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अवैध गिरफ्तारी

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 28-Aug-2024

अभिजीत पडाले बनाम महाराष्ट्र राज्य  

“किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किये जाने के आरोप मात्र के आधार पर सामान्य रूप से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती”।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण  

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अभिजीत पडाले बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, बल्कि यह उचित रूप से तर्कसंगत होनी चाहिये और पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिये।

अभिजीत पडाले बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान मामले में, याचिकाकर्त्ता एक पत्रकार है जिसे 16 जनवरी 2022 को भारतीय दण्ड  संहिता, 1860 (IPC) की धारा 384 और धारा 506 के अधीन गिरफ्तार किया गया था।
  • याचिकाकर्त्ता को गिरफ्तारी के दिन ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।
  • मजिस्ट्रेट ने माना कि गिरफ्तारी जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं की गई थी, इसलिये उसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेज दिया गया।
  • याचिकाकर्त्ता ने ज़मानत याचिका दायर की परंतु सरकारी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण याचिकाकर्त्ता को 18 जनवरी 2022 तक अभिरक्षा  में रहना पड़ा।
  • याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि की गई गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह कोई गंभीर अपराध नहीं था और ज़मानती था तथा याचिकाकर्त्ता को गिरफ्तार करने से पहले उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिये कोई कारण दर्ज नहीं किये गए थे जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 41 का स्पष्ट उल्लंघन है।
  • याचिकाकर्त्ता ने आगे तर्क दिया कि उसे गिरफ्तार करने से पहले CrPC की धारा 41A के अधीन कोई नोटिस नहीं दिया गया।
  • इसलिये, याचिकाकर्त्ता की गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अभिरक्षा एवं कुल 3 दिनों की अवधि यानी 15 जनवरी, 2022 से 18 जनवरी, 2022 तक जेल में रखना न केवल अनुचित था, बल्कि अवैध भी था।
  • याचिकाकर्त्ता ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है क्योंकि यह गिरफ्तारी याचिकाकर्त्ता को परेशान करने और यातना देने के लिये की गई थी।
  • इसलिये याचिकाकर्त्ता द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पाया कि CrPC की धारा 41A के अधीन गिरफ्तारी से पहले याचिकाकर्त्ता को नोटिस नहीं दिया गया है और न ही उसे गिरफ्तारी के विषय में सूचित किया गया है तथा गिरफ्तारी के कारणों को याचिकाकर्त्ता द्वारा विधिवत दर्ज नहीं किया गया है।
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि की गई गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) के तहत जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
  • बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें लैटिन विधिक सूत्र 'सैलस पॉपुली इस्ट सुप्रीम लेक्स' (लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च विधि है) और सैलस रिपब्लिका इस्ट सुप्रीमा लेक्स (राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च विधि है) एक साथ चलती है।
  • उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की गिरफ्तारी को वैध माना और कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी उचित प्रकार से की जानी चाहिये।

गिरफ्तारी क्या है?

  • गिरफ्तारी का अर्थ है किसी व्यक्ति को विधिक प्राधिकार या प्रत्यक्ष विधिक प्राधिकार द्वारा उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना।
  • गिरफ्तारी से संबंधित CrPC के प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के अध्याय V के अधीन धारा 35 से 62 तक हैं।
  • BNSS  के तहत गिरफ्तारी निम्न द्वारा की जा सकती है:
    • पुलिस अधिकारी (धारा 35)
    • निजी व्यक्ति (धारा 40)
    • मजिस्ट्रेट (धारा 41)

गिरफ्तारी से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं? 

  • धारा 35: बिना वारंट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी- कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जब कोई व्यक्ति- 
  • उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है,
  • अर्थदण्ड के साथ या बिना 7 वर्ष से कम या बराबर कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध करता है:
    • जिसके विरुद्ध  उचित शिकायत की गई है
    • विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है
    • उचित संदेह मौजूद है, अगर:
      • पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि अमुक व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है
      • पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है:
      • ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना।
      • अपराध की उचित जाँच करना।
      • ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना।
      • ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए।
      • जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
  • परंतु पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहाँ इस उपधारा के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।
  • पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
  • जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हो या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो और उचित संदेह हो कि ऐसे व्यक्ति ने अर्थदण्ड सहित या बिना अर्थदण्ड के 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है और उस सूचना के आधार पर पुलिस की राय है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।
  • जब ऐसा व्यक्ति घोषित अपराधी हो।
  • जिसके कब्ज़े में कोई चोरी की संपत्ति पाई जाती है और यह मानने का कारण मौजूद है कि ऐसे व्यक्ति ने उस चोरी की संपत्ति के संबंध में कोई अपराध किया है।
  • जब ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी को उसके कर्त्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है।
  • जो वैध अभिरक्षा  से भाग गया हो या भागने का प्रयास किया हो।
  • जब ऐसे व्यक्ति पर संघ के सशस्त्र बलों से भगोड़ा होने का उचित संदेह हो।
  • जब ऐसा व्यक्ति भारत के बाहर किये गए किसी ऐसे कार्य से संबंधित हो जो भारत में अपराध है और जिसके विरुद्ध कोई उचित शिकायत प्राप्त हुई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या कोई उचित संदेह विद्यमान है, तो वह भारत में लागू किसी भी विधिक के अंतर्गत प्रत्यर्पण या गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी है।
  • जब ऐसा व्यक्ति रिहा किया गया अपराधी हो और उसने अपनी रिहाई से संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन किया हो।

