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सांविधानिक विधि
वैवाहिक विवाद, जीवनसाथी को शिक्षा से वंचित करने का आधार नहीं
« »04-Nov-2024
डॉक्टर बनाम महाराष्ट्र राज्य “आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि याचिकाकर्त्ता ने आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य को दबाकर NOC प्राप्त की थी” न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी एवं न्यायमूर्ति संतोष चपलगांवकर |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, डॉक्टर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य ऐसी नीतियाँ नहीं बना सकता जो नागरिकों की शिक्षा की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालें, विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों पर।
डॉक्टर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- वर्तमान मामले में, याचिकाकर्त्ता 44 वर्षीय चिकित्सा अधिकारी हैं, जो नांदेड़ जिले के अर्धपुर में यूनानी औषधालय में कार्यरत हैं।
- उन्हें चिकित्सा अधिकारी (ग्रुप B) के रूप में नियुक्त किया गया था तथा नांदेड़ जिले के तमलूर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात किया गया था।
- अप्रैल 2024 में, अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) 2024 के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था।
- याचिकाकर्त्ता ने AIAPGET में भाग लेने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिये आवेदन किया था क्योंकि उनके पास आवश्यक योग्यताएँ थीं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक ने उन्हें 28 जून 2024 को NOC जारी की।
- याचिकाकर्त्ता ने AIAPGET परीक्षा दी तथा 400 में से 184 अंक प्राप्त किये।
- हालाँकि, 24 सितंबर, 2024 को उप निदेशक ने अपना NOC वापस ले लिया क्योंकि:
- याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
- इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498 A (घरेलू हिंसा), 494 (बहुविवाह) के साथ धारा 34 के अधीन आरोप शामिल थे।
- उन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s) के अधीन भी आरोप लगाए गए थे।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र की वापसी सरकारी प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसके अनुसार लंबित आपराधिक मामलों वाले चिकित्सा अधिकारियों को ऐसी परीक्षाओं के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद से उपजा था, जिसने उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।
- याचिकाकर्त्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ में एक रिट याचिका के माध्यम से अपनी NOC वापस लेने को चुनौती दी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि:
- वापसी के आदेश में एकमात्र कारण यह बताया गया कि याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध सरकारी संकल्प के खंड 4.5 का उदाहरण देते हुए आपराधिक मामला लंबित है।
- जबकि सरकार ने दावा किया कि याचिकाकर्त्ता ने अपने आपराधिक मामले के विषय में सूचना छिपाकर NOC प्राप्त की है, वास्तव में वापसी के आदेश में इसका उल्लेख कारण के रूप में नहीं किया गया था।
- याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ, जिससे यह एक व्यक्तिगत मामला बन गया।
- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार के मामले को नैतिक अधमता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जो शैक्षिक उन्नति को आगे बढ़ाने के उसके अधिकार को प्रभावित करेगा।
- न्यायालय ने कुछ निर्णयों का भी उदाहरण दिया तथा कहा कि
- मामला विशेष रूप से धारा 4.5 की वैधता से संबंधित नहीं था।
- उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय के आवेदन को केवल उस विशिष्ट मामले तक ही सीमित रखा था।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्त्ता का मामला कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) में स्थापित न्यायिक पूर्वनिर्णय के समान था, जहाँ खंड 4.5 को PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सेवारत अभ्यर्थियों के लिये अप्रभावी पाया गया था।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि राज्य ऐसी नीतियाँ नहीं बना सकता जो नागरिकों की शिक्षा की खोज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे, विशेषकर नौकरीपेशा लोगों के लिये।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सेवारत उम्मीदवारों से अंततः जनता को लाभ होगा।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पाया कि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर NOC वापस लेना उचित नहीं था।
शिक्षा का अधिकार क्या है?
- उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) मामले में माना कि देश के नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है।
- न्यायालय ने इस मामले में माना कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।
- इसके बाद, संविधान (46वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया, जिसमें निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किये गए:
- अनुच्छेद 21 A:
- इसे भाग III अर्थात मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया।
- इस प्रावधान में यह प्रावधान है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
- अनुच्छेद 45:
- इसे भाग IV अर्थात राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था।
- अनुच्छेद में उपबंध है कि राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51 A:
- इसे भाग IV A अर्थात मौलिक कर्त्तव्यों में शामिल किया गया।
- अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्त्तव्यों की सूची दी गई है।
- इन कर्त्तव्यों में खंड (k) जोड़ा गया तथा यह प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ‘जो माता-पिता या संरक्षक है, अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, छह से चौदह वर्ष की आयु के वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।’
- अनुच्छेद 21 A:
- इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिये 2009 में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE अधिनियम) लागू किया गया।
महत्त्वपूर्ण निर्णय
- उन्नी कृष्णन जेपी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (1993)
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित है तथा शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार का सहवर्ती है।
- शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में अंतर्निहित मानने का प्रभाव यह है कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी नागरिक को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर सकता है।
- सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ एवं अन्य (2012)
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने RTE अधिनियम की धारा 12 की संवैधानिकता को यथावत रखा, जिसके अनुसार सभी विद्यालयों (चाहे वे राज्य द्वारा वित्तपोषित हों या निजी) को वंचित समूहों से 25% प्रवेश स्वीकार करना आवश्यक है।
- इस मामले में न्यायालय ने दोहराया कि सभी बच्चों को, विशेषकर उन बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य है।
- कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024)
- इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किये गए:
- शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।
- यह अधिकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक सेवारत अभ्यर्थियों तक विस्तृत है।
- इस अधिकार को केवल लंबित विभागीय या आपराधिक कार्यवाही के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि सरकार NOC के लिये शर्तें तय कर सकती है, लेकिन वे मनमानी या अवैध नहीं हो सकती हैं।
- इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किये गए: