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वाणिज्यिक विधि

2015 संशोधन अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ की अयोग्यता

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 28-Oct-2024

मेसर्स अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड

“पुराने प्रावधान के अंतर्गत स्पष्ट पूर्वाग्रह की अवधारणा एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं थी, जिसके कारण माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 2015 की धारा 12 की उप-धारा (5) और पाँचवीं एवं छठी अनुसूची का प्रारंभ हुआ।”

न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण एवं न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण एवं न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की पीठ ने कहा कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की असंशोधित धारा 12 के अंतर्गत अपात्रता अस्तित्व में नहीं थी।

  • राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेसर्स अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड के मामले में यह निर्णय दिया।

मेसर्स अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर्स श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • यहाँ दावेदार अन्य व्यवसायों के अतिरिक्त कोयला व्यापार के व्यवसाय में भी लगा हुआ था।
  • प्रतिवादी का दुर्गापुर (राजस्थान) में एक औद्योगिक संयंत्र था।
  • प्रतिवादी द्वारा समय-समय पर दिये गए विभिन्न क्रय आदेशों के अंतर्गत दावेदार ने बिजली उत्पादन के लिये प्रतिवादी औद्योगिक संयंत्र को कोयला आपूर्ति की।
  • दावेदार ने अधिकरण के समक्ष कुछ शेष राशि का दावा किया था।
  • प्रतिवादी ने उपरोक्त दावे से मना किया तथा दावा किया कि आपूर्ति किया गया कोयला अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के औद्योगिक संयंत्र एवं मशीनरी को नुकसान पहुँचा। इसलिये, प्रतिवादी ने उपरोक्त दो राशियों को समायोजित करने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में एक निश्चित राशि का प्रति दावा किया।
  • न्यायालयों के समक्ष की गई कार्यवाही:
    • अधिकरण ने दावेदार के दावे को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया तथा प्रतिवादी के प्रति दावे को खारिज कर दिया।
    • उपर्युक्त आदेश को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A & C अधिनियम) की धारा 34 के अंतर्गत वाणिज्यिक न्यायालय, उदयपुर के समक्ष चुनौती दी गई।
    • वाणिज्यिक न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर निर्णय को रद्द कर दिया:
      • प्रति दावे के संबंध में अधिकरण के निष्कर्षों में विकृतियाँ।
      • दावेदार-कंपनी की सहयोगी कंपनी के साथ अपने संबंध का प्रकटन न करने के आधार पर मध्यस्थ द्वारा अयोग्यता।

वर्तमान अपील वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी।

इस प्रकार, वर्तमान मामले में विचारणीय दो मुद्दे हैं:

    • क्या दावेदार को आंशिक दावा देने तथा प्रतिवादी के प्रतिदावे को खारिज करने में अधिकरण के निष्कर्षों में कोई विकृति है।
    • क्या मध्यस्थों में से किसी एक द्वारा सहयोगी संस्था के साथ अपने संबंध के विषय में प्रकटन न करने से कोई स्पष्ट पक्षपात उत्पन्न होता है, जिससे पंचाट को क्षति पहुँचती है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • पहले मुद्दे के संबंध में:
    • न्यायालय ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब पंचाट में विकृतियाँ हों।
    • न्यायालय ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय के निष्कर्ष चार्टर्ड इंजीनियर मूल्यांकन पर आधारित थे तथा ऐसे निष्कर्ष अच्छी तरह से तर्कपूर्ण थे और किसी भी विकृतियों से ग्रस्त नहीं थे।
    • इसलिये, न्यायालय ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय का यह मानना दोषपूर्ण था कि अधिकरण ने सही परिप्रेक्ष्य में प्रति दावे पर विचार नहीं किया है।
    • इसलिये, इस मुद्दे के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय के निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया।
  • दूसरे मुद्दे के संबंध में:
    • न्यायालय ने इस मामले में माना कि संबद्ध कंपनी के साथ संबद्धता की अवधारणा को विशेष रूप से 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
    • संशोधन से पहले ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षों के लिये सलाहकार या अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करता था।
    • उसने केवल दावेदार-कंपनी की सहयोगी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में वकालतनामा दायर किया।
    • न्यायालय ने माना कि 2015 के संशोधन अधिनियम से पहले, 2015 के संशोधन के बाद पाँचवीं एवं सातवीं अनुसूची में संदर्भित विशिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में कोई अयोग्यता नहीं है।
    • अंत में, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित माना गया:
      • दावेदार-कंपनी की सहयोगी कंपनी के मामले में विधिक सलाहकार के रूप में मध्यस्थों में से किसी एक की नियुक्ति, किसी कर्मचारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से दोषपूर्ण नहीं है।
      • रोजगार और/या नियुक्ति के आधार पर कार्यवाही में पक्षों के साथ मध्यस्थ की संबद्धता के कारण स्पष्ट पक्षपात का यह सिद्धांत 2015 के संशोधन से पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं था।
    • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश रद्द किये जाने योग्य है।

A & C अधिनियम 2015 के संशोधन द्वारा मध्यस्थों की अयोग्यता के संबंध में क्या प्रावधान जोड़े गए हैं?

  • यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि अयोग्यता के आधार मुख्य रूप से 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किये गए हैं।
  • 2015 के संशोधन से पहले एवं बाद के प्रावधानों (A & C अधिनियम की धारा 12) के बीच तुलना निम्नलिखित है:

2015 संशोधन से पूर्व

2015 संशोधन के पश्चात्

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो उसे लिखित रूप में ऐसी किसी भी परिस्थिति का प्रकटन करना होगा, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के विषय में उचित संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो उसे लिखित रूप में किसी भी परिस्थिति का प्रकटन करना होगा, -

(a) जैसे कि किसी भी पक्ष के साथ या विवादित विषय-वस्तु के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतीत या वर्तमान संबंध या हित, चाहे वह वित्तीय, व्यावसायिक, व्यावसायिक या अन्य प्रकार का हो, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के विषय में उचित संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो; तथा

(b) जिससे मध्यस्थता के लिये पर्याप्त समय देने की उसकी क्षमता एवं विशेष रूप से बारह महीने की अवधि के अंदर संपूर्ण मध्यस्थता को पूरा करने की उसकी क्षमता प्रभावित होने की संभावना है।

स्पष्टीकरण 1.—पाँचवीं अनुसूची में उल्लिखित आधार यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के विषय में न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं।

स्पष्टीकरण 2- प्रकटीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में निर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा।

उप धारा (2), (3) एवं (4) कोई परिवर्तन नहीं

 

(5) किसी विपरीत पूर्व करार के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षकारों या अधिवक्ता या विवाद की विषय-वस्तु के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिये अपात्र होगा:

परन्तु पक्षकार, उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के पश्चात्, लिखित रूप में स्पष्ट करार द्वारा इस उपधारा की प्रयोज्यता का अधित्यजन कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, दो अनुसूचियाँ, पाँचवीं एवं छठी, भी जोड़ी गईं, जिनमें कार्यवाही में पक्षकारों के साथ मध्यस्थ के संबंध के अस्तित्व और उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया गया, जो उसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के विषय में उचित संदेह को जन्म देती हैं।

मध्यस्थों की अयोग्यता के संबंध में 2015 के संशोधन से पूर्व एवं उसके पश्चात न्यायालयों का दृष्टिकोण क्या है?

  • यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 2015 के संशोधन के माध्यम से विशिष्ट परिस्थितियाँ प्रस्तुत की गई हैं जो उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के विषय में उचित संदेह को जन्म देती हैं।
  • 2015 के संशोधन के बाद सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संदर्भित परिस्थितियों में अपात्रता का एक विशिष्ट संदर्भ है। इससे तात्पर्य है कि एक अपात्रता को सांविधिक रूप से मान्यता दी गई है जो पुराने अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में नहीं है।
  • पुराने प्रावधान के अंतर्गत प्रकटीकरण न करना अपने आप में अयोग्यता या निरस्तीकरण का आधार नहीं है। यदि गैर-प्रकटीकरण तथ्य एवं परिस्थिति महत्त्वपूर्ण है, तो इसके परिणामस्वरूप अयोग्यता या निरस्तीकरण हो सकता है।

‘वास्तविक पूर्वाग्रह’ एवं ‘प्रकट पूर्वाग्रह’ के बीच अंतर

वास्तविक पूर्वाग्रह

स्पष्ट पूर्वाग्रह

यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ न्यायाधीश निष्कर्ष पर पहुँचने में पक्षपात एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है।

यह इस उचित आशंका के अस्तित्व को दर्शाता है कि न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण हो सकता है।

  •  उल्लेखनीय है कि स्पष्ट पूर्वाग्रह की अवधारणा को 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
  • संबद्ध कंपनी के साथ संबद्धता की अवधारणा को 2015 के संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
  • अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (2017) एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009) के मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि कार्यवाही में पक्षों के एक कर्मचारी को ऐसी परिस्थिति नहीं माना जाता है, जो पक्षपात की उचित आशंका को जन्म दे।