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सांविधानिक विधि
विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP)
« »07-Aug-2024
हर्ष भुवालका एवं अन्य बनाम संजय कुमार बाजोरिया “SLP के साथ किसी विवादित आदेश की प्रामाणित प्रति दाखिल करने से छूट का अनुरोध करते समय प्रामाणित प्रति के लिये आवेदन करने का प्रमाण प्रदान करें"। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा ने विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) के संबंध में एक नया अभ्यास निर्देश जारी किया है, जो 20 अगस्त 2024 से प्रभावी होगा। इस निर्देश के अनुसार, किसी भी SLP में किसी विवादित आदेश की प्रामाणित प्रति दाखिल करने से छूट की मांग करने पर उच्च न्यायालय से प्राप्त एक रसीद शामिल करनी होगी, जिसमें प्रामाणित प्रति के अनुरोध की पुष्टि की गई हो, यह बताया गया हो कि प्रति के लिये आवेदन अभी भी वैध है और प्रामाणित प्रति शीघ्रता से प्रस्तुत करने का वचन देना होगा। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और आवश्यक दस्तावेज़ों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना है।
हर्ष भुवालका एवं अन्य बनाम संजय कुमार बाजोरिया मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला SLP दायर करने के संबंध में 5 अगस्त 2024 को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश से संबंधित है।
- यह आदेश उस मामले से उत्पन्न हुआ जिसमें याचिकाकर्त्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रामाणित प्रति के लिये आवेदन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में मिथ्या अभिवचन दिया था।
- याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने प्रामाणित प्रति के लिये आवेदन किया था, परंतु उच्च न्यायालय से उन्हें यह प्रति प्राप्त नहीं हुई।
- याचिकाकर्त्ताओं ने SLP दायर करने से पहले कभी भी प्रामाणित प्रति के लिये आवेदन नहीं किया था।
- याचिकाकर्त्ताओं ने SLP दायर करने के उपरांत तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके आवेदन का प्रमाण मांगे जाने के उपरांत ही प्रामाणित प्रति के लिये आवेदन किया था।
- इस मामले ने एक व्यापक मुद्दे का प्रकटन किया है, जिसमें वादीगण प्रायः विवादित निर्णयों/आदेशों की समुचित प्रामाणित प्रतियों के बिना ही विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर कर देते हैं।
- कई वादी प्रामाणित प्रतियाँ दाखिल करने से छूट के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, जिनमें प्रायः झूठे या भ्रामक विवरण शामिल होते थे।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी छूटों के प्रति उसके उदार दृष्टिकोण के कारण वादियों को यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि वे बिना किसी परिणाम के मिथ्या बयान दे सकते हैं।
- इस स्थिति ने उच्चतम न्यायालय को SLP दाखिल करने तथा प्रामाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करने से छूट के लिये आवेदन के संबंध में नए व्यवहारिक निर्देश जारी करने के लिये प्रेरित किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने निराशा के साथ कहा कि उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के प्रावधान, जिनके अनुसार विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ विवादित निर्णयों और आदेशों की प्रामाणित प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है, का अनुपालन करने की अपेक्षा उल्लंघन अधिक किया जा रहा है।
- न्यायालय ने कहा कि प्रामाणित प्रतियाँ दाखिल करने से छूट के आवेदनों के प्रति उसके अब तक के उदार दृष्टिकोण से वादियों में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि वे बिना किसी दण्ड के मिथ्या बयान दे सकते हैं, इसके कारण प्रामाणिक प्रतियाँ दाखिल करने की प्रक्रिया में अधिक अनुशासन की आवश्यकता है।
- इन परिस्थितियों के कारण उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिकाएँ दाखिल करने तथा प्रामाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करने से छूट के लिये आवेदनों को नियंत्रित करने के लिये नए व्यवहार निर्देश जारी करने पड़े, ताकि मौजूदा नियमों का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वादीगण, न्यायालय की उदारता को देखते हुए, अक्सर प्रामाणित प्रतियों के लिये आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने में असफल रहते हैं तथा इसके बजाय वे विवादित निर्णयों एवं आदेशों की इंटरनेट से डाउनलोड की हुई प्रतियाँ अपनी विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ संलग्न कर देते हैं।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि उचित सत्यापन के बिना छूट आवेदन स्वीकार करने की प्रचलित प्रथा के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ वादियों को उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रामाणित प्रतियाँ दाखिल करने के लिये वचनबद्धता प्रस्तुत करने की आवश्यकता शायद ही कभी पड़ती है।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी स्थिति का बने रहना अस्वीकार्य है तथा जब तक नियम लागू रहेंगे, तब तक उनका पर्याप्त अनुपालन अनिवार्य है।
- न्यायालय ने पाया कि SLP के साथ प्रामाणित प्रतियाँ अनिवार्य करने के मौजूदा नियमों के बावजूद, इन नियमों का प्रायः पालन या प्रवर्तन नहीं किया जाता।
विशेष अनुमति याचिका क्या है?
