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BNSS की धारा 482

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 08-Nov-2024

सिकंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

“एक बार जब प्रथम अग्रिम ज़मानत आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री पेश करके उसी अनुतोष के लिये द्वितीय आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता।”

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह

स्रोत: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की पीठ ने कहा कि एक बार जब प्रथम अग्रिम ज़मानत आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री पेश करके उसी अनुतोष के लिये द्वितीय आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता।

  • पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिकंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया।

सिकंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • निम्नलिखित तथ्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई:
    • दो लोगों को गोली मारी गई: एक परिवादी और उसके पिता
      • परिवादी के पेट के बाएँ हिस्से में चोट लगी थी
      • पिता को दो गोली लगीं: एक उनकी दाहिनी कलाई के ऊपर और दूसरी उनके पेट में
    • पीड़ितों ने सहायता के लिये गुहार लगाई ("मार दित्ता मार दित्ता")
    • इसके बाद हमलावर:
      • घटनास्थल से भाग गए
      •  भागते हुए धमकियाँ दे रहे थे ("ललकार रहे हैं")
    • गोलीबारी के बाद:
      • परिवादी के साले (सुखजिंदर सिंह) ने परिवहन की व्यवस्था की
      • वह दोनों पीड़ितों को अस्पताल ले गया
      •  यह अत्यंत दुखद है कि पिता की मृत्यु अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही हो गई।
    • मुख्य साक्षी:
      • परिवादी का साला पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था ।
  • अंतिम रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 173 के तहत परगट सिंह और नछत्तर सिंह (याचिकाकर्त्ता के पिता और भाई) के विरुद्ध दायर की गई थी।
  • CrPC की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया और याचिकाकर्त्ता को ज़मानती वारंट जारी करके मुकदमे के लिये बुलाया गया।
  • अब याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध CrPC की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई।
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302, 307 और धारा 34 तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 के तहत अपराधों के लिये गिरफ्तारी की आशंका के चलते याचिकाकर्त्ता ने अग्रिम ज़मानत के लिये उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे खारिज़ कर दिया गया।
  • इसके बाद, याचिकाकर्त्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 के तहत दूसरी याचिका दायर की।
  • यह दूसरी याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष की गई।

न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?

  • न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या द्वितीय ज़मानत याचिका पर विचार किया जा सकता है, जब उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रथम याचिका खारिज कर दी गई हो।
  • न्यायालय ने इस मामले पर अनेक उदाहरणों का विश्लेषण किया और माना कि एक बार जब प्रथम अग्रिम ज़मानत आवेदन खारिज़ कर दिया जाता है तो उसी के लिये द्वितीय ज़मानत आवेदन पर नए तर्क या नई परिस्थितियाँ पेश करके विचार नहीं किया जा सकता।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना द्वित्यी ज़मानत आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता।
  • न्यायालय ने इस मामले में आगे कहा कि जहाँ अज़मानती वारंट जारी किये गए हैं और CrPC की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही चल रही है, वहाँ अग्रिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिये।
  • इसलिये, न्यायालय ने माना कि ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत न्यायिक प्राधिकार को कमज़ोर करेगी तथा विधिक समन और वारंट का अनुपालन न करने को बढ़ावा देगी।
  • तद्नुसार, न्यायालय ने द्वितीय अग्रिम ज़मानत याचिका के तहत अनुतोष देने से इनकार कर दिया।

BNSS की धारा 482 क्या है?

