11 CPC के अंतर्गत आवेदन दायर करने से आवेदन पर निर्णय होने तक लिखित बयान दायर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जिस अवधि के दौरान आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत किया गया आवेदन लंबित था, उसे विलंब की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिये।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि यदि आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत किये गए आवेदन को अनुमति दी गई होती, तो लिखित बयान दाखिल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती।
- प्रतिवादी ने दावा किया कि लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत किये गए आवेदन की अस्वीकृति के उपरांत ही उत्पन्न हुई।
- लंबित आवेदन की अवधि को छोड़कर उनकी गणना के आधार पर, प्रतिवादी ने दावा किया कि लिखित बयान दाखिल करने में वास्तविक विलंब मात्र 14 दिन का था।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि उनके पास अपने बचाव में उचित तथ्य हैं और यदि उन्हें लिखित बयान दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया तो उन्हें गंभीर हानि होगी।
- प्रतिवादी ने विलंब की क्षमा के लिये लागत शुल्क राशि जमा करने की इच्छा व्यक्त की तथा तर्क दिया कि विलंब की क्षमा देने से वादी/प्रतिवादी को कोई हानि नहीं होगी।
लिखित बयान क्या है?
परिचय
- प्रतिवादी की दलील है कि लिखित बयान का अर्थ, सामान्य तौर पर वादी द्वारा दायर शिकायत का उत्तर होता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VIII में लिखित बयानों से संबंधित प्रावधान हैं।
- CPC , 1908 के अंतर्गत एक लिखित बयान है-
- वादी के दावे या शिकायत पर प्रतिवादी द्वारा दायर औपचारिक प्रतिक्रिया।
- इसमें सामन्यतः प्रतिवादी के मामले के तथ्यों का संस्करण, वादी के आरोपों का खंडन तथा विधिक बचाव शामिल होते हैं।
- यह सामान्यतः प्रतिवादी को समन मिलने के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाता है, हालाँकि कुछ परिस्थितियों में इसकी समय-सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
- लिखित बयान के अंतर्गत शिकायत में आरोपित सभी तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये तथा उन्हें विशेष रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिये।
- इसमें प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध किये जाने वाले किसी भी प्रतिवाद को भी शामिल किया जा सकता है।
- बयान को प्रतिवादी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।
इसमें क्या विधिक प्रावधान शामिल हैं?
नियम 11 आदेश VII, वादपत्र की अस्वीकृति से संबंधित है।
- वादपत्र की अस्वीकृति के आधार:
- न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी शिकायत को खारिज कर देगा:
(a) जहाँ वादपत्र में कार्यवाही का कारण बताने में असफलता मिलती है;
(b) जहाँ वादी को न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राहत के निम्नस्तरीय मूल्यांकन को सही करने का निर्देश दिये जाने पर, वह ऐसे निर्देश का पालन करने में विफल रहता है;
(c) जहाँ, अनुतोष के उचित मूल्यांकन के बावजूद, वादपत्र अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किये गए कागज़ पर दायर किया जाता है और वादी को, जब न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित स्टाम्प-पेपर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, तो वह ऐसा करने में विफल रहता है;
(d) जहाँ दलीलों से यह स्पष्ट है कि वाद विधि के प्रवर्तन द्वारा वर्जित है;
(e) जहाँ वादपत्र दो प्रतियों में दायर नहीं किया गया है;
(f) जहाँ वादी नियम 9 में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है। - बशर्ते कि न्यायालय मूल्यांकन में सुधार या अपेक्षित स्टाम्प-पेपर प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय-सीमा को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि:
(i) न्यायालय, दर्ज किये जाने वाले कारणों से, इस बात से संतुष्ट है कि वादी को असाधारण परिस्थितियों के कारण निर्दिष्ट समय के भीतर न्यायालय के निर्देश का पालन करने से रोका गया था; तथा
(ii) न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि ऐसा विस्तार करने से प्रतिषेध करने पर वादी के साथ घोर अन्याय होगा।
- न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी शिकायत को खारिज कर देगा:
- आदेश VIII का नियम 1, लिखित बयानों से संबंधित है।
- दाखिल करने की अंतिम तिथि: प्रतिवादी को समन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव कथन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- समय विस्तार: यदि प्रतिवादी प्रारंभिक 30 दिन की अवधि के भीतर दावा दायर करने में विफल रहता है, तो न्यायालय समय विस्तार दे सकता है।
- विस्तार के कारण: किसी भी विस्तार के लिये न्यायालय द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज किये जाने चाहिये।
- अधिकतम विस्तार: न्यायालय समन की तामील की तिथि से अधिकतम 120 दिन तक समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- विलंब से दाखिल करने पर लागत शुल्क : यदि विस्तार दिया जाता है, तो न्यायालय प्रतिवादी पर लागत शुल्क लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे।
- पूर्ण समय सीमा: किसी भी परिस्थिति में लिखित बयान समन की तामील की तिथि से 120 दिनों के उपरांत दायर नहीं किया जा सकता।
- अधिकार की ज़ब्ती: यदि प्रतिवादी 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, तो वह लिखित बयान दाखिल करने का अपना अधिकार पूरी तरह से खो देता है।
- न्यायालय का विवेकाधिकार : 120 दिन की अवधि समाप्त होने के उपरांत, न्यायालय को लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति देने से प्रतिबंधित किया जाता है।