धारा 43: गिरफ्तारी कैसे की जाती है-

  • खंड (1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में स्पर्श करेगा या उसे बंधक बनाएगा, जब तक कि अभिरक्षा के लिये शब्द या क्रिया द्वारा समर्पण न किया गया हो।
  • परंतु जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है, वहाँ जब तक परिस्थितियाँ इसके विपरीत संकेत न दें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसका अभिरक्षा में प्रस्तुत होना मान लिया जाएगा और जब तक परिस्थितियाँ अन्यथा अपेक्षित न हों या पुलिस अधिकारी महिला न हो, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिये महिला के शरीर को स्पर्श नहीं करेगा।
  • खंड (2) में कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयास का बलपूर्वक विरोध करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी को प्रभावी करने के लिये सभी आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है।
  • खंड (3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकता है जो आदतन या बार-बार अपराधी है, या जो अभिरक्षा से भाग गया है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, या हथियारों और गोला-बारूद के अवैध कब्ज़े, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, सिक्कों और मुद्रा-नोटों की जालसाज़ी, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध  यौन अपराध, या राज्य के विरुद्ध  अपराध किया है।
  • खंड (4) में कहा गया है कि इस खंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का अधिकार देता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का आरोपी नहीं है।
  • खंड (5) में कहा गया है कि अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तथा जहाँ ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियाँ मौजूद हों, वहाँ महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

वैध गिरफ्तारी के लिये आवश्यक शर्तें क्या हैं?

  • जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहाँ गिरफ्तारी से पहले नोटिस अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिये।
  • BNSS की धारा 36 के अनुसार- गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी:
    • अपने नाम की सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान दर्शाएँ।
    • गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करें, जिसे कम-से-कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया गया हो और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।
    • गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार को सूचित करने के अधिकार के विषय में सूचित करें।
  • BNSS की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक ज़िले एवं राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किये  जाने हैं।
  • BNSS की धारा 38 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, परंतु पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।
  • BNSS की धारा 58 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अवैध गिरफ्तारी क्या है?

परिचय:

  • जब गिरफ्तारी इस तरह से की जाती है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अभिरक्षा में लिया जाता है और संविधान के अंतर्गत सुनिश्चित उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
  • वह गिरफ्तारी जो BNSS के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है और जहाँ पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का कोई उचित कारण दर्ज नहीं किया गया है, उसे अवैध गिरफ्तारी माना जाएगा।
  • यह किसी व्यक्ति को अविधिक तरीके से रोकने का कार्य है जो उसकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुँचाता है।

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में गिरफ्तारी के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए:

  • न्यायालय ने इस मामले में 7 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के अंतर्गत अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिये कुछ दिशा-निर्देश जारी किये:
    • पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 41 (जो अब BNSSकी धारा 35 के अंतर्गत आती है) के प्रावधान का अनुपालन करना होगा।
    • पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 41A (अब BNSS की धारा 35 के अंतर्गत आती है) के अनुसार गिरफ्तारी करने से पहले नोटिस जारी करना होगा।
    • गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करते समय मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी का कारण प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
    • मजिस्ट्रेट कोई भी निर्णय देने से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कारणों पर विधिवत् विचार करेंगे।
    • बिना कारण दर्ज किये अभिरक्षा में रखने का अधिकार देने वाले मजिस्ट्रेटों पर उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
    • इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारी को विभागीय कार्यवाही और न्यायालय की अवमानना ​​का सामना करना पड़ सकता है।

अवैध गिरफ्तारियों से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयज विधियाँ कौन-सी हैं?

  • जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने के लिये  दिशा-निर्देश जारी किये गए थे और कहा गया था कि मात्र शक्ति का अस्तित्व होना, पुलिस अधिकारी को बिना उचित कारणों के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं देता है।
    • शक्ति का अस्तित्व और शक्ति का प्रयोग दो अलग-अलग चीज़ें हैं और शक्ति का अस्तित्व मात्र किसी को बिना उचित कारण के उसका प्रयोग करने का अधिकार नहीं देता।
  • पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023): 
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक और वैधानिक आदेशों को सही अर्थ देने के लिये, "अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए"।
  • हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के साधन से वंचित प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को राज्य से निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है।
    • न्यायालय  ने आगे कहा कि न्याय की मांग के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को अधिवक्ता उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान न करने पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के कारण वाद रद्द किया जा सकता है।
  • पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952):
    • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधिक परामर्श तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है और सरकार का यह दायित्व है कि वह उन लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए जो इसे वहन नहीं कर सकते।
    • यह निर्णय यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि वित्तीय संसाधनों की परवाह किये बिना हर कोई विधिक प्रतिनिधित्व का लाभ उठा सकेगा।
  • डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):
    • उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के लिये दिशा-निर्देश जारी किये, जिसमें यह अपेक्षाएँ शामिल थीं कि गिरफ्तार करने वाला अधिकारी व्यक्ति को उसके विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार और उसके रिश्तेदारों/परिवार को सूचित करने के अधिकार के विषय में अवश्य सूचित करेगा।
  • अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014):
    • भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि पुलिस अधिकारी अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में अभिरक्षा  को अधिकृत न करें।