  • BNSS की धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्तियों को ज़मानत देने का निर्देश देती है।
  • यह धारा गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत का प्रावधान करती है।
  • यह प्रावधान पहले CrPC की धारा 438 के अंतर्गत आता था। इस पर अधिक जानकारी यहाँ पाई जा सकती है।
  • अग्रिम ज़मानत: महत्त्वपूर्ण शर्तें और फोरम (धारा 482(1))

अग्रिम ज़मानत के लिये आवेदन किया जा सकता है

जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे अज़मानती अपराध करने के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है

फोरम जहाँ आवेदन किया जा सकता है

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय

न्यायालय की शक्ति

न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

  • अग्रिम ज़मानत देते समय लगाई जा सकने वाली शर्तें (धारा 482 (2))

1

व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिये स्वयं को उपलब्ध कराना होगा।

2

व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी

  • उत्प्रेरणा,
  • धमकी, या
  • वचन नहीं करेगा

किसी भी व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित कराना ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

3

व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा

4

धारा 480(3) के अंतर्गत लगाई जा सकने वाली अन्य शर्तें

  • अग्रिम ज़मानत दिये जाने के परिणाम (धारा 482 (3))
    • यदि ऐसे व्यक्ति को तत्पश्चात् ऐसे आरोप पर किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, और वह गिरफ्तारी के समय या ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी भी समय ज़मानत देने के लिये तैयार हो जाता है, तो उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा;
    • और यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथमतः वारंट जारी किया जाना चाहिये, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप ज़मानतीय वारंट जारी करेगा।
  • अग्रिम ज़मानत देने का अपवाद (धारा 482 (4))
    • यह धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ BNSS की धारा 65 (कुछ मामलों में बलात्कार के लिये सज़ा) और धारा 70 (2) (18 वर्ष से कम आयु की महिला पर सामूहिक बलात्कार) के तहत आरोप लगाया जाता है।

अग्रिम ज़मानत के लिये द्वितीय याचिका दायर करने के सिद्धांत क्या हैं?

  • गणेश राज बनाम राजस्थान राज्य (2005)
    • धारा 438 CrPC के तहत द्वितीय या बाद का ज़मानत आवेदन तब दायर किया जा सकता है, जब तथ्यात्मक स्थिति या कानून में कोई परिवर्तन हो, जिसके लिये प्रथम के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो या जहाँ पहले का निष्कर्ष अप्रचलित हो गया हो।
    • नई परिस्थितियों, आगे के घटनाक्रम, विभिन्न विचारों, कुछ और विवरणों, नए दस्तावेजों या अभियुक्त की बीमारी के आधार पर द्वितीय या बाद की अग्रिम ज़मानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
    • किसी भी परिस्थिति में द्वितीय या उत्तरवर्ती अग्रिम ज़मानत आवेदन पर अनुभाग न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
  • माया रानी गुइन एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2003)
    • कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि द्वितीय अग्रिम ज़मानत पर विचार करना पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार के समान होगा, क्योंकि आरोप अपरिवर्तित है।
    • न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया:
      • क्या आवेदक/अभियुक्त अपने प्रथम आवेदन के खारिज हो जाने की स्थिति में अग्रिम ज़मानत के लिये द्वितीय आवेदन प्रस्तुत कर सकता है; यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में उसी न्यायालय या उच्चतर न्यायालय के समक्ष?
    • न्यायालय ने उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:
      • CrPC की धारा 438 के अंतर्गत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जा सकता है।
      • यदि कोई व्यक्ति प्रथमतः सत्र न्यायालय में जाने का विकल्प चुनता है और धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत के लिये उसका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो वह पुनः उसी कारण से धारा 438 CrPC के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जा सकता है।
    • जहाँ कोई व्यक्ति प्रथम बार में सीधे उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प चुनता है और उसका आवेदन उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो वह दूसरी बार सत्र न्यायालय में जाने का हकदार नहीं होगा, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिये विशेष अनुमति प्राप्त करके उच्चतम न्यायालय की असाधारण शक्तियों का आह्वान कर सकता है।
    • कोई व्यक्ति दूसरी बार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जाने का हकदार होगा।
      • वह ऐसा केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बाद की घटनाओं के कारण आए पर्याप्त परिवर्तन के आधार पर ही कर सकता है।
      • हालाँकि, वह इस आधार पर द्वितीय आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा कि न्यायालय पहले अवसर पर अभिलेख पर किसी विशेष पहलू या सामग्री पर विचार करने में विफल रहा था या उसके पास उपलब्ध किसी भी बिंदु को न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।