परिचय:
- विशेष अनुमति याचिका भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विवेकाधीन अपील तंत्र है।
- भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
- सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध SLP दायर की जा सकती है।
- यह उच्चतम न्यायालय को उन निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति देता है जहाँ अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार मौजूद नहीं है।
- विशेष अनुमति देने की शक्ति पूर्णतः उच्चतम न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- SLP, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में दायर की जा सकती है।
- ये सामान्यतः तब दायर किये जाते हैं जब कोई विधिक प्रश्न हो या न्याय में त्रुटि की आशंका हो।
- उच्चतम न्यायालय बिना कारण बताए छूट देने से प्रतिषेध कर सकता है।
- यदि अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो याचिका को अपील में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- अन्य विधिक उपायों के समाप्त हो जाने के उपरांत न्याय पाने के लिये SLP अंतिम विकल्प के रूप में कार्य करती है।
- किसी भी विशेष अनुमति याचिका के मामले में, उच्चतम न्यायालय को पहले अपने विवेकाधिकार से यह निर्णय लेना होता है कि उसे अनुरोधित विशेष अनुमति प्रदान करनी चाहिये या अस्वीकार करनी चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी तर्क दिया था कि अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) के अंतर्गत उपाय एक संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 32, 131 और 136 के अंतर्गत संभावित मार्गों के माध्यम से इस बाधा को दूर किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसे रिटों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा के लिये संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 131 (उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र) सामान्यतः केंद्र-राज्य या अंतर्राज्यीय विवादों के विषय में है।
SLP की उत्पत्ति:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136(1) में "अपील की विशेष अनुमति" वाक्यांश भारत सरकार अधिनियम, 1935 से उत्पन्न हुआ है।
- 1935 के अधिनियम में "विशेष अनुमति" शब्द का प्रयोग पाँच उदाहरणों में किया गया था, मुख्यतः धारा 110, 205, 206 और 208 में।
- धारा 110(b)(iii) विधायी निकायों को ऐसे विधान बनाने से प्रतिबंधित करती है जो अपील के लिये विशेष अनुमति देने के महामहिम के विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हों, सिवाय उन स्थितियों में जहाँ स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो।
- धारा 205(2) के अंतर्गत पक्षकारों को विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के गलत तरीके से निर्णय किये जाने के आधार पर संघीय न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई, जिसके लिये उन्हें महामहिम से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।
- इसी धारा में विशेष अनुमति के साथ या उसके बिना, महामहिम-सभा (प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति) के समक्ष सीधे अपील करने पर रोक लगा दी गई थी।
- धारा 206(1)(b) संघीय विधानमंडल को कुछ सिविल मामलों में संघीय न्यायालय में अपील की अनुमति देने का अधिकार देती है, बशर्ते कि संघीय न्यायालय विशेष अनुमति प्रदान करे।
- धारा 206(2) के अंतर्गत महामहिम-सभा को सीधे अपील को समाप्त करने की अनुमति दी गई, यदि 206(1) के अंतर्गत प्रावधान लागू किये गए।
- धारा 208 में महामहिम-सभा के समक्ष अपील की बात कही गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ मूल अधिकार क्षेत्र के मामलों में बिना अनुमति के अपील करने की अनुमति दी गई थी तथा अन्य मामलों में संघीय न्यायालय या महामहिम-सभा की अनुमति से अपील की अनुमति दी गई थी।
- प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा दी गई अनुमति को "विशेष अनुमति" कहा जाता था।
- 1935 के अधिनियम के इस ऐतिहासिक संदर्भ ने भारतीय संविधान में विशेष अनुमति की अवधारणा का आधार बनाया।
SLP दाखिल करना:
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा जारी किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जा सकती है।
समयावधि:
- SLP, उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से 90 दिनों के भीतर या उच्चतम न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने से प्रतिषेध करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।
SLP कौन दाखिल कर सकता है?
- कोई भी पीड़ित पक्ष उच्चतम न्यायालय में अपील के लिये प्रमाण-पत्र देने से प्रतिषेध करने वाले निर्णय या आदेश के विरुद्ध SLP दायर कर सकता है।
- SLP किसी भी सिविल, आपराधिक या अन्य मामले के लिये दायर की जा सकती है जहाँ कोई महत्त्वपूर्ण विधिक मुद्दा उपस्थित हो या कोई गंभीर अन्याय हुआ हो।
- याचिकाकर्त्ता को मामले के तथ्यों, मुद्दों और समय-सीमा का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करना होगा, साथ ही निर्णय को चुनौती देने वाली विधिक दलीलें भी प्रस्तुत करनी होंगी।
- याचिका दायर करने पर याचिकाकर्त्ता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा।
- गुण-दोष के आधार पर, न्यायालय विरोधी पक्ष को अधिसूचना जारी कर सकता है, जिसे एक प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- इसके उपरांत उच्चतम न्यायालय यह निर्णय लेगा कि उन्हें अनुमति दी जाए या नहीं।
- यदि अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो मामला सिविल अपील में परिवर्तित हो जाएगा और उच्चतम न्यायालय में पुनः सुनवाई की जाएगी।
- SLP तंत्र, पीड़ित पक्षों को भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान करता है।
SLP हेतु आधार:
- दाखिल करने के आधार: हालाँकि संविधान में कोई विशिष्ट आधार उल्लिखित नहीं है, परंतु सामान्यतः SLP निम्नलिखित आधारों पर दायर की जाती है:
- विधि का महत्त्वपूर्ण प्रश्न
- न्याय का घोर हनन
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
SLP हेतु प्रक्रिया:
- विशेष अनुमति याचिका (SLP) में SLP दायर करने के आधार से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्य शामिल होने चाहिये, जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा।
- उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, याचिका पर एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड का हस्ताक्षर होना चाहिये।
- याचिकाकर्त्ता को SLP में यह कथन शामिल करना होगा कि उसी मामले के संबंध में किसी अन्य उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की गई है।
- याचिका दायर होने पर, उच्चतम न्यायालय पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर देगा।
- मामले के गुण-दोष के आधार पर, न्यायालय अपने विवेक से, विपक्षी पक्ष को प्रति शपथ-पत्र के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।
- सुनवाई के उपरांत न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या मामले पर आगे विचार किया जाना आवश्यक है।
- यदि न्यायालय मामले को आगे सुनवाई के लिये उपयुक्त समझता है तो वह अपील की अनुमति दे देगा।
- यदि न्यायालय को आगे विचार करने के लिये अपर्याप्त आधार मिले तो वह अपील को अस्वीकार कर देगा।
- SLP को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय पूर्णतः उच्चतम न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जो कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और दी गई दलीलों पर आधारित होता है।
- SLP दाखिल करने और विचार करने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की अनुमति देने के लिये तैयार की गई है।
विधिक प्रावधान:
- संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है।
- यह कहता है कि-
(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय स्वविवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित या बनाए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये विशेष अनुमति दे सकेगा।
(2) खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दिये गए किसी निर्णय, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश पर लागू नहीं होगी।
निर्णयज विधियाँ:
- लक्ष्मी एंड कंपनी बनाम आनंद आर. देशपांडे (1972) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील की सुनवाई करते समय, कार्यवाही में तेज़ी लाने, पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के हितों को आगे बढ़ाने के लिये बाद के घटनाक्रमों पर विचार कर सकता है।
- केरल राज्य बनाम कुन्हयाम्मद (2000) के निर्णय में यह स्थापित किया गया कि विशेष अनुमति याचिका (SLP) देने का न्यायालय का विवेकाधिकार उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है यदि न्यायालय अपने निष्कर्षों के आधार पर अनुमति देने से प्रतिषेध कर देता है।
- प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) ने स्थापित किया कि उच्चतम न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अपील स्वीकार किये जाने पर, अपीलकर्त्ता उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी गलत विधिक निर्धारण को चुनौती दे सकता है। अपील के लिये विशेष अनुमति देते समय न्यायालय को एक समान मानदंड लागू करना चाहिये।
- एन. सुरियाकला बनाम ए. मोहनदास एवं अन्य (2007) निर्णय ने पुष्टि की कि संविधान का अनुच्छेद 136 अपील हेतु सामान्य न्यायालय की स्थापना नहीं करता है। यह वाद करने वाले पक्षों को अपील का अधिकार देने के बजाय, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु उच्चतम न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
संविधान के अनुच्छेद 136 का विस्तार एवं सीमा क्या है?
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